Bilaspur University विश्वविद्यालय द्वारा सभी अशासकीय महाविद्यालय को जारी हुई विशेष अधिसूचना
Bilaspur University विश्वविद्यालय द्वारा सभी अशासकीय महाविद्यालय को जारी हुई विशेष अधिसूचना
विश्वविद्यालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कतिपय अशासकीय महाविद्यालय द्वारा उनके महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक को बिना किसी कारण अथवा उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये बिना कार्य से पृथक कर दिया जाता है जो विश्वविद्यालय आदेश-निर्देश एवं अधिनियम, परिनियम का उल्लंघन है।
इस संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक में ऐसे महाविद्यालय के ऊपर कार्यवाही करने तथा विश्वविद्यालय परिनियम – 28 की कंडिका – 29 (1) का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।
अतः समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के संलग्न परिनियम 28 के कंडिका 29(1) का कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रावधान का उल्लघन पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। संलग्नः- परिनियम-28 की कंडिका-29 (1) की छायाप्रति ।