CG WCD Govt Vacancy महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक संचालक व जिला अधिकारी के पदों पर भर्ती
CG WCD Govt Vacancy महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक संचालक व जिला अधिकारी के पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग विभाग द्वारा पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं इस भर्ती की वेतनमान आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता और आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे उपलब्ध है जहां से आप अच्छे से अवलोकन करके इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11/02/2024 पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तथा अपरान्ह 3:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 13,14,15 एवं 16 जून 2024 प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 01/12/2023 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
इस भर्ती की विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
महिला एवं बाल विकास विभाग,
इस भर्ती की पद का नाम
सहायक संचालक / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
Name | Job Information |
---|---|
Department name | Chhattisgarh Public Service Commission State Service examination |
Post Name | Assistant Director / District Women and Child Development Officer, |
Total Post | 242+ |
Age Limit | 21 to 30 |
Qualification | Graduate | Degree |
Salary | 25600-56,500 |
Date of Advt. | 01/12/2023 |
Closing date | 30/12/2023 |
Date of Preliminary Exam | Preliminary Exam Date 11/02/2024 10:00 AM to 12:00 PM and 3:00 PM to 5:00 PM |
Probable Date of main Exam | 13,14,15 and 16 June 2024 |
Apply Mode | Online |
Download PDF | Link 1 | Link 2 | Link 3 |
Apply Link | Link 1 | Link 2 | Link 3 |
Vacancies | UR | SC | ST | OBC | Total |
---|---|---|---|---|---|
CGPSC | 94 | 35 | 83 | 30 | 242 |
शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक योग्यता
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
टीप:- (i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या हेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इस संदर्भ में वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि
अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।
ii) उपरोक्त आयु सीमा के प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के (अधिकारी / कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्थानिर्धारित / प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भर्ती के लिये लागू रहेगी।
■(iii) छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
■(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(v) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा-2023 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ (Refer- ence) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें
:- 8.1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगाः- (A) आयु सीमा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
(B) आयु सीमा में छूटें (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी। (ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। (iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
इस भर्ती की वेतनमान
इस भर्ती की वेतनमान प्रतिमाह 25,000 हजार से 80000 हजार के मध्य होगी
महत्वपूर्ण 1.
1.राज्य सेवा परीक्षा-2023 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. 4 .राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01/12/2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2023 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/12/2023 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 01/01/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 02/01/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 03/01/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रूपये पांच सौ शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुचार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। (देखे विज्ञापन कंडिका 19)
7. वर्ग (केटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में “नहीं” का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में मूल निवास में “हां” के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जावेगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
9. राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं/विषयों का उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।
महत्वपूर्ण टीप:-
(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
(ii) यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय / मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जन, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किन्तु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर कार्यरत है, उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य वर्षों के लिए नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। देखे विज्ञापन की कंडिका 8.2 (A)
(iv) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त
(v) अत्यंत महत्वपूर्ण :-
अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।
(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।
iii) शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ( निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
iv) जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
v) जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
पहचान चिन्ह :-
प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी कोई नाम, किसी शहर, कस्बे, ग्राम, स्थान का नाम या पता, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन… इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर जाँचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अनई घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। टीप-यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं पर भी नाम लिखने की आवश्यकता हो तो अ,ब, स (A,B,C) लिखे तथा यदि कहीं शहर, कस्बे, ग्राम या स्थान का नाम लिखने की आवश्यकता हो तो क, ख, ग (X,Y,Z लिखे, जो पहचान चिन्ह के श्रेणी में नहीं आएंगे।
12) यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा ‘रोजगार और नियोजन” अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब-साईट में यथा समय दी जावेगी।
अत्यन्त महत्वपूर्ण :-
(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन / छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।
(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।
(iii) स्वयं के अथवा जिला / संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला / संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला / संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-पांच,
छः, सात व आठ के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र 2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला / संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे। नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट पांच से आठ तक उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला / संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला / संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।
v) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम
भर्ती के नियम एवं शर्तें
शासकीय विभाग द्वारा जारी इस भर्ती की नियम एवं शर्तें
इस भर्ती के पदों के लिए प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा नियम के आधार पर अधिक या कम नहीं होनी चाहिए।
इस भर्ती के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं, स्नातक और डिग्री की ओरिजिनल प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
आवेदन करने की तिथि
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की आरंभ तिथि 10.11.2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09.12.2023
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 09.12.2023
इस विभाग में आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है।
इस विभाग में आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर तक आप आवेदन कर सकते है।
इस विभाग द्वारा जारी इस भर्ती के लिए के लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी किए जाएंगे।
इस विभाग द्वारा जारी इस भर्ती के लिए ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा की तिथि मंत्रालय जॉब में जल्द जारी किए जाएंगे।
चयन की विधि
ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार
(19) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
(1) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटिं सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार / अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।
प्रारंभिक परीक्षा
(वस्तुनिष्ठ प्रकार) प्रारंभिक परीक्षा में 2:00 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के बहुविकल्पीय (Multipile Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प (Four Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे। प्रथम प्रश्न-पत्र-सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे।
• द्वितीय प्रश्न-पत्र-योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे) । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे। न्यूनतम अर्हता अंक – प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
द्वितीय प्रश्न पत्र-योग्यता परीक्षा, अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जायेगा। प्रथम प्रश्न पत्र-सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
2. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार
भर्ती में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के एक पासपोर्ट साइज फोटो और अभ्यर्थी की हस्ताक्षर
- अभ्यर्थी की 10वीं की अनुसूची और 12वीं की अनुसूची।
- आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की स्नातक और डिग्री की ओरिजिनल प्रमाण पत्र।
- आवेदक की मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- आवेदक की आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई भी अन्य पहचान पत्र।