Peon Recruitment 2023 : शासकीय विभाग में चपरासी की 3900 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती

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कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु परीक्षा में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिदेश

Date Best Jobs
13 Apr. 2024
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समाज के कमजोर वर्ग की छीजनग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 530 प्रखंडों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV ) योजना क्रियान्वित की जा रही है । राज्य में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय वस्तुतः एक छात्रावास है, जहाँ नामांकित एवं आवासित बालिकायें समीपवर्ती मध्य / उच्च विद्यालय में कक्षा VI से कक्षा -XII तक की शिक्षा ग्रहण करती हैं। बिहार राज्य में तीन प्रकार के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है:-


(1) KGBV टाईप I- कक्षा VI से कक्षा – VIII ( क्षमता 100 बालिका)

(2) KGBV टाईप III- कक्षा VI से कक्षा -XII (क्षमता 200 बालिका)

(3) KGBV टाईप IV – कक्षा IX से कक्षा -XII (क्षमता 100 बालिका)

राज्य के इन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कर्मियों के रिक्त पदों पर अल्पकालीन संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना

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भर्ती की पद का नाम

वार्डेन सह-शिक्षिका

अंशकालिक शिक्षिका (भाषा) अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित) अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)

लेखापाल-सह-सहायक

अनुसेवक

चौकीदार / रात्रि प्रहरी

मुख्य रसोईया

सहायक रसोईया

भर्ती की शैक्षणिक योग्यता

Date Jobs
18 Apr. 2024
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किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पर, 12वीं पास और स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए

भर्ती की आयु सीमा

भर्ती की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए

विहित प्रक्रिया से नियोजित कार्मिकों को नियमानुसार ई०पी०एफ० की सुविधा देय है।

i. KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित की दो शिक्षिकाओं में एक गणित एवं दूसरी जीवविज्ञान की होंगी। KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान) की तीन

ii. शिक्षिकाओं में एक इतिहास / भूगोल दूसरी गृह विज्ञान / मनोविज्ञान तथा तीसरी अर्थशास्त्र / राजनीति शास्त्र की होंगी

iii वार्डेन सह शिक्षिका पद पर अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी

iv. अनुसेवक / रात्रि प्रहरी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है ।

V. आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु की गणना दिनांक 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

2. आरक्षण

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कर्मियों के नियोजन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में लागू आरक्षण रोस्टर नीति ( समय-समय पर यथा संशोधित) के संबंध में निर्गत नियमावली का पालन किया जाएगा।

आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र ( फॉर्म-x) एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आरक्षण दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी का निवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से iv. सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability) को नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्षद से निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।


बहुदिव्यांगता दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित प्रपत्र फॉर्म VI में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है. अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06. 2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का
दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न

अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं

अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रुतिलेखक की योग्यता परीक्षार्थी की योग्यता से एक STEP न्यून होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में

vi. महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेशन स्वीकृत है, के पोता/ पोती / नाती/नतीनी को नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

vill सभी बांछित प्रमाण पत्र लिखित / मौखिक परीक्षा के लिए अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। नहीं

ix. आवेदन भरने के क्रम में संबंधित किसी प्रकार का छूट यदि विज्ञापन में अंकित है, तो उसका दावा मान्य नहीं होगा और न ही उसका लाभ देय होगा ।

आवेदन :-

i आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होंगे।

ii. योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र

में वेबसाइट https://www.bepcniyojan.in/ पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिया जाएगा ।

iii. वार्डेन सह शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में महिला (सभी कोटि की)/दिव्यांग अभ्यर्थियों से स 400/- की राशि ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से ली जाएगी, जो वापस नहीं की जाएगी।

iv. अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंको द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा ।

V. अनुसेवक / रात्रि प्रहरी / मुख्य रसोईया / सहायक रसोईया के पद हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

vi. सभी अभ्यर्थियों को संदर्भित पदों हेतु सभी विज्ञापित प्रखंडों एवं के०जी०बी०वी० के टाईप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा |

vii. रजिस्ट्रेशन के बाद आधार संख्या मोबाईल नम्बर एवं email ID को छोडकर शेष भरी गई सूचनाओं को edit करने का option रहेगा, जो payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा

viii. नियोजन संबंधी प्रकाशित विज्ञापन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयोजक के पास सुरक्षित रहेगा।

(ख) परीक्षा का आयोजन :-

i. वार्डन सह-शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंको की लिखित परीक्षा (ऑनलाईन या ऑफलाईन) आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए अंतक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक
होगा |

ii. अनुसेवक, रात्रि प्रहरी मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों की अंतरीक्षा ली जाएगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

iii. प्रश्न पत्र में 22 अंको के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में चार-चार विकल्प होगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होगे ।

iv. वार्डन शिक्षिका लेखापाल हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप होगे-

v. लिखित परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी ।

vi. श्रुतिलेखक की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में
अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय देय होगा ।

vii. लिखित परीक्षा यथासंभव ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर (ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में) / ऑनलाईन ली जाएगी। ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में परीक्षोपरांत परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वापस ले लिए जाएंगे।


viii परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे

ix. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का नोटबुक, चिट-पुर्जा, मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं लायेंगे परीक्षा केन्द्र परिसर में इन्हें ले जाना X.
निषेध है ।

xi. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में संलग्न केन्द्राधीक्षक एवं प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को छोड़ वीक्षक एवं कर्मचारी भी परीक्षा कार्य से संबंधित कागजात के अलावा अन्य कागजात, अपना मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केन्द्र पर नहीं लायेंगे ।

xii परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। अतः इस आशय की सूचना सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को दी जाय।

xiii. कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के तहत पूरी परीक्षा अवधि तक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। इससे कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

xiv जारी किये गये प्रवेश पत्र में किसी परीक्षार्थी के फोटो में यदि त्रुटि हो, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो और इसके कारण परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी के प्रयोग हेतु प्रवेश पत्र डाटायुक्त उत्तरपुस्तिका,

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आवदेन करनें की तिथि

आवदेन करनें की अंतिम तिथि 10/01/2023 तक

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Updated: January 10, 2023 — 9:51 pm
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