Lekhpal Vacancy 2023 : शासकीय विभाग में लेखापाल के पदों पर निकली सीधी भर्ती
Lekhpal Recruitment 2023 : शासकीय विभाग में लेखापाल के पदों पर निकली सीधी भर्ती
कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग रायगढ़, जिला – रायगढ़ (छ. 3754 क्रमांक / टी-5 / WDC-PMKSY-2.0 / 2022-23/
छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर लाभांडी रायपुर का (छ.ग.) के पत्र क्रमांक / 668 / COSWMA / 22 रायपुर दिनांक 29.09.2022 एवं पत्र क्रमांक / 735 / CGSWMA / 22 रायपुर दिनांक 18.10.2022 द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में WDC-PMKSY-2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित संविदा पदों के सम्मुख दर्शाये गये वांछित अर्हतानुसार संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित
किये जाते हैं
भर्ती की पद का नाम
भर्ती की पद का नाम लेखापाल , डाटा एंट्री ऑपरेटर,तकनीकी
विशेषज्ञ (अभि- यांत्रिकी), प्रबंधन विशेषज्ञ, WDT सदस्य (यांत्रिकी) MA हेतु,लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (PIA स्तर पर),
भर्ती की शैक्षणिक योग्यता
एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन) (पानीम विकास) / मानव संसाधन / डिग्री के साथ-साथ मुदा एवं जल संरक्षण / पानी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी राह क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष वेतनमान पर कार्य अनुभव का अनुभव
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए।
सिविल दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट ।
कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर/ सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ-साथ मृदा एवं जल संरक्षण/ पानिकी भूमि कृषि/ उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष
भर्ती की वेतनमान
भर्ती की वेतनमान 25,000 हजार से 35,000 हजार रुपए प्रतिमाह होगी।
आयु सीमा :– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अजा/अजजा / अ.पि. वर्ग, महिला एवं संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
नियम एवं शर्ते :-
1. छ.ग. शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भूतपूर्व सैनिक के लिये उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा। आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला / भू.पू.स./ विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
2. विज्ञप्ति अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
3. आवेदन बंद लिफाफे में उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC रायगढ़ (छ.ग.) पिन नम्बर 496001 में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 26.12.2022 तक कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। समय-सीमा पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, आवेदन त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण होने पर निरस्त किया जायेगा।
5. शासकीय तथा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य करने का अनुभव होने पर शासन द्वारा निर्धारित अंक की पात्रता होगी। अनुभव प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति पत्र एवं अनुभव पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
6. शासकीय तथा शासकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी को आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
17. जति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसके लिये आवेदन के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10. जन्मतिथि प्रमाणित हेतु हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. फोटो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित संलग्न करें।
12. अपूर्ण / अस्पष्ट / त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे।
13. पात्र उम्मीदवारों को कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
14. उम्मीदवारों का चयन का आधार शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत एवं कम्प्यूटर कौशल परीक्षा तथा अनुभव में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
15. विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारण न करने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
16. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2004 में निहित शर्तों के अनुसार की
17. संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि देय होगा। इसके कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
18. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिये होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति
जावेगी ।
19. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृध्दि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की
मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये । परन्तु अपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिध्द दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये
अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी :-
1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा ।
2. चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तिकर्ता व्दारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।
अन्य निर्देश :-
1. नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन व्दारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे ।
2 नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी. इसके अतिरिक्त कोई विशेष महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के 3/6 वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी
4. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी रायगढ़ जिले के वेबसाइट www.raigarh.nic.inपर अवलोकन की जा सकती है।
प्रतिनियुक्ति हेतु शर्ते :-
1. अंग्रेजी माध्यम में प्रतिनियुक्ति हेतु अंग्रेजी में अध्यापन में दक्षता होना अनिवार्य होगा।
2. प्रतिनियुक्ति की सेवाएं 04 वर्ष की होगी। साक्षात्कार के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।
4. साक्षात्कार हेतु निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र के साथ-साथ वरीष्ठता सूची / संविलियन आदेश अथवा नवीन नियुक्ति आदेश की प्रति लाना अनिवार्य होगा।
5. अन्य जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें अपने जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।