CG Health Vacancy मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 70 पदों पर निकली सीधी भर्ती वेतन 65,000
CG Health Vacancy मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 70 पदों पर निकली सीधी भर्ती वेतन 65,000
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय सीधी भर्ती के रिक्त पदों भेषजज्ञ वर्ग-दो ( फार्मासिस्ट ग्रेड-02). ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला),
ड्रेसर वर्ग-एक, ड्रेसर वर्ग-दो, लैब असिस्टेंट पदों की पूर्ति हेतु छ०ग० राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भारतीय डाक सेवा के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट डाक से दिनांक 10/06/2022 से दिनांक 30/06/2022 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा में कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।
पदों की संख्या
भेषजज्ञ वर्ग-दो (फार्मासिस्ट ग्रेड–02)
ड्रेसर वर्ग-एक
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक “पुरुष”
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक “महिला”
लैब असिस्टेंट
ड्रेसर वर्ग-दो
वेतन : 25300-80500 लेवल-6
कुल रिक्त पदों की संख्या : 78
फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा एवं समकक्ष डिग्री तथा
दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।
आवेदन तिथि को बांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
भेषजज्ञ वर्ग-दो ( फार्मासिस्ट ग्रेड-02). ड्रेसर वर्ग एक, प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट) ड्रेसर वर्ग-दो के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक “पुरुष” के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होगें। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक “महिला के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ 2.2 राज्य मूल निवासी के केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होगें।
न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष ( छ.ग. के स्थानीय निवासी के लिये) होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होगें।
शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट रायपुर दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है उक्त निर्देश लागू होंगें।
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