Chhattisgarh Judiciary 2023 – Recruitment, Notification, Exam Date, Apply Online, Eligibility, Admit card
CGPSC Exam Preparation :- How to prepare for CGPSC 2022-23 | Preparation Tips Employment Niyojan
Chhattisgarh Public Service Commission , Raipur has organized the competitive exam each year for Chhattisgarh State Service Exam on Various posts (Class-II & Class-III Executive Posts) for Government of Chhattisgarh . (Recruitment on various posts (class II and class III executive) of Chhattisgarh government). Eligible Candidates may apply for this post through the Official Link (Eligible candidates can apply) How to prepare for CGPSC 2022-23 | Preparation Tip
CGPSC State Service Exam will be held in two stages Prelims and Mains Exam followed by Interview Candidates who have qualified for Preliminary Exam are eligible for applying to the main exam and next to the Interview. Candidates are advised to read the instructions carefully before filling the application form.
Chhattisgarh Judiciary 2023 – Recruitment, Notification, Exam Date, Apply Online, Eligibility, Admit card
Under the restructuring of Madhya Pradesh, the State of Chhattisgarh came into existence on 1st November 2000. Chhattisgarh Public Service Commission was formed under Act 315 of the Constitution of India on 23rd May 2001.
The Chhattisgarh Judicial Service Examination is conducted by the Chhattisgarh High Court for recruitment to the Civil Judge cadre every year. Every year lots of students apply for the post of civil judge.
Candidates getting ready for the exam can scrutinize the CGPSC exam pattern for all the stages – Prelims and Mains.
CGPSC exam pattern 2023 includes different sections, topics, and subjects from which questions will be asked in the exam, marking scheme, and duration. Aspirants will find all sorts of information about the Chhattisgarh judiciary in this post.
Candidates will get an overall idea about the question paper and topics that are asked in the examination with the help of the CGPSC exam pattern 2023. Candidates must go through the points of the paper pattern before starting their preparation for the exam.
Post Name & Details for which the exam will conducted (पद का नाम एवं विवरण जिसके लिए परीक्षा ली जाती है) :
Post Name (पद का नाम) | Service Class (सेवा श्रेणी) |
Deputy Collector उप जिलाध्यक्ष | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Deputy Superintendent of Police उप पुलिस अधीक्षक | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Account Officer लेखा अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Finance Officer वित्त अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
District Registrar जिला पंजीयक | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Commercial Tax Officer वाणिज्यिक कर अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
District Excise Officer जिला आबकारी अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Jail Superintendent जेल अधीक्षक | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Assistant Registrar सहायक पंजीयक | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Labour Officer श्रम अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Women & Child Development Officer महिला एवं बाल विकास अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Assistant Director सहायक संचालक | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Assistant Project Officer सहायक परियोजना अधिकारी | Class – II द्वितीय श्रेणी |
Assistant Account Officer सहायक / अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी | Class – III तृतीय श्रेणी |
Child Development Project Officer बाल विकास परियोजना अधिकारी | Class – III तृतीय श्रेणी |
Nayab Tehsildar नायब तहसीलदार | Class – III तृतीय श्रेणी |
Assistant Superintendent सहायक अधीक्षक | Class – III तृतीय श्रेणी |
Sub Registrar (Tax) उप पंजीयक (कर) | Class – III तृतीय श्रेणी |
Excise Sub-Inspector आबकारी उप निरीक्षक | Class – III तृतीय श्रेणी |
Commercial Tax Inspector वाणिज्यिक कर निरीक्षक | Class – III तृतीय श्रेणी |
Co-Operative Development Officer सहकारिता विकास अधिकारी | Class – III तृतीय श्रेणी |
Assistant Jail Superintendent सहायक जेल अधीक्षक | Class – III तृतीय श्रेणी |
Department (विभाग) : All departments of Government of Chhattisgarh (छत्तीसगढ शासन के सभी विभाग)
Services (सेवा क्षेत्र) : Administrative (प्रशासनिक), Police (पुलिस), Departmental/Official (विभागीय/कार्यालयीन)
Education Qualification / Eligibility (योग्यता) : Graduation Degree in any subject from a recognised University. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि)
Salary / Pay Scale (वेतनमान) : Rs. 15600-39100/- OR Rs.9300-34800/- OR Rs.5200-20200/-
Recruitment Process (चयन प्रक्रिया) :–
Through Preliminary Examination followed by Mains Exam & Interview. (Selection on merit basis) (प्रारम्भिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रावीण्यता के आधार पर) CGPSC Exam ki Taiyari Kaise Kare |
The combined competitive examination comprises following successive stages (यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में संपन्न होती है) : 1. The State Services Preliminary Examination for selection of candidates for Main Examination (मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पडता है) |
2. State Services Main Examination (Written Examination and Interview) for final selection of candidates for the various categories of services and post (तत्पश्चात अंतिम चयन हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित होते हैं) |
Syllabus & Pattern for CGPSC Pre + Mains Exam : Click Here
Physical Standards :–
Exam Pattern :–
Preliminary Examination :–
In the Preliminary Examinations there will be 2 compulsory papers of 02 hours duration each. Both the question papers will hove objective type multiple choice questions. There will be five options of answers for each question out of which one is to be Correct. There will be negative marking for wrong answer. CGPSC Exam ki Taiyari Kaise Kare
- First Question Paper –(General Studies) (Question 100, Marks 200, Duration 2:00 Hours). 02 masks will be awarded for right answer and 01 mark will be deducted for each wrong answer.
