Cg Mp Vyapam Panchayat Vibhag Job : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सीधी भर्ती

Cg Mp Vyapam Panchayat Vibhag Job : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सीधी भर्ती

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. के अंतर्गत संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित संस्था म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में संविदा पर संचालक के रिक्त 101 पद (अनारक्षित) की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद अवधि 03 वर्ष के लिए निर्धारित है। 03 वर्ष पश्चात पुनः चयन प्रक्रिया आयोजित की जावेगी।

अहर्ता एवं सेवा शर्तों का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र प्रारूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.pra.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जानकारी कार्यालयीन दूरभाष क्र. 0755-2575559 पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 21/11/2022 को दोपहर 03:00 बजे तक उपरोक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक / स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते है।

म.प्र स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मप्र शासन के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई है। समिति के शीर्ष पद पर संचालक की नियुक्ति का प्रावधान है। म.प्र स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन मनरेगा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनातंर्गत कार्यों की सामाजिक लेखा संपरीक्षा कार्य में सहयोगी एजेंसी के रूप में म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 02 जनवरी 2013 को किया गया है।

Cg Mp Vyapam Panchayat Vibhag Job : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सीधी भर्ती

भर्ती की शैक्षणिक योग्यता


(अ) 1. अभ्यर्थी के पास अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का

न्यनूतम 10 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। भारत सरकार की गाईडलाईन वर्ष 2020-21.

अनुसार आवेदक को सामाजिक अंकेक्षण में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए।

भर्ती की आयु सीमा

विज्ञापन तिथि को अभ्यर्थी की आयु 62 वर्ष से अधिक न हो. इस संबंध में प्रमाण-पत्र हेतु हाई स्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी की अंकसूची संलग्न करें। कार्यावधि संचालक, सामाजिक अंकेक्षण पद हेतु कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष का होगा।

Cg Mp Vyapam Panchayat Vibhag Job 2022 : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सीधी भर्ती

वेतन एवं अन्य सुविधाएं

1. संविदा नियुक्ति पर एक मुश्त राशि रू. 01 लाख रूपए एक लाख मात्र) प्रतिमाह देय होगा। समय-समय पर आवश्यकतानुसार मासिक मानदेय सशक्त समिति के माध्यम से संशोधित किया जा सकेगा।

2. यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है तो गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।

3. वाहन की पात्रता आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के समकक्ष होगा।

4. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर 2017, सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2017 के अधीन होगी।
पदच्युति / त्यागपत्र

1. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के संचालक के पद पर संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।

2. संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सेवा को समय के पहले समाप्त करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा शासी निकाय के परामर्श से लिया जायेगा।

संचालक के दायित्व –

1. सामाजिक अंकेक्षण इकाई का संचालन एवं नियंत्रण करना।

2. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना।

3. सामाजिक अंकेक्षण इकाई से संबंधित नीतिगत निर्णयों का पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करना।

4. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उद्देश्य और दृष्टिकोण हेतु समस्त आवश्यक क्रियाकलापों को पूर्ण करना।

5. सामाजिक अंकेक्षण इकाई हेतु कर्मचारियों (अमलों) की भर्ती करना त दिन-प्रतिदिन के आय-व्यय का प्रबंधन करना।

6. निर्धारित अंतराल पर सामान्य सभा एवं समाक्त समिति की बैठक आहूत करना एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई के समिति के बैठकों का कार्यवाही विवरण, अभिलेख व पंजियों के संधारण सुनिश्चत करना।

7. शासकीय अधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना

चयन प्रक्रिया –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अथवा/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

2. यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो, साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित किए जाने हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के अंक प्रदान कर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

3. संचालक पद के प्राप्त आवेदनों का छान-बीन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत संलग्न अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जावेगा, इसके पश्चात माक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से पात्र उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

4. अनुभव एवं साक्षात्कार से प्राप्त अंकों का योग कर परिणाम निर्मित किया जावेगा।

5. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

आवदेन करनें की तिथि व प्रक्रिया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.pra.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जानकारी कार्यालयीन दूरभाष क्र. 0755-2575559 पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 21/11/2022 को दोपहर 03:00 बजे तक उपरोक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक / स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते है।

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