Govt Jila Panchayat Vacancy : जिला पंचायत कार्यालय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती

Govt Jila Panchayat Vacancy : जिला पंचायत कार्यालय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती

जिला पंचायत कार्यालय, बनासकांठा कानूनी सलाहकार के संविदा पद की भर्ती जिला पंचायत कार्यालय, बनासकांठा में विधि सलाहकार के पद को प्रारंभिक 11 माह की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

जगह का नाम

कानूनी सलाह

कुल स्थान

दिन

अधिकतम 50 वर्ष

रुपये 60,000/- मासिक संग्रह राशि निश्चित

आयु सीमा वेतन और भत्ते

योग्यता

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री। (एलएलबी)

अनुभव

(2) कानूनी अभ्यास में कम से कम पांच साल का अनुभव, टेपैकी नाम उच्च न्यायालय में कम से कम 3 साल का कानूनी अनुभव या सरकारी विभागों, मंडल कार्यालयों में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के मामलों में बचाव का 3 साल का अनुभव।

(3) सीसीसी+केएसएच का कंप्यूटर ज्ञान

Govt Jila Panchayat Vacancy : जिला पंचायत कार्यालय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती

अन्य विवरण:

(1) बार काउंसिल ऑफ गुजरात और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।

(2) गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रवाह वांछनीय है।

(3) .100/- आवेदन पत्र के साथ जिला विकास अधिकारी बनासकांठा के नाम पर

डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा।

(4) नमूना आवेदन पत्र और अनुबंध के अन्य विवरण और कर्तव्यों का प्रदर्शन जिला पंचायत की वेबसाइट http://banaskanthadp.gujarat.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(5) असंतोषजनक निष्पादन के मामले में, अनुबंध को रद्द करने की शक्ति जिला ट्रस्टी के पास होगी।

(6) प्राप्त आवेदनों में से चयन के समस्त अधिकार चयन समिति के अधीन होंगे।

(7) आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ पूर्ण विवरण से भरा आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 15 तारीख तक जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत-बनासकांठाना को पंजीकृत लिफाफे पर भेज दिया जाना चाहिए।

कर्तव्यों का प्रदर्शन।

  1. कानूनी मामलों में सरकारी पक्ष सरकार की ओर से सीधे बचाव के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि संबंधित सरकारी अधिवक्ता को मामले के विवरण से अवगत कराएगा और प्रधान के नियंत्रण में कार्य करेगा। आवंटित विभाग के

विधि सलाहकार को संभाग कार्यालय स्तर पर निगरानी, ​​पर्यवेक्षण, समन्वय एवं केस ब्रीफ तैयार करने का कार्य करना होता है। हर महीने कितने अदालती मामलों का निपटारा किया गया। उसमें से न्यायालय को प्रत्येक सप्ताह न्यायालय के सचिव को विशिष्ट जानकारी देनी होती है कि सरकार ने कितने मामलों में निर्णय दिए हैं और कितने मामलों में सरकार के खिलाफ 3. आबंटित विभाग से संबंधित कानूनी मामलों पर आवश्यक सलाह देकर सरकारी अधिवक्ता की सहायता करना

मामले के विवरण के साथ एक संक्षिप्त तैयार करें और कानून अधिकारियों (नियुक्ति और सेवा की शर्त) और सरकार के कानूनी मामलों के संचालन नियम -2009 की सीमा के भीतर आवश्यक कानूनी सलाह दें।

  1. अनुसंधान का संचालन।

चातुर्य की मूर्ति और नोट्स तैयार करना और पैरा वाइस रिमार्क्स, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना और संबंधित नाम, अदालत के लोक अभियोजक को आपूर्ति करना

  1. सरकार की ओर से उत्तर में हलफनामा समय पर तैयार करना और समय पर दाखिल करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतते हुए कि सरकार के हित/पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाता है और न्यायिक अर्ध न्यायिक कार्यालयों/उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार के हित को बनाए रखा जाता है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लेना पड़ा

कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति और दर मुकदमेबाजी नीति के तहत राज्य सरकार की ओर से या उसके खिलाफ दायर मामलों की निगरानी और निपटान के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

(1) मुकदमेबाजी में शामिल मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें स्पष्ट रूप से संबोधित करना

(2) मुकदमेबाजी को एक सुसंगत, समन्वित और समयबद्ध तरीके से प्रबंधित करना और संचालित करना

(5) महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को संवेदनशील बनाने और देरी से बचने के लिए निगरानी और समीक्षा तंत्र का प्रस्ताव।

  1. मामलों की संख्या, उनका वर्गीकरण और किस स्तर पर मामले हैं, इसकी जानकारी विभाग के कार्यालयों और उसके अंतर्गत लेखा शीर्षों से एकत्र की जानी है। इसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल पर करनी होगी।
  2. विधि सलाहकार एक प्रभाग और इसके अधीन लेखा प्रमुखों के कार्यालय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च

न्यायालय के साथ-साथ अन्य अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अन्य प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामले

इसे हर चरण और उस निर्णय से आने वाले किसी भी आदेश या अंतिम निर्णय पर अद्यतन किया जाना है

जिसकी लिखित सूचना उस विभाग के नोडल अधिकारी व सचिव को देनी होगी।

  1. विभाग के सचिव के कहने पर वह हर तारीख को कोर्ट में केस में हाजिर होगा। 12. विभागीय मामलों में सचिव और नोडल अधिकारी को आदेश या अंतरिम आदेश देने होते हैं।
  2. कानूनी सलाहकार, विभाग के मामलों को छोड़कर, महत्व के मामलों में, जहां उससे किसी कानूनी या तथ्यात्मक आधार पर राय देने की उम्मीद की जाती है, यदि उसे कानून विभाग की अनुमति में प्राप्त किया जाना है,
  3. सरकार में एक विशेष विभाग के मामले जो सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करते हैं

लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। और इसकी जानकारी विभाग के सचिव को देनी होगी, 1. इसके अतिरिक्त विभाग के सचिव को न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रकरण के संबंध में सौंपी गई कार्यवाही का निष्पादन करना होता है।

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