CG Abkari Vibhag Vacancy 2023 : छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
CG Abkari Vibhag Vacancy 2023 : छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा में आबकारी उप-निरीक्षकों के पदों को भरने हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (वर्ष 2022)

क्रमांक/आय./वि.प./68992022 रायपुर दिनांक 16/12/2022. छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 यथा संशोधित के नियम 13 में उल्लेखित एवं अनुसूची-पाँच में दी गई योजना के अनुसार आबकारी मुख्यालय / कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय एवं आबकारी मुख्य आरक्षक / आबकारी आरक्षक संवर्ग के निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों में से 28 आबकारी उप निरीक्षक के पदों को भरने हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (वर्ष 2022 ) विभागीय स्तर पर दिनांक 22.01.2023 (रविवार) को रायपुर शहर (छ.ग.) में आयोजित की जायेगी।
परीक्षा केन्द्र का नाम एवं परीक्षा की समय सारणी के संबंध में पृथक से सूचित किया (जायेगा। इसी प्रकार वर्गवार आरक्षण के प्रावधान के तहत पदों की जानकारी पृथकता दी जावेगी।
आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त भरे जाने वाले पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
टीप- सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से चयन में वर्तमान में 28 उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा तथा नियमानुसार आवश्यक संख्या में उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में वर्गवार रखा जायेगा, जो चयन की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी तथा इस 01 वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तयों के विरूद्ध प्रतीक्षा सूची में से क्रमबद्ध रूप उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा सकेगी। 2/ पात्रता उक्त योजना के अंतर्गत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के
लिए आबकारी विभाग के लिपिक वर्गीय, आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षक वर्ग/ वर्गीय केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो निम्नांकित अर्हताएं रखते हो. अर्थात् जो आबकारी विभाग में लिखित परीक्षा की तिथि पर कम से कम 05 वर्ष से किसी लिपिक / आरक्षक वर्गीय पद पर स्थाई या स्थानापन्न हैसियत से कार्य कर रहे हो।
जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि हो।
910 राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6-70/2021/ वा. क. (आव) / पांच (18) नया रायपुर दिनांक 01.02.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा मर्ती नियम 2018 के अनुसूची-पाँच के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ग) में यथा प्रावधानित अधिकतम आयु सीमा को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए, समस्त आयु वर्ग के आवेदकों/कर्मचारियों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। अतः इस परीक्षा हेतु किसी भी आयु वर्ग का पात्र आवेदक आवेदन कर सकता है।
आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हो
छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक / 26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिए नि: शक्तता अमान्य की गई है अतः निःशक्त आवेदक आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगें।
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उनसे संबंधित कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गठित एक समिति के समक्ष शारीरिक योग्यता का परीक्षण कराना होगा तथा शारीरिक योग्यता के संबंध में समिति की रिपोर्ट संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा आवेदन पत्र के साथ मूलतः संलग्न कर निर्धारित अवधि में
समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात मुख्यालय प्रेषित किया जावेगा।
(m) राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6-70/2021/ वा. क. ( आब) / पांच (88) नवा रायपुर दिनांक 11.11.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2018 के अनुसूची -पाँच के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (ख) में यथा प्रावधनित किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए, समस्त कर्तचारियों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
3/ कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में अंकित विवरण को ही अंतिम एवं प्रमाणित माना जायेगा तथा उससे भिन्न किसी भी तथ्य को अन्य प्रमाण से सिद्ध मानकर परीक्षा में भाग लेने की अहंता का निर्धारण नहीं किया जायेगा। 4/ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख एवं मुख्यालय की स्थिति में उपायुक्त आबकारी स्थापना शाखा (अराजपत्रित) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ही निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किए जायेंगे।
5/ यदि आवेदक द्वारा नकली अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा मिथ्या घोषणा पत्र भरकर, परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया गया तो ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी तथा आबकारी आयुक्त द्वारा उसे नावी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकेगा तथा शासन के द्वारा उसे आगे सेवा में रखे जाने के संबंध में भी पुनर्विचार किया जा सकता है।
जिन आवेदकों के आवेदन पत्र अर्हता संबंधी पात्रता के परीक्षण के उपरांत स्वीकार किये जायेगे, केवल वे ही कर्मचारी निर्धारित परीक्षा केन्द्र के स्थान, तिथि एवं समय में उपस्थित होंगे। परीक्षार्थी को अपने मुख्यालय से परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापसी हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
