Chief Medical and Health Officer Durg : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में विभिन्न पदों कि नियुक्ति
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में विभिन्न पदों कि नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, अनुभव और चयन प्रक्रिया जैसे अन्य सभी विवरण MantralayaJob.com के इस पोस्ट में नीचे दिए गए हैं। Latest CG Jobs के लिए रोजाना सरकारी वेबसाईट MantralayaJob.com पर विजिट करें।
संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग.के नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.10.2022 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दुर्ग के शहरी क्षेत्र में चिन्हांकित 27 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (UHWC) में पन्द्रहवें वित्त आयोग सत्र 2022-23 हेतु हेल्थ ग्रान्ट के अधीन 27 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (UHWC) में निम्नानुसार स्वीकृत, संविदा पदों पर पदपूर्ती किये जाने हेतु निम्न भर्ती प्रक्रिया के सम्पन्न किये जाने हेतु नीचे दर्शाये पद तिथि एवं समयानुसार इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है विज्ञापित पदो के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
पद का विवरण :- Chief Medical and Health Officer Durg : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में विभिन्न पदों कि नियुक्ति
पद का नाम | कुल पद | अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता | वेतन |
स्टाफनर्स | 48 |
B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing , General Nursing and Midwifery (GNM)with CG Nursing Council registration (Final Merit list prepared on the basis of order of priority like 1 & 2) |
45800 |
जूनियर सेक्रेटेरियल | 57 |
12th Passed with at least year Computer , Diploma |
35000 |
एम.पी.डब्लू | 26 |
1- Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with Biology Subject. One Year Diploma in Multipurpose worker Training or Equivalent Training from Training center recognized by the state government with registered in chhattisgarh Paramedical Council |
38200 |
क्लास 4 | 36 |
10th Passed |
31900 |
अ-भर्नितीयम :
1. यह नियुक्तियां पन्द्रहवें वित्त आयोग के अधीन होगी अतः यह समस्त कर्मचारी पन्द्रहवें वित्त आयोग के होगें।
2. उक्त भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा तथा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिये होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य का मूल्यांकन किया जावेगा। वार्षिककार्य मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
4. यह नियुक्तियां वार्षिक कार्यमूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष के लिये होंगी अथवा पन्द्रहवें वित्त आयोग की कार्यावधि के अनुसार निर्धारित होगी अथवा 05 वर्ष उपरांत स्वतः समाप्त हो जावेगी ।
5. भर्ती जिला स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
6. भर्ती उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान पन्द्रहवें वित्त आयोग के Health Grants के अधीन देय होगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मानदेय से अधिक मानदेय नहीं दिया जायेगा।
7. पन्दहवें वित्त आयोग अंतर्गत भर्ती किए गए कर्मचारीयों के समस्त दस्तावेजों का संधारण पृथक से किया जायेगा।
ब-भर्ती हेतु अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश
1. यह नियुक्तियां पन्द्रहवे वित्त आयोग के अधीन होगी अतः यह समस्त कर्मचारी पन्द्रहवें वित्त आयोग के होगें।
2. संविदा मानदेय संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा।
3. उक्त संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 अनुसार की जावेगी।
शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अफ हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित मूल अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। (उदहारण बी.एस.सी. (नर्सिंग) / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) 2. जनरल नर्सिंग एवं मिड वाइफरी ( GNM ) उत्तीर्ण। प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा / कौशल / साक्षात्कार / चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होगें, जिनकी आयु 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी । छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (गैर कीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है,
वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । छ०ग० राज्य के बाहर अन्य राज्यो के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी
1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो ( कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी )
2. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय,
3. महानदी भवन, नवा रायपुर पटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% 80%, 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा, किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगें
4. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।
5. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रकिया / चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
6. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
7. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा / निगम / मण्डल / उपकम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
8. कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
24/10/2022
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