District Mineral Institute कार्यालय जिला खनिज संस्थान में निकली बंपर भर्ती वेतन 18,000

District Mineral Institute कार्यालय जिला खनिज संस्थान में निकली बंपर भर्ती वेतन 18,000

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय दुर्ग जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदो के लिए संविदा भर्ती के अधोवर्णित पद के लिए अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र कार्यालय कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दुर्ग (छ0ग0) में दिनांक< 21.04.2022 संध्या 5:30 तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से स्वीकार किया जायेगा। विलंब से प्राप्त आवेदन पर कार्य विचार नही किया जायेगा। जिसका विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट http://durg.gov.in में तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दुर्ग के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।

लेखापाल भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

राज्य शासन के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति से लिया जावेगा। प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध नहीं होने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-एक (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा पर लिया जा सकेगा। पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी. काम. न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण ।

2. उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 01 जो कि संविदा से लिया जा सकेगा। 3. मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally

Software का पर्याप्त ज्ञान । 05 वर्ष का लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा

उत्तीर्ण होना अनिवार्य ।

वेतनमान रूपये 18420 / एकमुश्त प्रतिमाह

उम्र: 21 से 62 साल

सहायक ग्रेड 3 की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य ।

उम्र: 18 से 35 साल

वेतनमान रूपये 14200/- एकमुश्त प्रतिमाह

भृत्य की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

1. मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत् प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण
1. वेतनमान रूपये 11360/- एकमुश्त प्रतिमाह

पद क्रमांक 01 (लेखापाल)

दायित्व : जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित परियोजनाओं में होने वाले व्यय का लेखा परीक्षण / आडिट / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना एवं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 नियम 25 में दिये गये कार्यों का सम्पादन करना ।

चयन प्रक्रियाः प्रतिनियुक्ति / संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित

पद क्रमांक 02 ( सहायक ग्रेड-03)

दायित्व : जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित परियोजनाओं से संबंधित नस्तियों का संधारण, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नियमों का परीक्षण कर अनुमोदन हेतु नस्ती का अग्रेषण। डीएमएफ वेबसाईट का संधारण एवं अद्यतन किये जाने का दायित्व होगा एवं समक्ष अधिकारी द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वहन ।

चयन प्रक्रिया: प्रतिनियुक्ति / संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित ।

पद क्रमांक 03 (भृत्य)

दायित्व :परियोजना समन्वयक निर्देशानुसार दायित्वों का निर्वहन ।

चयन प्रक्रिया: संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित।

नियम एवं शर्ते:

1. छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

2. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।

3. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। शासन के आदेशानुसार एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। 4. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश एवं शासन

द्वारा समय समय पर चयन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा । 5. परिस्थिति वश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति

पूर्ण भाग / आंशिक भाग निरस्त की जा सकती है। 6. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह

पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा। 7. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी 8. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण

पत्र संलग्न करना होगा।

9. जन्मतिथि प्रमाणित हेतु हाईस्कुल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा

सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति / अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं

होंगे।

11. अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

12. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जावेगा। 13. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी

तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

14. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं बिना कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त

की जा सकेगी। 15. संविदा नियुक्ति व्यक्ति सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है। उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन उपक्रम या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।

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