CG DMF Vacancy 2023 : कार्यालय जिला खनिज विभाग में विकास सहायक के पदों पर भर्ती
CG DMF Vacancy 2023 : कार्यालय जिला खनिज विभाग में विकास सहायक के पदों पर भर्ती
कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जशपुर, जिला- जशपुर (छ.ग.) जिला-जशपुर(छ.ग. क्रमांक / 99 / डीएमएफ / 2022-23 जशपुर, दिनांक 11-01-23Walk In Interview (प्रत्यक्ष साक्षात्कार)
व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-34/201/XII / दिनांक 23.03.2021 में निहित निर्देशानुसार डीएमएफटी योजनान्तर्गत नीचे दर्शित स्वीकृत विकास सहायक पद पर संविदा नियुक्ति हेतु Walk In Interview दिनांक . 28.01.2023 को आयोजित किया जावेगा।
समस्त इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को कलेक्ट्रेट मंत्रणा कक्ष जशपुर में उपस्थित होकर उक्त प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिनांक को प्रातः 10 बजे से मध्याहन् 12 बजे तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी अपेक्षित योग्यता अनुसार मूल एवं स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्रों तथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है। रिक्त पदों का विवरण :-
भर्ती की पद का नाम
विकास सहायक के पदों पर भर्ती
भर्ती की योग्यता
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
(1.) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्ताकों के साथ उत्तीर्
(2.) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नाकोतर उपाधि/डिप्लोमा
निर्धारित आयु सीमा :-
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग.राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में 5 वर्ष की छुट प्राप्त होगी अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी।
आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं, आरक्षित वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों (पद क्रमांक 3 को छोड़कर), अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन प्रोजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण सहभागी, राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार / गुण्डाधर सम्मान / महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं के शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छुट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे लेकिन सभी प्रकार के छुटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम युवा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
नियम एवं अन्य शर्ते :-
1. जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत पद संविदा प्रकृति के है, जिन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के सभी प्रावधान मूलतः लागू होंगे। इस प्रकार के नियुक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार के प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजनों से नियमितीकरण / स्थायीकरण का काई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् उसे सेवा अवधि के लिए पेंशन या अन्य राशि की प्रात्रता नहीं होगी।
3.संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को संविदा सेवा के लिए मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आरक्षित वर्ग के आवेदको को जाति के समर्थन मे सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र / अंकसूची की प्रमाणित (स्वयं) सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले आवेदको को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 7. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व संस्था का नियुक्ति पत्र एवं संलग्न प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव का अंक देय होगा।
8. आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
9. राज्य शासन के निर्देशानुसार अधिसूचित रिक्तियों में कभी भी बदलाव कर उन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है अथवा निरस्त भी किया जा सकता है।
10. राज्य शासन द्वारा इन पदों के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो ये निर्देश इस विज्ञापन में भी लागू होगा।
11 मर्ती की प्रक्रिया के दौरान किसी भी विषय एवं तथ्यों पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय
अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। 12. चयन उपरांत यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी तथा साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता एवं संविदा नियुक्ति प्राप्त
व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
14. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य भार्ते) नियम के नियम 6 में वर्णित अनर्हता संबंधी समस्त
प्रावधान इस नियुक्ति में लागू होंगे।
15 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करे चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
16. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षो में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी। 17. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा से अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नही होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
पद नाम विकास सहायक :-
1. चयन प्रक्रिया : स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का 20 प्रतिशत भारांश अंक, प्रबंधन में स्नातकोत्तर / डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत भारांश अंक, अनुभव का अधिकतम् 20 अंक तथा साक्षात्कार 30 अंक इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उसके आधार पर चयन किया जायेगा।
2. अनुभव प्रमाण पत्र एवं उसके अंक :- किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय पद में परियोजना प्रबंधक या कार्यक्रम प्रबंधक या सहायक परियोजना अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी या सहायक संचालक पद या उसके समकक्ष या उससे उच्च पद पर कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के अंक निम्नानुसार होंगे 02 वर्ष तक 04 अंक, (ब) 02 वर्ष से 03 वर्ष तक 08 अंक, (स) 03 वर्ष से 04 वर्ष तक 12 (अ) 01 वर्ष से अंक (द) 04 वर्ष से 05 तक 16.) 05 वर्ष से 20 अंक (नोट:-अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश होने पर ही अनुभव का अंक देय होगा)
3. शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। समान अंक पाने वाले अभ्यार्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जायेगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित होने वाला अभ्यर्थी चयन के लिए अपात्र होगा।
आवेदन करने की तिथि
व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-34/201/XII / दिनांक 23.03.2021 में निहित निर्देशानुसार डीएमएफटी योजनान्तर्गत नीचे दर्शित स्वीकृत विकास सहायक पद पर संविदा नियुक्ति हेतु Walk In Interview दिनांक . 28.01.2023 को आयोजित किया जावेगा।
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