CG Transport जिला परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस हेतु जारी हुई आदेश

CG Transport जिला परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस हेतु जारी हुई आदेश

जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 12 परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 20 मई तक आवेदन किए जा सकते है। इच्छुक आवेदक विहित आवेदन शुल्क दो सौ रूपये सहित आवेदन पत्र जिला परिवहन कार्यालय सूरजपुर में प्रस्तुत कर सकते है। परिवहन सुविधा केंद्र भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) 31 मार्च 2021 के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केंद्र को अधिकृत किया गया है।

परिवहन सुविधा केन्द्र के संचालन के लिए प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति, संगठन, संघ, पंजीकृत स्व-सहायता समूह, सहकारी समिति या कोई भी विधिक इकाई पात्र होंगे। इच्छुक आवेदक के पास कम से कम 100 वर्ग फुट स्वयं का भवन अथवा किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।

लर्निंग लाइसेंस के लिए पृथक से विभाजित कक्ष होना आवश्यक है तथा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट को देते समय आवेदक के अलावा किसी अन्य की उपस्थिति नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाना होगा। सुविधा केन्द्र संचालन के लिए आवश्यकतानुसार जीएसटी प्रमाण पत्र अथवा नगरीय निकाय द्वारा गुमास्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    तकनीकी संसाधन भी स्वयं करनी होगी जिसके लिए कार्यस्थल में पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर, कैमरा, बायोमैट्रिक डिवाइस, सिग्नेचर पैड, इंटरनेट कनेक्टिविटी व समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता स्वयं करनी होगी। प्रतीक्षालय एवं कार्यस्थल में सीसीटीवी कैमरा लगा हो।

नियुक्ति के लिए आवेदक को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तथकरण तथा न्यूनतम कम्प्यूटर शैक्षणिक अर्हता डीसीए या पीजीडीसीए अथवा समकक्ष योग्यता भी अनिवार्य है। इसके लिए 1 लाख रूपये की बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, दिव्यांग व थर्ड जेंडर के लिए 25 हजार रूपये की बैंक गारंटी देनी होगी।समाचार

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button