CG Govt Job छत्तीसढ़ शासन द्वारा विभिन्न विभागों में निकली सीधी भर्ती: वेतन 45,000

CG Govt Job छत्तीसढ़ शासन द्वारा विभिन्न विभागों में निकली सीधी भर्ती: वेतन 45,000

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसढ़ शासन, अलिपिकीय पैरा- मेडिकल एवं नर्सिंग (सचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम, 2013 एवं इस नियम की अनुसूचीयों में संशोधन संबंधी, दिनांक 11 जून 2020 में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तर के तृतीय श्रेणी संवर्ग में जिलास्तरीय निम्नांकित सीधी भर्ती कोटे में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से शासकीय रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से दिनांक 04.04.2022 से दिनांक 25.04.2022 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रायपुर में कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिलास्तरीय पद व आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:

पदों का नाम:-

  • ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक
  • ड्रेसर ग्रेड 01
  • ड्रेसर ग्रेड 02

विहित शैक्षणिक अर्हताएं

Date Best Jobs
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024

कुल पदों की संख्या:- 53

(1)जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये;

(2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण,
जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिये, एवं
(3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये। (1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये

(2) आर्थोपैडिक-कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये और

(3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

* आवेदन तीथि को वांछनीय जीवितपंजीयन होना आवश्यक है ।

2.1 आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

22 आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

22 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक “पुरूष पदो पर केवल पुरुष ही आवेदन करने हेतु पात्र होगें।

3. न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा – आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमिलेयर) महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियम अनुसार छूट मान्य होगी ।

3.1 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यार्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष ही मान्य होगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते तथा आवश्यक निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग ( संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम-2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020 ) लागू होगें।

2, अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक / तकनीकीय अर्हताऐं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्णकर लेना अनिवार्य होगा।

3. जिन पदों के लिए सेवा भती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं धारण करने के उपरान्त “छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन” होना वांछनीय है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदक को अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5, आवेदक उल्लेखित विज्ञापित पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करेगें। परंतु एक ही आवेदन में एक से अधिक पदों पर आवेदन किया जाता है तो आवेदन स्वमेव निरस्त किए जायेंगें ऐसे निरस्त किए जाने वाले आवेदन की सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

Date Jobs
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024
19 Apr. 2024

6. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591 / 2012, रिट पिटीशन (सी) 592 / 2012 रिट पिटीशन (सी) 593 / 2012 या रिट पिटीशन (सी) 594 / 2012 में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

7.छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक / एफ 20-4/2014/ आ.प्र. / 1-3 दिनांक 27. 09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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Updated: April 11, 2022 — 7:40 am

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