Cg Police New Notification : छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में निविदा से आमंत्रित
Cg Police New Notification : छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में निविदा से आमंत्रित
भर्ती की विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ,पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़
पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ की ओर से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं मूल उपकरण निर्माता (OEM) से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को निविदा से आमंत्रित किया जा रहा है
या निम्नलिखित मद के लिए निर्माता (केवल एक) द्वारा अधिकृत।
निविदा के नियम एवं शर्ते
1.दिनांक 07/11/2022 निविदा केवल रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) स्पीड पोस्ट अथवा पी.एण्ड.टी. विभाग के अधिकृत कूरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी अथवा पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर, अटल नगर ब्लाक नंबर- 01 में निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जाएगी।
2. आमंत्रित निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि 30/11/2022 को 15.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन 16.00 बजे निविदा खोली जाएगी।
3. निविदा उल्लेखित सामग्री हेतु तीन लिफाफों में निविदा प्रस्तुत की जावेगी। एक लिफाफा में अमानत राशि अथवा उससे छूट से संबंधित प्रमाणपत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र तथा तीसरे लिफाफे में फॉयनेशियल बिड (वित्तीय निविदा) रखी जाये, तद्नुसार लिफाफे के उपर लिखा जाये अमानत राशि ( ईएमडी) वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा तथा अमानत राशि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाणपत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले लिफाफा खोला जावेगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदा विज्ञापन में सामग्री हेतु दी गई अमानत राशि (ईएमडी) चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। निविदा में सफल निविदाकार की अमानत राशि (ईएमडी) को रोककर, शेष निविदाकारों को अमानत राशि (ईएमडी) 15 दिवस में वापस लौटा दी जावेगी।
5. BOTO प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिकी नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने का छूट दी जायेगी उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।
6. निविदा में पात्र सफल निविदाकार को कय-आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का 3 प्रतिशत सुरक्षानिधि राशि का चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उल्लेखित सामग्री की वारंटी अवधि तक जमा किया जाना अनिवार्य है वारंटी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त जमा की गई सुरक्षा निधि राशि वापस कर दी जायेगी।
7. सुरक्षा निधि / अमानत राशि (ईएमडी) की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं की जायेगी। निविदाकार को सुरक्षा निधि / अमानत राशि (ईएमडी) चालान से निम्नलिखित लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/ उप खजाने में या बैक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबर किया जाता है, में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) पुलिस मुख्यालय, रायपुर के नाम से जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. लेखा शीर्ष 8443- सिविल जमा राशियां 103 प्रतिपूर्ति जमा निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि / अमानत राशि (ईएमडी) शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनूसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) पुलिस मुख्यालय, रायपुर के नाम से जमा कर सकता है।
10. छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए, तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बनें। यदि फर्म का निविदा प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ राज्य में जीएसटी पंजीयन नहीं हुआ हो तो ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता फर्म को एक घोषणा पत्र देना होगा कि न्यूनतम दर प्राप्त होने पर क्रयादेश जारी के पूर्व जीएसटी पंजीयन करा लिया जावेगा। फर्म को छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी पंजीयन के बाद ही क्रयादेश जारी किया जावेगा।
11. निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जायें।
12. निविदाकर्ता को कर समशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, का प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा किया जावे। निविदा में प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
14. बोलीदाता को किसी भी सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठन द्वारा सेवाओं / उत्पाद की गुणवत्ता के लिए डिबर्ड / काला सूचीबद्ध नहीं किया गया है और इस खण्ड में उल्लेखित किसी भी संगठन द्वारा सेवा / उत्पादों की गुणवत्ता के खिलाफ कोई बड़ी शिकायत नहीं है, का घोषणा पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत किया जायें।
15. निविदा निर्धारित अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होने पर नहीं खोली जायेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लीटाने की तिथि व समय अंकित किया जायेगा।
16. निविदाकर्ता फर्म का व्यापारिक संस्थान कहाँ पर स्थित है, जहां से वह सामग्री प्रदाय करेगा निविदा में स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा।
17.निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं विवाद की स्थिति में पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।