7 परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी परीक्षार्थियों को रोल नं आबंटित किया जायेगा। परीक्षार्थियों को कहीं भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में अपना नाम पदनाम लिखना पूर्णतः वर्जित रहेगा. केवल आबंटित रोल न लिखना आवश्यक होगा। B/ परीक्षा के दौरान मोबाईल / कैलकुलेटर / इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का प्रयोग वर्जित रहेगा। 1
9 आवेदकों को कोविद-19 के संक्रमण के मद्देनजर सभी आवश्यक सुरक्षा नियमों/ उपायों का पालन करना होगा।
10/ आवेदकों को परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना होगा. अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
11 / परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का सभी आवेदक पालन करेंगे। यदि किसी आवेदक द्वारा अवहेलना किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो, उसे चयन हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
12/ यदि किसी आवेदक द्वारा परीक्षा के दौरान नकल करने अथवा अन्य अवैधानिक अनुचित तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रयास करने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो संबंधित आवेदक को तत्काल परीक्षा केन्द्र से बाहर निकाल दिया जायेगा, और उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
13/ किसी भी प्रकार की सिफारिश आवेदक को परीक्षा- चयन हेतु अयोग्य कर देगी।
14 / परीक्षार्थियों को एक समान अंक प्राप्त होने की दशा में जो परीक्षार्थी विभागीय द्वितीय प्रश्न पत्र में अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे वरीयता दी जावेगी, अगर इसमें भी एक समान अंक होंगे तो जिस परीक्षार्थी को स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत प्राप्त हुआ है, उसे वरीयता दी जावेगी। अगर इसमें भी समान अंक प्रतिशत होगा तो जन्म तिथि के अनुसार जो वरिष्ठ होगा उसे वरीयता दी जावेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति में आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।
15 / परीक्षा प्रश्न पत्र वर्णनात्मक / वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा परीक्षार्थियों को अपना उत्तर केवल नीली अथवा काली स्याही वाले पेन से हल करना होगा। प्रश्न पत्र में ही उत्तर लिखने का स्थान दिया जावेगा पृथक से कोई उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को नहीं दिया। जावेगा। परीक्षा समाप्ति उपरांत परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में अपने प्रश्न पत्र / उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा प्रश्न पत्र एवं उत्तर लिखने का माध्यम केवल हिन्दी भाषा होगी। 16 / परीक्षा का समय- प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 10:00 बजे से 12.30 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 2.00 बजे से 4.30 बजे तक निर्धारित रहेगा।
17 / लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 50 अंको का तथा 2.30 घंटे का होगा। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सफल होने के लिए. प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक-पृथक रूप से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. दोनो प्रश्न पत्र की विषयवस्तु (अ) प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक अंक गणित।
निम्नानुसार होगी-
(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र- शासकीय सेवा से संबंधित साधारण नियमों का ज्ञान विभाग में उपयोग में आने वाली तकनीकी शब्दावली का ज्ञान तथा आबकारी अधिनियम आबकारी आदि का संक्षिप्त प्रारंभिक ज्ञान। 18 / प्रश्न पत्रों की पाठ्यचर्या (सिलेबस) निम्नानुसार रहेगी- (अ) प्रथम प्रश्न पत्र (कुल अंक 50 )-
(एक) सामान्य ज्ञान अस्थायी विषयों से संबंधित सामान्य इतिहास के संक्षिप्त प्रश्न, भारत का इतिहास भारत का भूगोल तथा सम्बद्ध विषयों के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य ज्ञान के सामान्य प्रश्न, सामान्य विज्ञान के सामान्य प्रश्न
(15 अंक) (केवल 3 प्रश्न) (दो) सामान्य हिन्दी (15.35) 10-12 पंक्तियों की संक्षेपिका पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, समान शब्दों में अंतर किसी भी विषय पर लगभग 150 शब्दो में विचार अभिव्यक्ति (3 प्रश्न))
छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा में आबकारी उप-निरीक्षक के पदों को भरने हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (वर्ष 2022) 1/ (31) इस कार्यालय द्वारा जारी की गई संशोधित सूचना क्रमांक / आब / वि.प./6854 2022 रायपुर दिनांक 15/12/2022 की प्रति संलग्न है, जिसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करावें एवं आपके कार्यालय में कार्यरत सभी लिपिकों /
आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षकों को उपलब्ध करावें किसी संबंधित कर्मचारी को इसकी जानकारी न होने पर संबंधित अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। (ब) परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखने वाले आबकारी विभाग के लिपिकों / आबकारी मुख्य आरक्षकों एवं आरक्षकों के आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2022 तक आपके कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2/ लिपिक, आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक के पदों पर कार्यरत जो कर्मचारी उक्त सूचना में दर्शाये अनुसार अर्हताएं पूरी करते हो तथा विषयांकित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, उनसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर इस कार्यालय में दिनांक 03.01.2023 तक अनिवार्य रूप से विशेष वाहक के हस्ते भेजा जायें। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उन्हें इस कार्यालय को भेजते समय यह सुनिश्चित कर लें कि,
