CG PSC Exam 2023 : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2023 (रविवार)
CG PSC Exam 2023 : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2023 (रविवार)
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०) 75 आज़ादी अमृत महोत्सव
दूरभाष (का.) 0771-2439564, फैक्स: 0771-2331525, 2446556 वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in क्रमांक 4477/75/ परीक्षा / 2022 रायपुर, दिनांक 24 JAN 2023
“राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा – 2022 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना”
आयोग के विज्ञापन क्र. 28 / 2022 / परीक्षा दिनांक 26.11.2022 के तहत् राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी 2023 (रविवार) को दो सत्रों में 28 जिला क्रमशः रायपुर दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर, बैकुण्ठपुर (कोरिया), धमतरी, दन्तेवाड़ा, जांजगीर-चांपा जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), कांकेर, कोरबा, महासमुंद रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद एवं गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है।
02/ वर्तमान में जारी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने / अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी विस्तृत निर्देश उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 28/2022 / परीक्षा / दिनांक 26.11.2022 में जारी किये गये हैं। अतः ऐसे सभी दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा सहलेखक की व्यवस्था करने का विकल्प का चयन किया गया है वे अभ्यर्थी सहलेखक के साथ सहलेखक रखे जाने की अनुमति लेने के संबंध में अथवा जिन्होंने जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने का विकल्प लिया है, वे सभी विज्ञापन में उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्रों के साथ परीक्षा तिथि के 7 दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्यतः संपर्क करें।
3/ अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2022 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/ अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है / अनुचित / अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे ।