छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल Cg Vyapamद्वारा मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों में स्टाफ नर्स, क्लर्क, विभिन्न टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और लैब अटेंडेंट के अलावा सफाईकर्मी व आया के पदों पर भर्ती इन सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता वेतनमान आयु सीमा एवं आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे उपलब्ध है जहां से आप अच्छे से अवलोकन करके इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल Cg Vyapam द्वारा जारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में स्टाफ नर्स क्लर्क टेक्नीशियन रेडियोग्राफर फार्मेसिस्ट और लैब अटेंडेंट के अलावा सफाई कर्मी और आया के पदों पर सीधी भर्ती ।
व्यवसायिक परीक्षा मंडल Cg Vyapam द्वारा जारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्टाफ नर्स क्लर्क टेक्नीशियन रेडियोग्राफर फार्मेसिस्ट और लैब अटेंडेंट की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से 12वीं पास और बीएससी नर्सिंग और स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। सफाई कर्मी और आया के पद की शैक्षणिक योग्यता किसी की मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से पांचवी पास और आठवीं पास और 10वीं पास होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा Cg Vyapam मंडल द्वारा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्टाफ नर्स क्लर्क टेक्नीशियन रेडियोग्राफर फार्मासिस्ट और लैब अटेंडेंट और सफाई कर्मी और आया कि आयु सीमा 18 वर्ष से 38 वर्ष के मध्य होनी चाहिए भर्ती की आयु सीमा की अधिक जानकारी हेतु ऑफिशियल अधिसूचना का अवलोकन करें जो नीचे उपलब्ध है।
भर्ती की वेतनमान
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल Cg Vyapam द्वारा जारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्टाफ नर्स क्लर्क के लिए टेक्नीशियन रेडियोग्राफर फार्मेसिस्ट और लैब अटेंडेंट और सफाई कर्मी की वेतनमान 18000 से 48,000 के मध्य होगी।
भर्ती की नियम एवं शर्तें
आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। सभी पदो पर आवेदन किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होगें।
न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा-
आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश / निर्देश, नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र क्रमांक 3-2 /2015/13 दिनांक 30.01.2019 के 4.1 द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है इस आदेश अनुसार सभी प्रवर्ग के आवेदको के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर को छोड़कर) महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियमानुसार छूट मान्य होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटो को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
4.4 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1 / 2016 / 1-3 रायपुर दिनांक 10.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
4.5 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिग (संचालनालय)
सामान्य नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक निर्देश :
अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा।
जिन पदो के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं धारण करने के उपरांत ‘छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कॉसलि / नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना वांछनीय है वह आवेदन करने के तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास
प्रमाण पत्र संबंधित के दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591 / 2012. रिट पिटीशन (सी) 592 / 2012 रिट पिटीशन (सी) 693/ 2012 या रिट पिटीशन (सी) 594 / 2012 में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
6. 6.1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 20-4/2014/आ. प्र. 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम
स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम-2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020 ) में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होगें।
आवदेन करनें की प्रक्रिया
इन सभी पदों के लिए केवल ऑनलाईन आवेदन मान्य / स्वीकार किये जायेंगे (ऑफ लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा)
आवदेन करनें की तिथि
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी इन सभी पदों के लिए आवदेन करनें की तिथि अक्टूबर माह में जारी किया जाएगा।