Pashu Mitra Yojna Rajasthan राजस्थान पशुमित्र योजना में 5000 पशुधन सहायक / पशु चिकित्सकों की भर्ती

Pashu Mitra Yojna Rajasthan राजस्थान पशुमित्र योजना में 5000 पशुधन सहायक / पशु चिकित्सकों की भर्ती

बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या-185 के अन्तर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुमित्र योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु प्रदेश में 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक / पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का परिलाभ दिया जाएगा जिन्हें योजनान्तर्गत पशुमित्र के नाम से पहचाना जावेगा।

विभाग का नाम
राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन, जयपुर
Pashu Mitra Yojna Rajasthan
योजना का नाम
पशुमित्र योजना

1. पशुमित्र के लिये पात्रता
1.1 पशुमित्र योजना के लिये इच्छुक आवेदक (प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक / पशु चिकित्सक) राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

1.2 पशुमित्र (पशु चिकित्सक) अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13 पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा। 14 बेरोजगार पशुधन सहायक, जो कि पूर्व से पशुधन सेवा केन्द्र संचालित कर रहे हैं. इस योजना के लिये पात्र होंगे।

पशुमित्र के लिये चयन प्रक्रिया
2.1 पशुमित्र का निर्धारित कार्य क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहाँ वर्तमान में कोई विभागीय पशु चिकित्सा संस्था क्रियाशील / स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का जिलेवार / संस्थावार विवरण पशुपालन विभाग की वेबसाईट (https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

2.2 पशुमित्र के लिये आवेदक को निर्धारित प्रपत्र-अ में, जिस जिले / स्थान पर वह काम करना चाहता है, के लिये उसी जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग / उपनिदेशक, कुचामन सिटी को आवेदन करना होगा।

2.3 आवेदन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाणपत्र की प्रति व अपनी शैक्षणिक योग्यता के तहत कक्षा 12 की बोर्ड की मार्कशीट की प्रति, पशु चिकित्सक को बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि / मार्कशीट की प्रति व राज्य
पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रति, पशुधन सहायक को राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

24 पशुमित्र के चयन में जिले में जिस गाँव के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी गाँव के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन हेतु 50 प्रतिशत सीनियर हायर सैकण्डरी (12 वी कक्षा) एवं 50 प्रतिशत अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा / बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में प्राप्त अंक की औसत से मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।

2.5 26 पशुमित्र के चयन हेतु एक ही स्थान पर पशु चिकित्सक / पशुधन सहायक आवेदक हैं तो पशुमित्र के लिये पशु चिकित्सक को वरीयता दी जायेगी। समान प्राप्तांकों वाले आवेदकों में से चयन का आधार उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदक का चयन किया जायेगा। 27

28 जिला संयुक्त निदेशक / उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी। उपनिदेशक, बहुउददेशीय पशु चिकित्सालय सदस्य उपनिदेशक, पशुधन विकास / जिला कार्यालय का वरिष्ठतम वरि पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कार्य स्थल के चयन हेतु पशुपालन विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त स्थान / क्षेत्र के तीन विकल्प देने होंगे जिसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा।

2.10 विकल्प स्थान पर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के क्रम में आपसी सहमति से कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

2.11 पशुमित्र की जिलेवार संख्या का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा। 212 चयनित पशुमित्र (पशु चिकित्सक) / पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यार्थियों की जिलेदार / ग्रामवार / शैक्षणिक योग्यतावार सूची का अनुमोदन निदेशक पशुपालन से करवाया जाना अनिवार्य होगा।

2.13 निदेशालय से अनुमोदित सूची प्राप्त होने पर संबंधित जिला संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक कुचामन सिटी द्वारा पशुमित्र के चयन के आदेश प्रपत्र में जारी किये जायेंगे।

पशुमित्र के स्तर से किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण
अ. पशुमित्र (पशु चिकित्सक)
1. पशुओं की टैगिंग एवं इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री

2. कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण उपरांत गर्भधारण एवं वत्स उत्पादन की इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री |

