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Chhattisgarh Mines Jobs छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग में भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार की बंपर भर्ती

Published On: January 20, 2026
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Chhattisgarh Mines Jobs छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग में भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार की बंपर भर्ती

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग रायपुर के पत्र ESTB-103/129/2025-MRD नवा

रायपुर अटल नगर दिनांक 17.09.2025 के परिपेक्ष्य में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के अधीन तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वाहन चालक (नै.देय) एवं चतुर्थ श्रेणी के भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, चौकीदार (नै.देय) के सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीद्वार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते है। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 06.02.2026 को 5.00 बजे तक होगी। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

Chhattisgarh Mines Jobs

पदों की शैक्षणिक अर्हता :-

(क) वाहन चालक (नै. देय)

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण,

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / स्थायी वाहन चालन का लाईसेंस।

पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर रूपये 19500 (लेबल-4) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(ख) भृत्य

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर रूपये 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(ग) सिपाही

  1. हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
  2. पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई 165 सेंन्टी मीटर से कम नहीं/महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 152 सेंटी मीटर से कम नहीं।
  3. पुरूष अभ्यर्थियों हेतु सीने का (सामान्य स्थिति में) न्यूनतम माप 81 सेंन्टी मीटर एवं (फुलाने पर) न्यूनतम 85 सेंन्टी मीटर

पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर रूपये 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन

द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(घ) प्रयोगशाला परिचारक

हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

(ङ) चौकीदार

कित्ती मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तरः- 15600 (लेबल-१) तथा राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे ।

(च) चौकीदार (नै. देय)

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

पद का वेतन/वेतन मैट्रिक्स स्तर 15600 (लेबल-1) तथा राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर घोषित अन्य भत्ते देय होंगे।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9-6/2015/3-एक नया रायपुर दिनांक 05.12.2015 के कंडिका “1” के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में “साक्षात्कार” को समाप्त किया गया हैं।

मेरिट सूची का निर्धारण

1 वाहन चालक हेतु

1.1 वाहन चालक (नै. देय) के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार 50 अंक तथा वाहन परिचालन की कुशलता हेतु अधिकतम 50 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

1.2 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना उम्मीद्वार को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा ।

2 नृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, चौकीदार (नै. देय) हेतु

  1. नृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, चौकीदार (नै.देय) के मेरिट सूची का निर्धारण वांछित योग्यता के आधार पर मेरिट के आधार पर निर्धारण किया जाएगा ।

नियम एवं शर्तेः-

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012 रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012. रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्याधीन होंगे एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है ।

(2) निर्धारित आयु सीमाः-

(क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु (छ.ग. के निवासी हेतु) दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है. वे छूट लागू रहेगी परंतु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्च्तर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुत्तार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों, या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात्ः-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(तीन) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पटीकरण शब्द “छटनी किये गये शासकीय सेवक ” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस

राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों । (चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि में करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जिसकी भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारिख से अधिक अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्व हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक, (

4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किय गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो ।

( (च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में समान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में समान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के ट्रिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी। किंतु ऐसी छूट 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश लागू होंगे ।

(3) आवेदक को छत्तीसढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(4) कोई भी उम्मी‌द्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वार को जाति प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रति कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

(6) विभागीय स्तर पर नियुक्ति पूर्व उम्मीदवार की मूल दस्तावेजों का परिक्षण उपरांत ही अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र माना जावेगा एवं आयु से संबंधित अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(7) अन्य शासकीय अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन उन संस्थानों के नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा ।

(8) विज्ञापित पदों में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद पर आरक्षित है।

(9) विज्ञापित पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, नियम, सेवा शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय की वेबसाइट www.chhattisgarhmines.gov.in पर देखी जा सकती है।

(10) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का अंतिम निर्णय नियोक्ता को होगा ।

(11) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी समक्ष अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई कारण आवश्यक नहीं होगा ।

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