CG जिले में पोस्ट मेट्रिक एवं प्री मेट्रिक छात्रावास/आश्रमों में प्रवेश हेतु जारी हुई अधिसूचना
CG जिले में पोस्ट मेट्रिक एवं प्री मेट्रिक छात्रावास/आश्रमों में प्रवेश हेतु जारी हुई अधिसूचना
जिले में संचालित पोस्ट मेट्रिक एवं प्री मेट्रिक छात्रावास/आश्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग डॉ.रेशमा खान ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी, जो इन छात्रावास/आश्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संबंधित अधीक्षक से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर आगामी 05 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
बताया गया है कि छात्रावास/आश्रम प्रवेश नियमावली वर्ष 2010-11 एवं संशोधन नियम 2015-16 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में 90 प्रतिशत सीट ऐसे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जिनके लिए छात्रावास/आश्रम संचालित हैं। शेष 10 प्रतिशत सीट के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विकलांग, गरीबी रेखा के नीचे के विद्यार्थी पात्र होंगे।
छात्रावास में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी को किसी स्थानीय शिक्षण संस्था में प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा तथा छात्रावास में प्रवेश केवल एक शिक्षण सत्र के लिए होगा।
यह भी बताया गया कि छात्रावास में पहली बार प्रवेश पाने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ गत परीक्षा के प्राप्तांक की अंकसूची एवं उत्तम आचरण का प्रमाण पत्र, निवास स्थान के तीन किलोमीटर की परिधी में शैक्षणिक संस्था नहीं होने का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ऐसे प्री मेट्रिक छात्रावास जहां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी संचालित हो, किन्तु पोस्ट मेट्रिक छात्रावास संचालित नहीं हो, उनमें नवीनीकरण के बाद रिक्त स्थानों में से 50 प्रतिशत सीट कक्षा 11 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रहेंगे। शेष 50 प्रतिशत सीट में कक्षा नवमीं और दसवीं के विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी। कक्षा नवमीं एवं दसवीं के विद्यार्थियों का आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा।
छात्रावास/आश्रमों में प्रवेश के लिए मिले आवेदन पत्रों में से ऐसे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके निवास ग्राम से तीन किलोमीटर की परिधी में क्रमशः हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा माध्यमिक स्कूल संचालित नहीं हो। महाविद्यालयीन छात्र के लिए यह बंधन आठ किलोमीटर और छात्राओं के लिए पांच किलोमीटर का होगा। बताया गया है कि विद्यार्थी के निवास ग्राम से निर्धारित दूरी पर स्कूल संचालित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम
पंचायत के सरंपच/पंच द्वारा जारी किया जाएगा। इसका सत्यापन संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्थानीय स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त कर किया जाएगा तथा प्रवेश समिति के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करने का दायित्व छात्रावास/आश्रम अधीक्षक का होगा। जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर संचालित सभी प्री मेट्रिक/पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में प्रवेश का मुख्य मापदण्ड मेरिट लिस्ट होगा। गत वर्ष के परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्रावास/आश्रमों में पहले से निवासरत् सभी विद्यार्थियों को पूर्ण प्रवेश की पात्रता होगी।
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