3. पशुओं में टीकाकरण एवं इनाफ एन्ट्री ।

4. पशु चिकित्सा शिविरों / मेलों आदि में आवश्यकता होने पर सहयोग।

5. पशुपालक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदन भरवाना।

6. पशु बीमा के लिये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना।

7. किये गये समस्त कार्यों का रिकार्ड संधारण (इनाफ एन्ट्री

8. पशुगणना कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग । के अतिरिक्त)

9. पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग ।

10. विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग ।।

11. रोग प्रकोप / आकस्मिक स्थिति में पशु चिकित्सा कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग |

12. समय समय पर विभागीय योजनानुरूप उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्य संपादित करना।

ब. पशुमित्र (पशुधन सहायक)
1. पशुओं की टैगिंग एवं इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री |

2. कृत्रिम गर्भाधान गर्न परीक्षण उपरांत गर्भधारण एवं वत्स उत्पादन की इनाफ पोर्टल पर एन्ट्री

3. पशुओं में टीकाकरण एवं इनाफ एन्ट्री ।

4. पशु चिकित्सा शिविरों / मेलों आदि में आवश्यकता होने पर सहयोग।

5. पशुपालक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदन भरवाना।

6. किये गये समस्त कार्यों का रिकार्ड संधारण (इनाफ एन्ट्री के अतिरिक्त)

7. पशुगणना कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग

8. पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।

9. विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार कार्य में आवश्यकता अनुसार सहयोग।

10. रोग प्रकोप / आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक उपचार में आवश्यकता अनुसार सहयोग

11. समय समय पर विभागीय योजनानुरूप उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्य [संपादित करना।

प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) तथा शपथ पत्र
5.1 पशुमित्र को चयन आदेश प्राप्त होने के पश्चात, चयनित पशु मित्र को संबंधित संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक कुचामन सिटी के माध्यम से जिला स्तर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के खाते में रु. 5,000/- की एक मुश्त राशि प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में जमा करवायी जानी अनिवार्य होगी।

5.2 पशुमित्र को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर पर प्रपत्र-स अनुरूप शपथ पत्र देना होगा।

5.3 योजना में कार्य को स्वेच्छा से छोड़ने पर नियमानुसार पूर्व में लिखित में संबंधित नोडल अधिकारी को सूचना देनी अपेक्षित होगी। योजना में चयनित पशुमित्र को प्रतिभूति राशि वापसी से संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा जारी अबकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये प्रतिभूति राशि जिला संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक कुचामन सिटी, के

15.4 माध्यम से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के स्तर से बिना ब्याज के लौटाई जायेगी इनाफ एन्ट्री के लिये पशु मित्र को विलेज मेपिंग के साथ अपनी आई डी पशुपालन विभाग / राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा इनाफ पोर्टल पर जनरेट की जायेगी। जिसके लिये पशुमित्र को संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करना होगा।

6. प्रशिक्षण
पशुमित्र को चयन पश्चात संबंधित जिले के नोडल अधिकारी के स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी, उनके कार्य, रिकॉर्ड संधारण, इनाफ पर एन्ट्री, विभागीय प्रपत्रों की जानकारी, प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी व योजना अन्तर्गत पशुमित्र द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान की जानकारी दी जावेगी।

कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
7. पशुमित्र योजना में जितनी कार्य अवधि तक कार्य किया जावेगा, उतनी अवधि का संतोषप्रद कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र जिला स्तर से दिया जा सकेगा।

8. विभाग द्वारा देयता
8.1 पशुपालन विभाग द्वारा इनाफ टैग ए.आई. स्लीव / शीथ, रोग प्रतिरोधक टीके एवं विभाग द्वारा निर्धारित किये गये संसाधन / प्रपत्र आदि निःशुल्क दिये जायेंगे।

8.2 फोजन सीमन (अधिकतम 50 स्ट्रॉ) की प्रगति इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त ही फ्रोजन सीमन उपलब्ध करवाया जायेगा।

