CSC Center Operator Vacancy : लोक सेवा केंद्र में ऑपरेटर की भर्ती
CSC Center Operator Vacancy : लोक सेवा केंद्र में ऑपरेटर की भर्ती
छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग सूचना प्रौद्योगिकी CSC Center Operator Vacancy के नियम अनुसार लोक सेवा केंद्र जिला कार्यालय तहसील कार्यालय जिला महासमुंद के लिए लोक सेवा अधिकार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं इन सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता वेतनमान आयु सीमा CSC Center Operator Vacancy आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
विभाग का नाम
कलेक्टर कार्यालय जिला महासमुंद ( उद्योग विभाग सूचना प्रौद्योगिकी )
पद का नाम
लोक सेवा ऑपरेटर CSC Center Operator Vacancy
कुल रिक्त पदों की संख्या
कुल रिक्त पदों की संख्या 03 है।
पद की शैक्षणिक योग्यता
लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता
CSC Center Operator Vacancy आवेदक को कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं अन्य किसी भी कक्षा में नियमित अध्ययनरत ना हो।
2. आवेदक कम्प्यूटर संबंधी डिग्री / डिप्लोमाधारी होना चाहिये जिस हेतु कम से कम Diploma in Computer Application या समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिये।
3. आवदेक प्रतिभूतियों, बीमाओं, बैंक गारंटियों या अन्य किसी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
4. कोई व्यक्ति लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो।
पद की आयु सीमा
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी लोक सेवा ऑपरेटर की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पद की चयन प्रक्रिया
लोक सेवा ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया –
CSC Center Operator Vacancy (अ) इच्छुक आवेदकों से केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र लिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा। (ब) आवेदन पत्र में दिये गए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं कम्प्यूटर संबंधी डिग्री / डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर सूची तैयार की जायेगी।
(स) उपरोक्त सूची में कुल अंकों के आधार पर मेरिट CSC Center Operator Vacancy सूची तैयार कर प्रथम 50 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जायेगा।
(द) मेरिट अनुसार 03 अभ्यर्थी का चयन किया जा कर 30 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये वैध माना जायेगा। चयनित अभ्यर्थी के CSC Center Operator Vacancy पदभार ग्रहण नहीं करने CSC Center Operator Vacancy अभ्यर्थी के एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने अथवा बर्खास्त करने पर प्रतीक्षा सूची से क्रमशः अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
(इ) वर्तमान में जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय महासमुन्द में रिक्त 03 पद के विरूद्ध अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान जिला कार्यालय एवं CSC Center Operator Vacancy जिले के समस्त तहसील कार्यालयों में लोक सेवा ऑपरेटर के पद रिक्त होने पर उक्त प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
2. रिक्त 03 पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी, लोक सेवा केन्द्र जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय महासमुन्द में सेवाओं का संचालन करेगा।
अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा गारंटी केन्द्र के लोक सेवा ऑपरेटर को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत राशि सेवा प्रभार (Service Charge) के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शासकीय वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जावेगा।
4. चयनित लोक सेवा ऑपरेटर “छत्तीसगढ़ CSC Center Operator Vacancy नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम 2003 में विहित रीति से कार्य करेगा। कलेक्टर सक्षम होंगे कि किसी भी लोक सेवा केन्द्र का निरीक्षण करें अथवा करायें और उनसे अभिलेख या जानकारी मंगवाये और यदि उसे समाधान हो कि कोई अनियमितता की गई अथवा होना संभाव्य है और अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा उसका चयन निलंबन करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा निलंबित / बर्खास्त करने के लिए भी सक्षम होगा।
5. इस बात का समाधान होने पर की लोक सेवा ऑपरेटर ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत् अर्हता की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है. CSC Center Operator Vacancy अथवा जारी किन्ही निर्देशों के पालन में असफल रहा है. कलेक्टर ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम होंगे।
6. छ.ग. शासन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग CSC Center Operator Vacancy मंत्रालय नया रायपुर छ.ग. के आदेश क्र
280/ स / ई. एवं सू.प्रौ./2016/ चॉइस 20 दिनांक 05.11.2006 के अनुसार चयन किए गए लोक सेवा
ऑपरेटर को 5,000/- रू. की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराया जायेगा।
8. चयन हेतु जारी मेरिट सूची में महासमुन्द जिले के निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय कलेक्टर जिला ई-गवर्नेस सोसायटी महासमुन्द के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को जिला ई-गवर्नेस सोसायटी के द्वारा CSC Center Operator Vacancy आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा।
11. चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय कलेक्टर जिला ई-गवर्नेस सोसायटी संबंधित तहसील कार्यालय के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य शासकीय कार्यों का निष्पादन करना होगा।
12. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. अभ्यर्थियों के द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र यदि संदेहास्पद प्रतीत होंगे तो प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।
आवदेन करनें की प्रक्रिया
14. इच्छुक अभ्यर्थी केवल स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्ट्री माध्यमों से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति हेतु अतिम तिथि 23/03/2 है। आवेदन निम्नांकित पते पर
भेजा जाये
कार्यालय कलेक्टर, महासमुन्द जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, कक्ष क्र 22 (सी.जी. स्वान कक्ष) बी.टी.आई. रोड, जिला महासमुन्द
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