- Second Question Paper – (Aptitude Test)(Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours) 02 marks will be awarded for each right answer and 2/3 mark will be deducted for each wrong answer. (द्वितीय प्रश्न पत्र- योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी)
Minimum Qualifying Marks – In each question paper essential qualifying marks for unreserved category will be 33% and 23 % for reserved categories and handicapped candidates. Candidates will be shortlisted for main exam on the basis of merit on First Paper- General Studies only.CGPSC Exam ki Taiyari Kaise Kare
Main Examination and Interview :
Name of Question Paper | Marks |
Paper I – Language | 200 |
Paper II – Essay | 200 |
Paper III – History, Constitution and Public Administration | 200 |
Paper IV – Science, Technology and Environment | 200 |
Paper V – Economics and Geography | 200 |
Paper VI – Mathematics and Logical Ability | 200 |
Paper VII – Philosophy and Sociology | 200 |
Total Marks | 1400 |
Interview / Personality Test | 150 |
Grand Total Marks | 1550 |
CGPSC Exam ki Taiyari Kaise Kare
Important Date & Schedule (महत्वपूर्ण दिवस एवं कार्यक्रम) :–
Starting date of Application (आवेदन करने की प्रारम्भिक तारीख) | December First Week /every year |
Last date of Application (आवेदन करने की अंतिम तिथि) | January First Week / every year |
Date of Examination (परीक्षा का दिनांक) | February (Tentatively) |
Reservation (आरक्षण) :-
As per Government’s law and conditions (शासन के नियमानुसार एवं मापदंडो के अनुरूप)
Please refer advertisement for more details (अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन देंखें)
Age Limitations (आयु सीमा):–
Minimum 18 years & Maximum 35 years (उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष)
Please refer advertisement for more details (अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन देंखें)
Official Website : Link
Application Fee (परीक्षा शुल्क) :–
Candidates have to pay the application fee of Rs. 300/- for SC/ ST/ OBC category of Chhattisgarh and Rs. 400/- all other candidates through Credit/ Debit card/ Internet Banking OR Challan
Request (निवेदन) :–
We are request you that please share/tell about our website www.rojgarniyojan.com to more people and help them to get Job (आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस वेबसाइट www.rojgarniyojan.com के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं/साझा करें एवं रोजगार पाने में उनकी मदद करें)
विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का मैनुअल या डाक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा भले ही वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई है। अंतत: स्वीकार कर लिया गया है। परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को चिह्नित करने के बाद ही आयोग पात्रता की जांच करता है। |
उपरोक्त परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी भी बैंक का ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12/12/2022 दोपहर 12:00 बजे से 31/12/2022] रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किया जा सकेगा। |
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन की अंतिम तिथि 01/01/2023 के बाद दोपहर 12:00 बजे से 02/01/2023 को रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा उक्त त्रुटि सुधार काम सिर्फ एक बार ऑनलाइन किया जा सकता है। |
ऑनलाइन आवेदन में भुगतान त्रुटि सुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि दिनांक 03/01/2023 को दोपहर 12:00 बजे से 04/01/2023] रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकता है। उक्त भुगतान त्रुटि सुधार के लिए 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त भुगतान त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ही ऑनलाइन किया जा सकेगा। |
श्रेणी सुधार की स्थिति में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर दिया जाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी बना दिया जाता है तथा मूल निवास में नहीं होने का विकल्प दिया जाता है तो उसे भुगतान करना होगा। शुल्क की अन्तर राशि, किन्तु विकल्प में छत्तीसगढ़ का मूल निवास न दर्शाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे जाने की स्थिति में आरक्षित वर्ग में परिवर्तित किये जाने की दशा में अन्तर की शुल्क राशि वापस नहीं की जायेगी। |
भुगतान त्रुटि सुधार के बाद प्राप्त अभ्यावेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। (1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत सिविल जज (प्रवेश स्तर) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं. भारत। |
विवरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है- |
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परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 48 है। जिसमें 01 (ओए वन आर्म/ओएल-वन लेग/बीएल-दोनों लेग/ओएएल-वन आर्म और वन लेग) रिक्तियां 40 प्रतिशत या अधिक बेंचमार्क वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। विकलांग। |
संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर रिक्तियां अंतिम संख्या परिवर्तन के अधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार आयोग द्वारा अंकन/चयन की प्रक्रिया की जाएगी। |
महत्वपूर्ण लेख :- |
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पदों की संख्या परिवर्तनशील है। |
यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियमों/मांग के अनुसार है। प्रकाशित किया जा रहा है। |
छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी विकलांग व्यक्ति ही मान्य होंगे। |
परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परिशिष्ट ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ऑनलाइन निर्देश और आवेदन करने के संबंध में अन्य जानकारी परिशिष्ट ‘डी’ में उल्लिखित हैं। |
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नियमों का पालन करते हुए स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में बैठने के योग्य हैं या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है या परिणाम घोषित होने के बाद भी या उसके द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। |
(2) सेवा की शर्तें:- |
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(i) सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ निचली न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2006 यथासंशोधित द्वारा शासित होंगी। |
(ii) सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) छत्तीसगढ़ के पद पर नियुक्ति अवर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2006 के नियम 11 के अधीन होगी। |
(iii) किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। |
(iv) चयनित उम्मीदवारों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
(v) अपने खर्चे पर |
(3) पद का विवरण और शैक्षणिक योग्यता:- |
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(i) पदनाम: सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) |
(ii) श्रेणी: राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी |
(III) वेतनमान: (स्तर – J-1) |
(iv) आवश्यक शैक्षिक योग्यता:- 77840-136520 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री |
(4) परिवीक्षा अवधि:- चयनित उम्मीदवारों को 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। |
महत्वपूर्ण लेख:- |
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(i) उम्मीदवार के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक अन्य योग्यता रखना आवश्यक है। |
(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाणपत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। |
(5) निर्धारित आयु सीमा:-
उम्मीदवार की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं, अधिक आयु
सीमा में छूट निम्नानुसार पात्र होगी:- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है, |
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(i) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) एवं राज्य का मूल निवासी होने पर उसे अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी। |
(ii) महिला (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। |
(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों को उच्चतर आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट होगी। |
(iv) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार समस्त छूटों सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |
(6) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में दर्शायी गयी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने की शर्त से पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में शामिल होने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का यह कतई मतलब नहीं होगा कि उम्मीदवार को योग्य माना गया है और यदि उम्मीदवार चयन के किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन बिना कोई सूचना दिए रद्द कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। समाप्त किया जाए। दी जाएगी। |
(7) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना- साक्षात्कार के पूर्व स्वयं या किसी राजपत्रित अधिकारी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच की जायेगी। आम तौर पर उम्र के प्रमाण के लिए हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यता प्रमाण। |
(ई) पत्र। अन्य प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। |
(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी सेमेस्टर/वर्षों की अंकतालिकाएं। |
(iii) संबंधित पद के लिए आवश्यक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री, पंजीकरण, अनुभव आदि जैसे पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित या प्रमाणित प्रतियाँ या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन किया है |
(iv) अधिकृत चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी “विकलांगता” के अस्थि विकलांग प्रमाण पत्र के तहत आने वाले उम्मीदवार। |
(v) जाति प्रमाण पत्र :- |
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(ए) यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित है और जो इस विज्ञापन के तहत छूट (आयु / शुल्क) के लिए पात्र है / यदि लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा है आरक्षण की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। |
(बी) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से संबंधित विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम के साथ अपने नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और यदि जाति प्रमाण पत्र तदनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर ही देय है। नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है, अत: अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जो आवेदन की तारीख से पिछले 3 वर्षों के भीतर जारी किया गया है। जारी किए गए हैं |
(डी) यदि निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी गई है |
(ई) निम्नलिखित दस्तावेज / प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें: – (i) विज्ञापन के खंड 500 और 5011 के तहत ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए योग्यता के लिए सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी से प्रमाण पत्र)। |
