BILASPUR UNIVERSITY विश्वविद्यालय द्वारा सभी स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश

विभिन्न स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सूत्र 2022-23 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है:

स्नातक स्तर के लिए:-

छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं मान्य बोर्ड. सी.बी.एस.ई. आई.सी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तथा राष्ट्रीय मुक्त परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

छ.ग. राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर में एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण अधूरा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

स्नातकोत्तर स्तर के लिए :-

छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालय ( रविशंकर शुक्ल दिदि दुर्ग दिवि बस्तर वि.वि. जगदलपुर आदि) स्वशासी महाविद्यालयों एवं छग राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय से स्नातक की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है:

अ. स्नातकोत्तर स्तर के लिए:

1. छ.ग. राज्य के बाहर के ऐसे विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी. एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त हों, से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया

1. विश्वविद्यालय पात्रता कडिका क्रमांक 1. के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवेश प्रभारी समस्त औपचाविताओं की पूर्ति कराकर प्रवेश देवें। अभ्यर्थियों को अनावश्यक विश्वविद्यालय न भेजें।

II पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण पात्रता आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ जमा तिथि से न्यूनतम 07 दिवस पश्चात एवं अधिकतम 15 दिवस के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा।

III. अभ्यर्थियों को स्वयं आकर आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा बिना प्राचार्य / प्रवेश प्रभारी के अग्रेषण पात्रता आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। प्राचार्य / प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

IV पात्रता के लिए आवेदन कर रहे आवेदकों का निर्धारित प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण किये गये पाठ्यक्रम के समस्त वर्षों / सेमेस्टर की अंकसूचियों संलग्न करना अनिवार्य है। इन अंकसूचियों में पूर्णांक व प्राप्तांक का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी / प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर लें।

v यदि कोई आवेदक अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा है तो इस ट्रांसक्रिप्ट में प्रत्येक वर्ष / सेमेस्टर में लिए गये विषयों का एवं पूर्णांक व प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी / प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर ले तत्पश्चातूही आवेदन अग्रेषित करें।

VI. बी. एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार होगा।

VII. नियमित विद्यार्थियों हेतु शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य / प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात आवेदनों के लिए संदर्भित पत्र क्र. 03 में वर्णित अनुसार पात्रता पेनाल्टी राशि महाविद्यालय तथा छात्र पर (यथास्थिति) अधिरोपित की जावेगी।

स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी। VIBL. प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्रों का नाम प्रवेश की प्रावीण्यता सूचि में हो, उन्हीं के पात्रता आवेदन पत्र को अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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