Chhattisgarh Transport department : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग व्दारा सुविधा केंद्र की खोलने हेतु आवेदन करे
Chhattisgarh Transport department 2023 : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग व्दारा सुविधा केंद्र की खोलने हेतु आवेदन करे
भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240 (अ) दिनांक 31.03.2021 के क्रम में छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका – 2022 जारी किया गया है । तद्नुसार लर्निंग लायसेंस बनाये जाने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र खोला जाना है । उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका 3 की उपकंडिका 1 के अंतर्गत परिवहन आयुक्त के आदेश क्रमांक 565 / योजना / टीसी / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13.04.2022 द्वारा जिला बेमेतरा हेतु अधिकतम 12 परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। पूर्व में जारी विज्ञापन पत्र क्र. 0674/प.सु.के. / जि. परि. अधि. / 2022 दिनांक 26.05.2022 द्वारा कुल 12 स्थानों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में केवल 06 स्थानों के ही पात्र आवेदक को परिवहन सुविधा केन्द संचालन की अनुमति पत्र क्र 1173 / प .सु.के./ जि.परि.अधि. / 2022 दिनांक 18.08.2022 द्वारा दी जा चुकी है।
शेष 06 परिवहन सेवा केन्द्र की सूची
- थानखम्हरिया नगर
- मारो नगर पंचायत क्षेत्र
- परपोड़ी नगर पंचायत क्षेत्र
- नांदघाट
- भिंभोरी
- दाढी
महत्वपूर्ण तिथियांः-
आवदेन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि | 28-12-2022 |
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 12-01-2023 |
आवेदन पत्रों की छंटनी पश्चात् पात्र आवेदकों की सूची जारी | 17-01-2023 |
भौतिक निरीक्षण पश्चात पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन की तिथि | 31-01-2023 |
आवेदन शुल्क :-
आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 200/- ऑनलाईन (कार्यालयीन ओ.टी.पी.) के माध्यम से जमा किया जावेगा ।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र ( आधार कार्ड / वोटर आई.डी. इत्यादि)
- शैक्षणिक दस्तावेज (माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र )
- डी. सी. ए. / पी. जी. डी. सी. ए. या अन्य समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र
- पहचान का प्रमाण (आई. डी. प्रुफ आधार कार्ड / पैनकार्ड / ड्रायविंग लायसेंस / वोटर आई.डी
- भवन जिस पर परिवहन सुविधा केन्द्र का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, से संबंधित दस्तावेज ( स्वामित्व का दस्तावेज / किराया अनुबंध )
- जी. एस. टी. प्रमाणपत्र अथवा नगरीय निकाय द्वारा जारी गुमाश्ता प्रमाण पत्र
- जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा / दिव्यांगजन / थर्डजेण्डर का प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो)
परिवहन सुविधा केन्द्र (LL Facilitation Centre) भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240 (अ) दिनांक 31/03/2021 के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोजगार मुखी स्वरूप देने हेतु परिवहन सुविधा केन्द्र का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा सकता है। परिवहन सुविधा केन्द्र में लर्निंग लायसेंस के अलावा अन्य परिवहन सेवा के आवेदन हेतु शुल्क का भी निर्धारण किया जाएगा। इससे शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही आम जनता को परिवहन से संबंधित सेवाऐं आसानी से घर के निकट उपलब्ध हो पाऐगी जिससे आम जनता को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस योजनांतर्गत लगभग 1000 परिवहन सुविधा केन्द्र पूरे राज्य में खोले जा सकते है जिससे लगभग 4000-5000 रोजगार का सृजन संभावित है ।
1. सुविधा केन्द्र की भूमिका – योजनांतर्गत सुविधा केन्द्र में सुविधा केन्द्र संचालक की भूमिकाएं – अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिये आवेदन और साथ ही दी जा रही सेवाओं के लिए ऐसे आवेदक से कोई विहित प्रभार प्राप्त करना