(8) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :- |
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(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड/उपक्रम में कार्यरत है या भारत सरकार या उनके किसी उपक्रम या राष्ट्रीयकृत/गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थानों की सेवा में कार्यरत है और किसी विश्वविद्यालय में कार्यरत है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले या उसके तुरंत बाद, उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त करना चाहिए और दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना चाहिए। |
(ii) यदि ऐसे उम्मीदवार को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उसे साक्षात्कार से पहले नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति दी जाएगी और उक्त आवेदन पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा। पावती (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) जमा करनी होगी। |
(iii) यदि अभ्यर्थी उपर्युक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उसका साक्षात्कार लिया जायेगा, परन्तु साक्षात्कार के बाद चयन होने की स्थिति में उसकी नियुक्ति नहीं होने के कारण निरस्त कर दी जायेगी। संबंधित संस्था आदि द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आयोग/शासन का संबंधित विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। |
आपराधिक अभियोजन:-
(ए) एक उम्मीदवार आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा जो आयोग द्वारा दोषी पाया जाता है- |
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(i) परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी प्राप्त करना या समर्थन करने का प्रयास करना, या |
(ii) प्रतिरूपण, या |
(iii) किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण किया है, या |
(iv) जाली दस्तावेज़ या दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं जिन्हें हाँ में बदल दिया गया है, या |
(v) चयन के किसी भी स्तर पर गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, या |
(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया है, या |
(vii) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना, या |
(viii) परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान करना या धमकी दी है या शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, या |
(ix) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों को दिया गया कोई भी निर्देश या अन्य निर्देश, जिसमें केंद्र प्रमुख/सहायक केंद्र प्रमुख/निरीक्षक/परीक्षा के संचालन में लगे अधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार मौखिक रूप से दिए गए निर्देश शामिल हैं केंद्र प्रमुख द्वारा। |
(x) परीक्षा हॉल या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करना, या |
(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार उपकरण प्रतिबंध का उल्लंघन किया है? |
उपरोक्त तरीके से दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने के अतिरिक्त उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है- |
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(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है और/या |
(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए – (ए) आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किए गए चयन से वंचित किया जाएगा। (बी) राज्य सरकार द्वारा या/के तहत रोजगार से वंचित किया जाना (सी) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है, तो वह पूर्वोक्त उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। बशर्ते कि उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित रूप में ऐसा प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया हो, जैसा कि वह इस संबंध में करना चाहता है, और (ii) द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व अनुमत अवधि के भीतर उम्मीदवार पर विचार नहीं किया गया है। |
निरर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियमावली, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्न निरर्हता होगी:-
(i) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, किसी भी सेवा या पद के लिए, लेकिन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। बशर्ते कि सरकार संतुष्ट होने पर कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है। |
(ii) किसी भी उम्मीदवार को किसी भी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और कर्तव्यों के प्रदर्शन में बाधा डालने की संभावना वाले किसी भी दोष से मुक्त नहीं पाया जाता है। सेवा या पद का; मानसिक या शारीरिक दोषों से मुक्त नहीं पाया जाना चाहिए। |
(iii) बशर्ते कि आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को उसकी चिकित्सा परीक्षा से पहले अस्थायी आधार पर किसी सेवा या पद पर भर्ती किया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि किसी भी उम्मीदवार को किसी भी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले। निर्धारित किया जा सकता है। |
(iv) अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और सेवा या पद के कर्तव्यों के प्रदर्शन में बाधा डालने की संभावना वाले मन या शरीर के किसी भी दोष से मुक्त होना चाहिए। |
(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। |
पहचान चिन्ह:- |
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परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर-पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर ही लिखें। उत्तर पत्रक के किसी अन्य भाग पर अपना अनुक्रमांक, अपना नाम या ऐसा कोई अन्य चिह्न न लिखें। ताकि परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कुछ समझ बन सके। उत्तर पत्रक के साथ कोई अन्य सामग्री संलग्न करने की भी मनाही है। |
उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी भी पंक्ति या उत्तर के किसी भाग को हाइलाइट नहीं करेगा। संबंधित विषय के अलावा कोई चित्र, चिह्न, धार्मिक चित्र बनाना या उत्तर पुस्तिका में कोई शब्द लिखना पहचान चिन्ह माना जाएगा। पहचान चिह्न वाले मामलों में, आवेदक को सूचित करना अनिवार्य नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। |
चयन प्रक्रिया :- |
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विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम है और केवल इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। |
(i) उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। योग्यता के आधार पर और श्रेणीवार किया जाएगा। |
(ii) उम्मीदवारों का चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। |
(iii) परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम परिशिष्ट ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ में दिया गया है। |
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन शुल्क:- छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निवासी आवेदकों के लिए 400/- रुपये। |
(i) (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देय होगा। जो आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा। सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क रु। 40+जी0एस0टी0 शुल्क देय होगा परन्तु भुगतान त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार शुल्क एवं भुगतान गेटवे शुल्क निर्धारित दर के अनुसार देय होगा। |
ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार की समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, अधिवास एवं नि:शक्तता सम्बन्धी त्रुटियों में सुधार हेतु दर्शायी गयी समयावधि हेतु शुल्क देकर एक अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन में, इसे एक विशेष मामला मानते हुए। |
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार के लिए, संबंधित उम्मीदवार से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रु. 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ निवासी कालम में हाँ के स्थान पर नहीं की त्रुटि को सुधार लेता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में संख्या के स्थान पर त्रुटि को सुधार लिया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं की जायेगी। |
(ii) भुगतान त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित दर से पोर्टल शुल्क एवं भुगतान गेटवे शुल्क देय होगा। |
(iii) भुगतान त्रुटि सुधार के बाद, किसी भी उम्मीदवार को त्रुटि सुधार के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। |
(iv) भुगतान त्रुटि सुधार के बाद, संबंधित उम्मीदवार के डेटा को अंतिम माना जाएगा और उक्त डेटा को साक्षात्कार/अंतिम चयन से पहले दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया जाएगा। |
(v) पेड एरर करेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। |
परीक्षा के संबंध में:- |
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(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। |
(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर के विकल्प में किसी प्रकार की टंकण त्रुटि या प्रश्न/उत्तर के विकल्प में कोई त्रुटि या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करनी हो। अतः उसे आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी होगी तथा इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को प्रस्तुत करना होगा. आयोग को पंजीकृत / डाक / व्यक्तिगत रूप से। |
यात्रा व्यय का भुगतान :- |
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(i) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, जो किसी भी सेवा में नहीं है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) का उम्मीदवार है, को सामान्य दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रचलित नियमों के तहत परीक्षा। |
वापसी यात्रा से पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र प्रमुख द्वारा वास्तविक टिकट किराया राशि का नकद भुगतान किया जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को केन्द्र प्रमुख के समक्ष वांछित घोषणा पत्र भरकर यात्रा भत्ता की पात्रता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अत: उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की प्रति तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए। |
इसके बाद ही उन्हें टिकट का किराया दिया जाएगा। |
(ii) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार खण्ड 16(i) में वर्णित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा सामान्य श्रेणी के वास्तविक टिकट किराये की राशि का भुगतान किया जायेगा। |
(17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित अंकों की सूची तभी जारी की जायेगी जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी की जायेगी. |
(18) आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में पूर्ण सूचना/संशोधन आदि का प्रकाशन। अभ्यर्थियों से यह आशा की जाती है कि आयोग की वेबसाइट/पोर्टल की सामग्री का अवलोकन करते रहें। आयोग व्यक्तिगत रूप से ऊपर के रूप में प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचना के लिए अलग से नोटिस जारी नहीं करेगा। |
(19) अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर दावा आपत्ति का निराकरण कर संशोधित मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। |
(20) विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों/महत्वपूर्ण निर्देशों/सूचनाओं आदि की व्याख्या- इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों, महत्वपूर्ण निर्देशों/सूचनाओं आदि की व्याख्या करने का अधिकार आयोग के पास होगा तथा इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। स्वीकार नहीं किया जाएगा और आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा। |