Peon Recruitment 2023 : शासकीय विभाग में भृत्य के पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

Peon Recruitment 2023 : शासकीय विभाग में भृत्य के पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली (छ०ग०)  -: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन:– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 20/02/2023 शाम 05:00 बजे तक इस जिला स्थापना मुंगेली के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20/02/2023 की शाम 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:- रिक्त पदों का विवरण:

Computer Operator Peon Vacancy 2023 : शासकीय विभाग में सहायक प्रोग्रामर, वाहन चालक, भृत्य के पदों पर भर्ती

भर्ती की पद का नाम
1 सहायक प्रोग्रामर , 02 स्टेनोग्राफर (हिन्दी) , 3 स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) , 04 सहायक ग्रेड-3 , वाहन चालक,भृत्य / दफ्तरी कम फर्राश , वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर

Date Best Jobs
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024

Mungeli Court Vacancy 2023 : जिला न्यायालय मुंगेली में 56 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

भर्ती की पद का नाम भर्ती की योग्यता
सहायक प्रोग्रामरकिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बी.ई. 
एम.एस.सी./बी.टेक / एम.सी.ए डिग्री
अथवा 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ डी.ओ.सी. से “ए” लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए उतीर्ण तथा प्रोग्रामिंग / सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव। 
स्टेनोग्राफर [हिन्दी]{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र । 

[ब] छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी । 

[स] किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए) प्रमाण पत्र के साथ एम. एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
 स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)[ अ ] किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र । 

[ब] छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी ।) 

[स] किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम 
कम्प्यूटर ज्ञान । 
सहायक ग्रेड-03(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
 
(ब} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [डी.सी.ए] प्रमाण पत्र के साथ एम. एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान। 
[स] हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। 
(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी ।) 
वाहन चालक[ अ ] किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला ( कक्षा आठवी) उत्तीर्ण करने 
का प्रमाण पत्र ।

 [ब] सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित एल. एम. व्ही. ड्राईविंग लायसेंस चिप लगा हुआ हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस )] तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।
भूत्य / दफ्तरी कम फर्राशकिसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला ( कक्षा पाँचवी ) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र । सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य / ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।
वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपरकिसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला ( कक्षा पाँचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य / ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो)
संलग्न करे।

भर्ती की आयु सीमा
प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयुसीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियोंआयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छुटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 

आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र एवं चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांचवी / आठवी के प्रमाण पत्र, जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित  दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 
उच्चतम आयु सीमा में छूट:- 
निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निन्नानुसार छूट रहेगी:- 

भर्ती की वेतनमान
भर्ती की वेतनमान छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 ( 38100-120400 )

महत्वपूर्ण टीप:- 

ड्राईवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी / संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे  अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरूद्ध वैधानिक  कार्यवाही भी की जावेगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी ।

1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी। 

Date Jobs
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024
13 Apr. 2024

– 

4 (एक) (2) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो 

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-25-93 / 1 आ.प्र दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को कीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। 

4 (एक) (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड  कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में  उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यहीं अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य रहेगी। 

4 (एक) (4) – ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु 

उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 

स्पष्टीकरण:- छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराये या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक 

4 (एक) (6) महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। 

– 4 (एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2 / 2002 / 1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा  परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे। 

4 (एक) (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार कर सेवा की उतनी कालवधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 (एक) (9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी । 

4 (दो) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय  विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागीय को सामान्य 

प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ मे  अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी । 

4 (at) (2) विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराज प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामानय प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005 / 1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु  सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। 

4 (at) (3) उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक  एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।  टीप (1) बिंदू क्रमांक 4 (एक) में अधिकतम लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। 

(2) बिंदू क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य / योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले 

किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दू कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी। 

उदाहरण:- 

यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो, तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, आयु की छूट नहीं दी 

अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित  जावेगी। 

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हताओं की सामान्य शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्पर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी / चयन समाप्त की जाएगी।

नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। (7) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित वर्ग के विरूद्ध

(9)  आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन / नियुक्ति निरस्त किया जावेगा। महिलाओं को नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। 

(10) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता  है । 

( 11 ) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक  372/260/वि/नि/चार / 2020, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/ 2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा:- 

(12) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, जो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा। 

(13) कोई भी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का  पात्र नहीं होगा। 

(14) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है  तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी । 

(15) दिव्यांग / निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सकीय प्रमाण 

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:- 
(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुए  आवेदन पत्र दिनांक 20/02/2023 की शाम 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर  स्पष्ट रूप से “आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ०ग०] पिन कोड नंबर 495334 के पते पर रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे।

अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे। दिनांक 20/02/2023 की शाम 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, मुंगेली की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/mungeli से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप

से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे। आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हो, तो उन्हें प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता / विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ, तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत

Download PDFLink 1 | Link 2 | Link 3
Official WebsiteClick Here
Online ApplyLink 1 | Link 2 | Link 3
Join in Official GroupTelegram Group Join
Join in Official GroupWhatsapp Group Join
Updated: January 24, 2023 — 3:26 pm
Read Also This
Date Post Name
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
16 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024
15 Apr. 2024