2.सुविधा केन्द्र संचालन के लिए प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हता- कोई व्यक्ति, संगठन ( Association), संघ ( union ), पंजीकृत स्व-सहायता समूह / सहकारी समिति (Co operative society) या कोई भी विधिक इकाई (Legal entity) पात्र होंगे । कम से कम 100 वर्गफुट का स्वयं का भवन अथवा किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। लर्निंग लायसेंस हेतु पृथक से विभाजित कक्ष होना आवश्यक है तथा लर्निंग लायसेंस आवेदक को देते समय किसी अन्य की उपस्थिति नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाना होगा । सुविधा केन्द्र संचालन हेतु आवश्यकतानुसार जीएसटी प्रमाण पत्र अथवा नगरीय निकाय द्वारा जारी गुमाश्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3.सुविधा केन्द्र हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया- संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार कर उस जिले में सुविधा केन्द्र की अधिकतम संख्या निर्धारित करते हुये प्रस्ताव कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत करेंगे। परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित संख्या उस जिले के सुविधा केन्द्रों की अधिकतम संख्या होगी ।
इस प्रकार अनुमोदित की गई सुविधा केन्द्र की अधिकतम संख्या के अध्याधीन रहते हुए जिले के परिवहन अधिकारी संबंधित जिले में सुविधा केन्द्र किसी एक जगह में न हो बल्कि सम्पूर्ण जिले में वितरित हो इस हेतु जिले की जनसंख्या तथा समानुपातिक दूरी एवं अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के परिवहन अधिकारी द्वारा पारित सूची अंतिम होगा, जिसके विरूद्ध सुनवाई जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जायेगी ।
इस योजना के अधीन सुविधा केन्द्रों को स्थापित करने के लिए जिले के संबंधित परिवहन अधिकारी द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय समाचार पत्रों में सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कराकर विहित आवेदन शुल्क 200 / – सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन छंटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी । सुविधा । केन्द्र हेतु जिले के स्थानीय निवासी को ही प्राथमिकता दी जावेगी। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगा ।
4.प्राधिकार पत्र की कालावधि, नवीनीकरण आदि-
सुविधा केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगाऔर परिवहन अधिकारी द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण उपरांत एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे नवीनीकृत किया जा सकेगा ।
नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी को प्राधिकार पत्र के समाप्त होने की तारीख से 30 दिन पूर्व विहित शुल्क 2500 /- के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, विलंब होने की दशा में प्राधिकार पत्र के समाप्ति दिनांक से 50 / – प्रतिदिन विलंब शुल्क प्रभारित की जायेगी। 06 माह से अधिक विलंब होने की दशा में आवेदक को जारी प्राधिकार पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
परिवहन अधिकारी सुविधा केन्द्र के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुये सुविधा केन्द्र का स्थल निरीक्षण उपरांत प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कर सकेगा अथवा जारी करने से इंकार कर सकेगा । आवेदक अथवा सुविधा केन्द्र का स्वामी परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्राधिकार पत्र जारी करने से इंकार / नवीनीकरण करने से इंकार के आदेश के विरूद्ध परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के समक्ष निर्धारित फीस के साथ आदेश के 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा, ऐसी अपील में पारित आदेश अंतिम होगा । प्राधिकृत सुविधा केन्द्र का स्वामी, प्राधिकार पत्र को किसी भी समय परिवहन अधिकारी को सौंप सकेगा और इस प्रकार सौंपने की तारीख से प्राधिकार रद्द किया गया माना जायेगा | सुविधा केन्द्र का स्वामी प्राधिकार पत्र एवं नवीनीकरण पत्र को संचालित स्थल पर प्रदर्शित करेगा
5. प्राधिकार पत्र का निलंबन / रद्दकरण-
यदि परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस योजना के अधीन प्राधिकृत कोई सुविधा केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का पालन नही करता है तो वह ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे करने के पश्चात और प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को निलंबित / रद्द कर सकेगा ।
