MPPSC Recruitment 2023 : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 427 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

MPPSC Recruitment 2023 : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 427 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

1. राज्य सेवा परीक्षा 2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं में शामिल होने हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन- पत्र अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात् कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

MPPSC Recruitment 2023

2. राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु एक ही संयुक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकेंगे बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का विज्ञापन क्रमांक 12/2022 दिनांक 30.12.2022 भी देखें ।

3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।

4. राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

MPPSC Recruitment 2023 : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 427 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

भर्ती की शैक्षणिक योग्यता

पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता- राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं।
2. रोजगार पंजीयन (45) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय/ निगम/ मण्डल उपक्रम आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी।

प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

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भर्ती की आयु सीमा

आयु की गणना :-
1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी ।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

भर्ती की वेतनमान

भर्ती की वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपए प्रतिमाह

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा “Payment Done” स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे

2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश । आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16.01.2023 से 11.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।

2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो बुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

4.ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवाहर नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 21.05.2023 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 14.05.2023 से www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।

2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1 उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित) अनुसार आयोजित की जाएगी।

2. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार संशाधित पाठ्क्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।

5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।

6. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019. 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती है। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

2.आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3.आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।

6.आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग

1. राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष गृह (पुलिस) विभाग

2 उप पुलिस अधीक्षक

3 जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफीसर /क्वार्टर मास्टर/ मुख्य अनुदेशक

जेल विभाग

4 अधीक्षक, जिला जेल

वित्त विभाग

5 मध्य प्रदेश वित्त सेवा स्कूल शिक्षा विभाग

6 सहायक संचालक

सहकारिता विभाग

7. सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाये

श्रम विभाग

8. श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम)

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महिला एवं बाल विकास

9 अधिकारी/सहायक संचालक

जनसम्पर्क विभाग

10 सहायक संचालक

वाणिज्यिक कर विभाग

11 जिला पंजीयक

12 जिला आबकारी अधाकारी

राजस्व विभाग
13 नायब तहसीलदार

वाणिज्यिक कर विभाग

14 वाणिज्यिक कर निरीक्षक

15 उप पंजीयक

16 आबकारी उप निरीक्षक
सहकारिता विभाग

17 सहकारिता निरीक्षक/ | सहकारिता विस्तार अधिकारी

वित्त विभाग
18.मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा

परिवहन विभाग

19 परिवहन उप निरीक्षक

अधिनियम 1994″ के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर ले कि उन्हे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनह (ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

स. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा ।

द. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पद हेतु किसी श्रेणी / वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं हैं उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी / वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉनक्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व परिशिष्ट- ख” बिन्दु 5 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

इ. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए।

फ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी)

आवदेन करनें की तिथि  अत्यंत महत्वपूर्ण :

विज्ञापन तिथि  : 30/12/2022
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि 10/01/2023
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 09/02/2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारम्भ 16.01.2023
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 11.02.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)
प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि 14.05.2023
परीक्षा तिथि 21.05.2023

परीक्षा योजना –

(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में होगी

(अ) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ. एम. आर. आधारित)। (ब) सेवाओं तथा पर्दा के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक) |

(स) साक्षात्कार पर्व व्यक्तित्व परीक्षण

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सब पोर्टल शुल्क (रूपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियाँ पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. पैसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा।

2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।

3 ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को किया जाएगा।

4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।

5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग दूद्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।

6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार
अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

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