CG PSC Nayab Tahsildar Vacancy 2023 : नायब तहसीलदार के 70 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
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छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं / परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं / पदों में से निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2023 को आयोजित की जाने वाली “प्रारंभिक परीक्षा” के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 के परिशिष्ट- एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परिशिष्ट-चार में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं।
यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
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भर्ती की विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़
भर्ती की शैक्षणिक योग्यता
भर्ती की पद का नाम
पद का नाम | पद संख्या |
1. नायब तहसीलदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 70 पद |
कुल रिक्त पदों की संख्या
कुल रिक्त पदों की संख्या 189 पदों पर सरकारी नौकरी भर्ती।
भर्ती की शैक्षणिक योग्यता
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से स्नातक और डिग्री की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए ।
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
(i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे। किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी।
(ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
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भर्ती की आयु सीमा
आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :-
अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा- 2022 के लिये न्यूनतम एवं जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में अधिकतम आयु ( छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2022 के संदर्भ (Refer- ence) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है। सीमा एवं आयु सीमा में
छूटे :- आयु
(8.1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटे और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा:-
(A) आयु सीमा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
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(B) आयु सीमा में छूटे :-
(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुझा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:- शब्द “छटनी किया गया शासकीय सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में किया नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो। मी
(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। लाइन
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत ( दम्पति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 06 वर्ष तक ( शिथिलनीय होगी।
(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा चन्द्र भदेव सम्मान प्राप्त खिलाडियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा मे 05 वर्ष की छूट दी जायेगी। (C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये
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शारीरिक मापदंड :-
(1) फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना ( ऊँचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 156 सेंटीमीटर या उससे अधिक महिला अभ्यर्थियों के लिये)।
(ii) सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर चाहिए. इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए।
(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि सींच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना
(v) दीप चाहिए। यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शारीरिक मापदर पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
(8.2) उप पुलिस अक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित
आयु सीमा निम्नानुसार है:-
(A) आयु सीमा-छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/ 2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06 2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी-
(i) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एक 3-2/2015/13 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 की छूट होगी। उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों
(ii) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृ पुलिस विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संधित व्यवस्था निर्धारित / है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी मती के लिये लागू रहेगी।
(iii) छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला जन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है. ये छूट लागू रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम
(iv) आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शासन के शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम के कर्मचारियों की अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधनाने वाले कर्मचारी कार्यभारित कर्मचारी परियोजना समिति के अन्तर्गतका कर्मचारी को भी परन्तु यह किसके आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला / विधवा / परिवर्ग आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
(B) आयु सीमा में छूटें :-
(i) राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 ( यथा संशोधित) के नियम-5 (ग) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (सत्रह) तक की छूटे अभ्यर्थी को दी जायेगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देव सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(ii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./ 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iii) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम-9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है। शारीरिक मापदण्ड-
ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (धार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(ii) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार / अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।
(20) अनर्हता- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ती)
नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी
(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए। परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी
1) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
2) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
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आवेदन करने की तिथि
आवेदन करने की तिथि 01/12/2022 से 20/12 /2022 तक
परीक्षा की तिथि : 12/02/2023 ( संभावित तिथि )