6. सुविधा केन्द्र का भौतिक निरीक्षण –
परिवहन विभाग अंतर्गत मैदानी परिवहन कार्यालयों के क्षेत्रीय / अति क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी / एआरटीओ अधिकारी क्षेत्राधिकार अंतर्गत अधीनस्थ किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह निरीक्षण करेगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 केन्दीय मोटरयान नियम 1989 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों और परिवहन सुविधा केन्द्र हेतु निर्धारित प्राधिकार पत्र की शर्तों का पालन, सुविधा केन्द्र द्वारा किया जा रहा है अथवा नही । इस हेतु समय – समय पर परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना होगा ।
7. सुविधा केन्द्र प्राधिकारी की देयताएं-
सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा किन्ही अनुदेशों के क्रियान्वयन, नियमों के पालन या किन्ही निर्देशों के अनुपालन की कोई असफलता, अथवा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन विधिमान्य बाध्यताओं के पालन में किसी व्यतिक्रम, चाहे स्वयं उसके द्वारा अथवा उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति उसके नियोजन में हो अथवा नहीं, से उद्भूत अथवा परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक निकाय अथवा कोई अन्य लोक सेवक भी आते हैं, को हुई किसी हानि या नुकसान की सभी देयता के विरूद्ध ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा राज्य शासन, उसके किसी भी सक्षम प्राधिकारियों, और परिवहन मुख्यालय, को क्षतिपूरित किया हुआ समझा जाएगा । 11. नियमों के प्रयोजनों के लिए अथवा परिवहन मुख्यालय के अनुदेशों के अधीन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा प्राप्त, सृजित अथवा अनुरक्षित सभी अभिलेखों का अनुरक्षण और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक का उत्तरदायित्व होगा, और उसकी नियुक्ति के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की दशा में ऐसा सुविधा केन्द्र संचालक सभी अभिलेखों को संबंधित परिवहन अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) के पास विहित रीति में जमा करेगा।
8. सुविधा केन्द्र प्राधिकारी को दिए गए विहित प्रभारों के संबंध में उपधारणा-
किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवा के संबंध में सुविधा केन्द्र संचालक को दिए गए किन्हीं विहित प्रभारों, जिसके अंतर्गत सेवा प्रभार भी आता है, के मामले में विहित कम्प्यूटर संसाधन द्वारा प्रजनित इलेक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति की कागज पर छाप, जो ऐसे व्यक्ति को ऐसे सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा हस्ताक्षरित कर दी गई हो, प्रथमदृष्ट्या, ऐसे भुगतान का सबूत होगी, और यह उपधारणा की जायेगी वे देयक या दावे, जिनके लिये अभिस्वीकृति जारी होना तात्पर्यित थी, उस सीमा तक संतुष्ट हो चुके है; तथापित, केवल भुगतान अपने आप में ऐसा कोई अधिकार, स्वत्व, विलंब की माफी, परिसीमा -काल, काल का विस्तारण, अथवा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में छूट सृजित नही करेगा, जिसके लिये वह अन्यथा हकदार न हो ।
9. सुविधा केन्द्र संचालक के कृत्य-
सुविधा केन्द्र संचालक के निम्नलिखित कृत्यों को करने के लिए सक्षम और उत्तरदायी होगा-
अधिसूचित नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिये आवेदन और साथ ही दी जा रही सेवाओं के लिए ऐसे आवेदक से कोई विहित प्रभार प्राप्त करना, और उसके लिये अभिस्वीकृति जारी करना; और विहित कम्प्यूटर संसाधन से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित संचालक के डिजीटल हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद कागज पर उनकी छाप ले कर और आगे, ऐसी छाप पर ऐसे सत्यापन और कागज पर ली गई छाप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने के प्रमाणसूचक हस्ताक्षर कर आवेदक, अथवा उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, को व्यक्तिशः अथवा डाक या कोरियर के जरिए, उसका संदाय करना ।