8.3 तरल नत्रजन गैस विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

8.4 औषधियों उपलब्ध नही करवाई जायेंगी।

8.5 उपयोग में आने वाले संसाधन विभागीय दिशा-निर्देशानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. पशुमित्र द्वारा स्वयं के संसाधन की आवश्यकता
9.1 पशुमित्र को कृत्रिम गर्भाधान हेतु पोर्टेबल तरल नत्रजन जार (क्षमता 3 लीटर), कृत्रिम गर्भाधान किट एवं रिकार्ड संधारण के लिये आवश्यक स्टेशनरी / रजिस्टर / पत्रावली आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी।

मानदेय का भुगतान

10.1 पशुमित्र को आवंटित कार्यों के निष्पादन एवं सत्यापन के आधार पर पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार की योजनाओं में वर्तमान में निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। यह राशि जो समय समय पर परिवर्तनीय है।

10.2 योजना अन्तर्गत भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निष्पति आधारित प्रोत्साहन स्वरूप (Performance Based Incentives) राशि का भुगतान किया जावेगा। पशुमित्र को इसके अतिरिक्त कोई मानदेय देय नहीं होगा।

11. कार्य समाप्ति / स्थान परिवर्तन
11.1 विभागीय हित में कार्य नही करने, प्रगति विवरण समय पर नही देने निर्धारित प्रपत्र में रिकॉर्ड संधारण / इन्द्राज नहीं करने, अनुचित या अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होने, पशुपालक से उक्त निर्धारित गतिविधियों के लिये राशि वसूल करने पर पशुमित्र को विभाग की इस योजना से वंचित कर दिया जावेगा।

11.2 पशुमित्र के भौतिक कार्यों एवं इनाफ पोर्टल संबंधित उपलब्धियों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में की जावेगी, जिसके आधार पर यदि कर्तव्यहीनता प्रदर्शित होती है तो पशुमित्र को विभाग की इस योजना से वंचित कर दिया जावेगा।

11.3 चयनित स्थान पर भविष्य में विभागीय संस्था कियाशील होने पर कार्य स्थल को आपसी सहमति के आधार पर उसी जिले में परिवर्तित किया जा सकेगा।

114 जिला परिवर्तन के लिये पूर्व के जिले से अबकाया प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात पृथक से नये जिले में नवीन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।

योजना / मार्गदर्शिका में परिवर्तन

12.1 पशुमित्र के स्थान परिवर्तन / योजना को बंद करने का निर्णय किसी भी समय लिया जा सकेगा।

12.2 उक्त कार्य करते समय सेवा दोष प्रमाणित होने पर पशुपालन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा एवं समस्त जिम्मेदारी पशुमित्र की स्वयं की रहेगी।

12.3 उक्त योजना की मार्गदर्शिका में आवश्यकता अनुसार परिवर्ततन करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, पशुपालन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।यह कार्य योजना सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
पशुमित्र Link
Download PDF Link 1
Application Form Link 1

पशु मित्र योजना राजस्थान की जानकारी

राजस्थान पशु मित्र योजना 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह राजस्थान में 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का परिलाभ दिया जाएगा। राजस्थान पशु मित्र योजना 2023 का नोटिफिकेशन 30 मई 2023 को जारी कर दिया है।

Pashu Mitra Yojana (PMY) पशु मित्र योजना

बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या-185 के अन्तर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुमित्र योजना प्रारंभ की जा रही है। 

इस हेतु प्रदेश में 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक / पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का परिलाभ दिया जाएगा। जिन्हें योजनान्तर्गत पशुमित्र के नाम से पहचाना जावेगा।

पशुमित्र के लिये पात्रता

1.1 पशुमित्र योजना के लिये इच्छुक आवेदक (प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक / पशु चिकित्सक) राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

1.2 पशुमित्र (पशु चिकित्सक) अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13 पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा। 14 बेरोजगार पशुधन सहायक, जो कि पूर्व से पशुधन सेवा केन्द्र संचालित कर रहे हैं. इस योजना के लिये पात्र होंगे।

Related Articles

Back to top button