सूचना में दर्शाये अनुसार लिपिक / आबकारी मुख्य आरक्षक / आरक्षक के पदों पर कार्यरत संबंधित कर्मचारी निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि, तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी मापदण्डों की पूर्ति करते है जो कर्मचारी निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करते हो, उनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को न भेजे जायें।
3/ (0) राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6-70/2021/ वा. क. (आब.) / पांच (18) नवा रायपुर दिनांक 01.02.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2018 के अनुसूची -पाँच के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ग) में यथा प्रावधानित अधिकतम आयु सीमा को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए समस्त आयु वर्ग के आवेदकों / कर्मचारियों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। अतः इस परीक्षा हेतु किसी भी आयु वर्ग का पात्र आवेदक आवेदन कर सकता है।
(i) छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक / 26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिए निः शक्तता अमान्य की गई है अतः निःशक्त आवेदक आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगें।
(ii) राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6-70/2021 / वा. क. (आब.) / पांच (88) नवा रायपुर दिनांक 11.11.2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2018 के अनुसूची – पाँच के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (ख) में यथा प्रावधनित किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी. को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए, समस्त कर्तचारियों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। 4 / आवेदकों को आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नांकित निर्देशों से अवगत कराया जावे :-
इच्छुक कर्मचारी को परीक्षा की सूचना, प्रश्न-पत्रों के विषयों / पाठ्यचर्या एवं अर्हता संबंधी प्रावधानों का गंभीरता से अध्ययन कर परीक्षा में बैठने हेतु अपनी योग्यता का परीक्षण करके ही आवेदन पत्र भरना चाहिए। परीक्षा संबंधी किसी भी नियम अथवा शर्तों में कोई छूट प्रदान किया जाना संभव नहीं है। कर्मचारी के सेवा अभिलेख में अंकित विवरण ही अंतिम एवं प्रमाणित माना
जायेगा तथा दूसरे भिन्न किसी भी तथ्य को अन्य प्रमाण से सिद्ध मानकर परीक्षा में भाग लेने की अर्हता का निर्धारण नहीं किया जावेगा।
(iii) सभी आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अपने कार्यालय प्रमुख से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणीकरण कराना होगा। यदि किसी आवेदक के किसी आवेदन पत्र के साथ वाछित प्रमाणीकरण भरा हुआ नहीं पाया गया तो उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी। आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में निम्नांकित निर्देशों से अवगत कराया जावे :-
(i) परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र प्रारूप, परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अन्य आवश्यक जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख, जिनके यहां वह कार्यरत है. से प्राप्त की जा सकती है।
(ii) इच्छुक कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने हाथ से सुलेख से भरे हुए अथवा टंकित आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों सहित दिनांक 30.12.2022 (जो आवेदक के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी) तक आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजने हेतु अपने कार्यालय प्रमुख अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
(iii) निर्धारित प्रारूप से भिन्न अथवा सादे प्रपत्र पर एवं निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा विलम्ब से डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(iv) आवेदक के मूल पदस्थापना कार्यालय के कार्यालय प्रमुख से भिन्न किसी अन्य कार्यालय प्रमुख के यहां प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होंगे।
(v) आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख एवं मुख्यालय की स्थिति में उपायुक्त आबकारी स्थापना शाखा (अराजपत्रित) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ही निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किए जायेंगे।
(vi) समस्त कार्यालय प्रमुख नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का आवश्यक परीक्षण कर प्रमाणीकरण/आवेदक के गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन पत्रक एवं प्रमाणीकरण सहित आवेदन पत्रों को दिनांक 03.01.2023 तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
6 / आबकारी आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार करने संबंधी लिया गया निर्णय अंतिम होगा। इसके विरूद्ध किसी अन्य अधिकारी / प्राधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन अथवा अपील आदि प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। 7/ (0) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 50 अंको का तथा 2.30
घंटे का होगा। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक-पृथक रूप से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(ii) परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापस जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
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