18. इसके विरूद्ध कोई भी अपील स्वीकार्य नहीं होगी। जमा सुरक्षा निधि पर कोई व्याज देय नहीं होगा सफल निविदाकार द्वारा जमा सुरक्षा निधि इकरारनामा के अनुरूप सफल कार्य सम्पादन उपरान्त निविदाकार को वापस लौटा दी जायेगी।
19. सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदाकर्ता को पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को रू. 100/- मात्र के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रदाय आदेश जारी होने से पूर्व देना होगा। कय आदेश की शर्तों का पालन न होने की दशा में सुरक्षा निधि की जमा राशि राजसात करने की कार्यवाही किया जाकर फर्म को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा सकता है।
20. सामग्री का प्रदाय एफ०ओ०आर० साधारणतः राज्य रिजर्व दूरसंचार स्टोर, पुलिस मुख्यालय, नवा र अन्य निर्धारित स्थान पर करना होगा। इसके लिये अलग से किराया भाड़ा आदि का भुगतान नहीं
21. आदेशित सम्पूर्ण सामग्री का साधारणतया प्रदाय आदेश जारी होने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर निर्धारित स्थान पर स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा निर्धारित अवधि के पश्चात् सामग्री प्रदाय करने पर फर्म को छ0ग0 भण्डार कय निमय 4.13 के अनुसार आर्थिक दंड देना होगा, जो 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी जिसकी समयावधि की गणना डब्ल्यु.पी.सी. विग संचार भवन, नई दिल्ली से Dls ( Decision Letter) की स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से की जावेगी।
22. प्रदत्त सामग्री एफ.ओ. आर स्थित भण्डार में प्राप्त हो जाने पर डिलिवरी अवधि की गणना हेतु सामग्री प्राप्त माना जावेगा, परन्तु फर्म के देयक पर स्टॉक इन्द्री तकनीकी समिति द्वारा सामग्री प्राप्ति का ओ०के० रिर्पोट मिलने के पश्चात् किया जायेगा ।
23.आवश्यकतानुसार सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन) कराया जावेगा। परीक्षण रिपोर्ट उपयुक्त होने पर ही सामग्री स्वीकार्य होगी। यदि सामग्री अनुमोदित नमूने के अनुरूप नहीं पाई जाती है। तो प्रदाय सामग्री अस्वीकृत कर दी जायेगी, जिसे संबंधित फर्म अपने व्यय पर वापस ले जावेगा। विभाग द्वारा पुनः समयावधि दी जावेगी जिसके अन्तर्गत उपयुक्त गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
24.उचित गुणवत्ता की वस्तु के चयन हेतु प्रत्येक फर्म को सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामग्री का एक ही नमूना स्वीकार्य होगा। इस प्रस्तुत नमूने का एक दर मान्य किया जायेगा। एक फर्म से दो नमूने एवं दर प्राप्त होने की स्थिति में निविदा अमान्य कर दिया जावेगा।
25.पुलिस विभाग के पैटर्न / मापदण्ड / स्पेशिफिकेशन के अनुरूप विभाग की तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी निविदा खोले जाने के उपरान्त निविदाओं की तकनीकी बिड एवं नमूनों का मूल्यांकन (तकनीकी परीक्षण ) किया जायेगा।
26.जिसमें फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा में जिन फर्मों के तकनीकी दस्तावेज परीक्षण में योग्य पाये जायेगें, उन्ही फर्मों के नमूनों का तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया जावेगा। तकनीकी परीक्षण में फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूने वांछित स्पेशिफिकेशन के अनुसार योग्य पाये जाने पर उन्ही फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जायेंगी। जिन फर्मों के नमूनें परीक्षण में अयोग्य पाये जायेंगे, उन फर्मों की वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
27. विभागीय निरीक्षण पश्चात् सामग्री स्वीकार्य होने पर मुद्रित चुक में देयक 3 प्रतियों में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) पुलिस मुख्यालय, रायपुर को फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित तैयार कर एफ०ओ०आर० भण्डार पंजी में प्रविष्टि प्रमाण के साथ पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
27. निविदा में उल्लेखित डिजीटल व्हीएचएफ 25 वाट सेट एवं डिजीटल व्हीएचएफ 5 वाट सेट हेतु 03 वर्ष एवं सह सामग्री का 01 वर्ष समयावधि के लिए वारंटी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा में निविदाकर्ता द्वारा वारंटी अवधि में सामग्री के रिपेयर हेतु सर्विस सेन्टर कहाँ है, की जानकारी दी जाना आवश्यक है। पिछले 03 वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का चाटर्ड एकाउण्टेंड द्वारा प्रमाणित आयकर 31.
28. रिटर्न की प्रतियां जमा करना अनिवार्य है जिसमें पिछले 03 वर्षों में से किसी भी 01 वर्ष का डिजीटल व्हीएचएफ 25 बाट सेट हेतु राशि रू. 50 लाख एवं डिजीटल व्हीएचएफ 5 वाट सेट हेतु राशि रू. 1 करोड़n18 लाख वार्षिक टर्नओवर होना आवश्यक है।
निविदाकर्ता फर्म विभाग को आपूर्ति किए गये उपकरणों को स्थापित / प्रदाय करेगा और रखरखाव में सहायता प्रदान करेगा उपकरणों की निविदा में डिजीटल व्हीएचएफ 25 वाट सेट एवं डिजीटल व्हीएचएफ 5 वाट सेट हेतु की वारंटी अवधि 03 वर्ष ऑनसाईट वारंटी है वारंटी अवधि में उपकरण के कोई पार्टस खराब होते है तो बिना कोई शुल्क के फर्म द्वारा लगाया जाकर उपकरण को दुरूस्त करना होगा।
29. मूल निर्माता अथवा मूल निर्माता द्वारा अधिकृत, मूल निर्माता द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु मात्र एक फर्म को ही अधिकृत किया जा सकेगा। मूल निर्माता द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई निविदा क्रमांक / दिनांक में भाग लेने हेतु ( फर्म का नाम) अधिकृत किया गया है। मूल निर्माता द्वारा प्रदाय की गई मूल प्रति संलग्न निविदा प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य है।
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