Govt Computer Operator Vacancy : शासकीय कार्यालय विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती – MANTRALAYA JOB
Govt Computer Operator Vacancy : शासकीय कार्यालय विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती – MANTRALAYA JOB
भर्ती की विभाग का नाम
कार्यालय कलेक्टर जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी (DeGs) जिला बस्तर जगदलपुर (छ०ग०) mail-bastar.degs@gmail.com
Lok Seva Kendra Operators.
Office of the Collector District Vacancy Baster : कलेक्टर कार्यालय विभाग में ऑपरेटर की भर्ती
भर्ती की पद का नाम
लोक सेवा ऑपरेटर के पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) के अधिसूचना क्रमांक 806 / पीएस / एसआआईटी / चॉइस, दिनांक 19 अगस्त 2003 के नियमानुसार लोक सेवा केन्द्र (जिला कार्यालय / तहसील कार्यालय) जिला बस्तर के लिये लोक सेवा ऑपरेटर के रिक्त ०९ पद हेतुbइच्छुक आवेदकों से दिनांक 30/11/233 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है।
लोक सेवा ऑपरेटर के चयन हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-
भर्ती की शैक्षणिक योग्यता
आवेदक कम्प्यूटर संबंधी डिग्री / डिप्लोमाधारी होना चाहिये जिस हेतु कम से कम या समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अ. लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता– 1. आवेदक को हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी कक्षा में नियमित अध्ययनरत ना हो।
2. आवेदक कम्प्यूटर संबंधी डिग्री / डिप्लोमाधारी होना चाहिये जिस हेतु कम से कम या समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक प्रतिभूतियों, बीमाओ बैंक गारंटियों या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
4. कोई व्यक्ति लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता नहीं होगी यदि अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो।
ब. लोक सेवा ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया-
1. (अ) इच्छुक आवेदकों से केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र लिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा। (ब) आवेदन पत्र में दिये गये शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक इस प्रकार कुल 100 अंको के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। (स) उपरोक्त सूची में कुल अको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर प्रथम 50 अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र
अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जायेगा।
(द) मेरिट अनुसार ..9.6… अभ्यार्थी का चयन किया जाकर 10 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। चयनित अभ्यार्थी के पदभार ग्रहण नहीं करने, अभ्यर्थी के एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने अथवा बर्खास्त करने पर प्रतीक्षा सूची से क्रमश: अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा । (इ) वर्तमान में जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय जिला बस्तर में रिक्त ……. पद के
विरूद्ध अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता के दौरान जिला कार्यालय एवं जिले के समस्त तहसील कार्यालयों में लोक सेवा ऑपरेटर के पद रिक्त होने पर उक्त प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।
2. रिक्त 06 पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थी, लोक सेवा केन्द्र जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय बस्तर में सेवाओं का संचालन करेगा।
3. अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा गारंटी केन्द्र के लोक सेवा ऑपरेटर को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में छत्तीसगढ़ भासन द्वारा नियत राशि “सेवा प्रभार (Service Charge) के रूप में दय होगी. इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शासकीय वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जावेगा।
4. चयनित लोक सेवा ऑपरेटर “छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम 2003 में विहित रीति से कार्य करेगा। कलेक्टर सक्षम होंगे कि किसी भी लोक सेवा केन्द्र का निरीक्षण करें अथवा करायें और उनसे अभिलेख या जानकारी मंगवाये और यदि उसे समाधान हो कि कोई अनियमितता की गई अथवा होना संभाव्य है और अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा उसका चयन निलंबन करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा निलंबित / बर्खास्त करने के लिए भी सक्षम होगा। इस बात का समाधान होने पर की लोक सेवा ऑपरेटर ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में
व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत् अर्हता की किसी शर्त को पूरा
इस बात का समाधान होने पर की लोक सेवा ऑपरेटर ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत अहंता की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है, अथवा जारी किन्ही निर्देशों के पालन में असफल रहा है, कलेक्टर ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम होंगे। छ.ग. शासन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय नया रायपुर छ.ग. के आदेश क्रमाक 208 / स / ई. एवं सू.प्रौ. / 2016 / चॉइस 20 दिनांक 05.11.2006 के अनुसार चयन किए लोक सेवा ऑपरेटर को 5,000/- रू. की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा विहित प्रारूप में
6. अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराया जायेगा।
8. चयन हेतु मेरित सूची में बस्तर जिले के निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय कलेक्टर जिले ई-गवर्नेस सोसायटी बस्तर के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अक्षरश: पालन करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी को जिले जिले ई-गवर्नेस सोसायटी के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा।
11. चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय कलेक्टर जिले ई-गवर्नेस सोसायटी, संबधित तहसील कार्यालय के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य शासकीय कार्यों का निश्पादन करना होगा।
12. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. अभ्यिर्थियों के द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र यदि संदेहास्पद प्रतीत होंगे तो प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. इच्छुक अभ्यर्थी केवल स्पीड पोस्त, डाक, रजिस्ट्री माध्यमों से से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 30/11/20.22 है। अवेदन निम्नांकित पते पर भेजा जावे-
कार्यालय कलेक्टर, बस्तर
जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी (DeGs) जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)
आवेदन करनें की तिथि व प्रक्रिया
इच्छुक अभ्यर्थी केवल स्पीड पोस्त, डाक, रजिस्ट्री माध्यमों से से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 30/11/20.22 है। अवेदन निम्नांकित पते पर भेजा जावे-कार्यालय कलेक्टर जिला ई-गर्वनेंस सोसायटी (DeGs) जिला बस्तर जगदलपुर (छ०ग०) mail-bastar.degs@gmail.com