CG CM Shramik Awas Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना

CG CM Shramik Awas Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता/समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराने का निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण कार्य 13 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ तथा 30 अप्रैल तक कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें से सत्यापन उपरांत 10,76,585 पात्र पाये गये,इन्ही पात्र परिवारों में से कुल 47,090 परिवार ऐसे पाये गये जो आवासहीन है।

ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में आवासहीन, एक एवं दो कमरे के कच्चे मकान के लिए पात्र परिवारों के लिए पृथक-पृथक प्राथमिकता सूची का निर्धारण ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा। ग्राम सभा में परिवारों का नाम सूची से विलोपित कर सकेंगे, किन्तु नवीन परिवार शामिल नही किये जा सकेंगे।

ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत पात्र परिवारों को आई.ए.पी. एवं नॉन आई.ए.पी. जिलों में विभाजित करते हुए क्रमशः कुल राशि रू. 1.30 लाख एवं कुल राशि रूण् 1.20 लाख प्रति पात्र परिवार प्रदान किया जाना है

ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत अभिसरण के माध्यम से मनरेगा योजना के वार्षिक प्रधान परिपत्र वर्ष 2022-23 की कंडिका 7.5.5 अनुसार न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लींथ ऐरिया के मकान निर्माण हेतु आई.ए.पी. जिलों में 95 तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 मानव दिवस का लाभ दिया जाना है।

ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत चिन्हांकित पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा के अभिसरण से पात्रतानुसार राशि रू. 12 हजार स्वीकृति दी जायेगी।

ग्रामीण आवास न्याय योजनांतर्गत निर्धारित अनुदान की राशि, न्यूनतम 25 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल आवास निर्माण के लिए प्रदान किया जावेगा, जिसमें 01 रसोई घर प्लेटफार्म सहित होना आवश्यक होगा।

योजना का नाम:- योजना का नाम “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” होगा।


योजना का प्रावधान :- हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा को विलोपित करता है।


योजना में देय हितलाभ :- मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण / नवीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण ( लोन ) हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि या राशि रूपये 50,000/- तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा के स्थान पर
मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रू 50,000 / – एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा अंतः स्थापित करता है।

योजना की पात्रता :- पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा के स्थान पर पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगा अंतः स्थापित करता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

  • हितग्राही आवेदन की तिथि पूर्व में 01 वर्ष की अवधि के अंदर कम से कम 90 दिन में श्रमिकों के रूप में कार्य किया जाना नियोजक प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
  • आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान / बैक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति ।
  • ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान / बैक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक
  • आवेदित राजधानी का खसरा नक्शा, बी-वन या अजाकिया कागजी पट्टा यथा वन अधिकार पत्र (पट्टा) / प्रचलित जनसंख्या क्षेत्र में भू अधिकार पत्र (पट्टा) / मुख्यमंत्री जनसंख्या भू अधिकार पत्र (पट्टा) का मूल स्कैन प्रति।
  • आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो) की मूल स्कैन प्रति।
  • हितग्राही कंडिका (डी.) के उप कंडिका (2) में लिखित कथन के संबंध में स्वघोषणा पत्र की मूल स्कैन प्रति।


योजना का उद्देश्य:-
इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने बेहतर जीवन यापन के लिए स्वयं के भूखंड पर घर बनाने या नया घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना का प्रावधान:-

  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत विगत 03 वर्षों से लगातार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • लाभार्थी द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि से 06 माह के अन्दर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • योजना का लाभ पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही देय होगा।

योजना के तहत देय लाभ:-
संभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखण्ड पर मकान निर्माण/नए मकान की खरीद हेतु किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति अथवा वास्तविक ब्याज की राशि रू. 50,000/- तक जो भी हो कम। यह सब्सिडी के रूप में देय होगी।

योजना की पात्रता :-

  1. हितग्राही के आवेदन की तिथि के पूर्व में 01 वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया होने का नियोजक प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति ।
  2. आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान / बैक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति ।
    निरंतर.
  3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान / बैक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक
  4. आवेदित भूखंड का खसरा नक्शा, बी-वन अथवा भूखंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र ( पटटा) / प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र (पटटा) / मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पटटा) का मूल स्कैन प्रति ।
  5. आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो) की मूल स्कैन प्रति ।
  6. हितग्राही द्वारा कंडिका (ड.) के उप कंडिका ( 2 ) में लिखित कथन के संबंध में स्वघोषणा पत्र की मूल स्कैन प्रति ।

योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।

2. आवेदक स्वयं / श्रमेव जयते मोबाइल एप / ऑनलाइन विभागीय पोर्टल https://cglabour.nic.in / संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

3. जांचकर्ता / स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। टीप- ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

जांच स्वीकृति का अधिकार :-

1. जांचकर्ता अधिकारी:-

योजना के आवेदन की जाँच संबंधित क्षेत्राधिकारिता के – श्रम कार्यालय के श्रम निरिक्षक / श्रम उपनिरीक्षक / श्रम कल्याण अधिकारी / श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा आवेदनों की जांच की जावेगी।

2. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:-

पात्रता की जाँच के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

भुगतान की प्रक्रिया :-

आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजनांतर्गत देय अनुदान राशि आर०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी०/ डी०बी०टी० के माध्यम से श्रमिक के ऋण खाता (लोन अकाउंट) में हस्तांतरित की जावेगी।

योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्तिथि में सचिव छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

Important Note:-

1.योजना की प्रभावशीलता:- यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी। (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

2.यदि हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी मिथ्या / कूटरचित पाए जाने पर योजना अंतर्गत लाभ की राशि मंडल को वापसी योग्य होगी, जिसकी भू राजस्व के नियम अंतर्गत वसूली की जा सकेगी

Importent PDF:- PDF

Importent Link :- https://cglabour.nic.in/

यह योजना किसके लिए है?

यह योजना उन गरीब श्रमिकों के लिए है जो अपना घर नहीं बना सकते हैं। इन श्रमिकों में निर्माण श्रमिक, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, धोबी, नाई, आदि शामिल हैं।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

आवेदक को झारखंड का निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक एक गरीब श्रमिक होना चाहिए।
आवेदक के पास 100 वर्ग मीटर तक का आवासीय भूखंड होना चाहिए।

इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है?

इस योजना के तहत, सरकार आवेदक को ₹2 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि आवास की लागत के आधार पर दी जाती है।

इस योजना के तहत आवास की लागत क्या है?

इस योजना के तहत, आवास की लागत ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के तहत आवास का आकार क्या है?

इस योजना के तहत, आवास का आकार 100 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अपने स्थानीय आवास कार्यालय में जमा करने होंगे:
आवास आवेदन पत्र
आधार कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
जमीन का दस्तावेज

इस योजना के तहत आवास कब तक बनेगा?

इस योजना के तहत आवास का निर्माण 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।