CG Vyapam छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के सम्बंध में जारी हुई अधिसूचना

CG Vyapam छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के सम्बंध में जारी हुई अधिसूचना

छ.ग. व्यापम रायपुर द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता (TET19) में शामिल अभ्यर्थी हर्षा वर्मा द्वारा त्रुटिवश TET19 के ऑनलाइन आवेदन में Domicile के कॉलम में “No” अंकित किया गया । उसी अनुसार उनको ओ.बी.सी. (नॉन क्रीमीलेयर) की सुविधा प्राप्त नहीं हुई । इस कार्यालय को प्राप्त संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. का पत्र क्रमांक / परिषद् / TET / 2020/3114 रायपुर, दिनांक 23.12.2020 में नियमानुसार कार्यवाही करने का लेख किया गया है ।

त्रुटि को सुधारने हेतु हर्षा वर्मा द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के सम्बंध में मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा No. AG / CG/BSP/Sept/2021/6852-54, Dated 23/25-09-2021 के अनुसार निम्नानुसार आदेश है

“Accordingly it is directed that the petitioner shall appear before the Tehsildar Patan with necessary document that she is domicile of Chhattisgarh and after verification it is found that the petitioner is domicile of Chhattisgarh, then in such case she may approach to the respondent No.2 who in turn will consider the same so as to place the petitioner in the category for which otherwise she was entitled for.”

छ.ग. व्यापम कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बंध में पत्र / 2022 / 560 दिनांक 30.03.2022 नायब तहसीलदार, भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ.ग.) को प्रेषित किया गया । इस पत्र के तारतम्य में अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक / 69 / प्र. अति. तह. / 2021-22 भिलाई-3 दिनांक 04.04.2022 द्वारा हर्षा वर्मा को दिनांक न्यायालय राजस्व प्रकरण क्रमांक / 782/08/09 व 121 को जारी निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया ।

उपरोक्त आधार पर हर्षा वर्मा का संशोधित ई-सर्टिफिकेट आज दिनांक 29.04.2022 को व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन कर प्रिंट आउट प्राप्त कर सकता है।

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