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Author by MAYANK

Post Sukanya Samriddhi Yojana Online 2024 पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि खाता योजना में मिलेगा 21 लाख रुपये

Post Sukanya Samriddhi Yojana पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि खाता योजना में मिलेगा 21 लाख रुपये

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(i) खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज निवेश। (ii) ब्याज की गणना कैलेंडर माह के अंत और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। (iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज में जमा किया जाएगा। (iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाता में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय के अंत में होता है। (यान बैंक से डाक टिकट या इसके विपरीत स्थानान्तरण के मामले में) (iv) सोयायटी एंटरप्राइजेज एक्ट के अंतर्गत कर मुक्त है।

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(a) कौन खाता खोल सकता है: -:-

10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा।भारत में डाकघर या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है।एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वाँ / तीन बालिका बच्चों के जन्म के मामले में, दो से अधिक खाते खोले जा सकते है

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(b) जमा: -:-

(i) खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रु. 250/- के साथ खोला जा सकता है।

(ii) वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रु. 250/- और अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख (रु 50/- के गुणक में ) एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तों या एकमुस्त भी जमा किया जा सकता है ।

(iii) जमा को खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है।

(iv) यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा रु. 250/- जमा नहीं किया जाता है, खाते को चूक खाते में माना जाएगा। (v) 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते को खाता खोलने की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनत्तम जमा राशि 250/- + 50/- चूक जमा कर पुनर्जीवित किया जा सकता है।

(vi) जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

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(c) ब्याज: -:-

(i) खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगा।

(ii) ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। (iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।

(iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में खाता होता है। (यानी बैंक से डाकघर पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में)

(iv) अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है। (d) खाता संचालन: – :- खाता अभिभावक द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि बालिका बालिग आयु (अर्थात 18 वर्ष) प्राप्त नहीं कर लेती।.

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(e) निकासी: -:-

(i) 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी लिया जा सकता है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है।

(iii) निकासी एक मुश्त या किस्तों में की जा सकती है,अधिकतम प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं व अधिकतम पांच वर्ष के लिए जो निर्दिष्ट सीमा और आवश्यक निर्धारित शुल्क / अन्य शुल्क के अधीन है।.

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(f) समय से पहले बंद: -:-

(i) खाता निम्न शर्तों पर खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है: -खाताधारक की मृत्यु पर। (मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक डाकघर C42बचत खाता ब्याज दर लागू होगी)।अति आवश्यक अनुकम्पा आधार पर

(i) खाता धारक जीवन के खतरे वाली बिमारी होने पर।

(ii) अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया गया।

(iii) इस तरह का खाता बंद करने के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और आवेदन।

(vi) खाते को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें।

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(g) परिपक्वता पर बंद: -:-

(i) खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद।

(ii) या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़की की शादी के समय। (शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद)। टिप्पणी:- सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2019 फार्म उपलब्ध हैं

देय ब्याज, दरें, आवधिकता आदि।खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और
अधिकतम शेष राशि जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए है।
ब्याज दर 8.0% वार्षिक (01-10-2023 से) गणना वार्षिक आधार पर,चक्रवृद्धि वार्षिक।एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 25 0 / -और अधिकतम रु. 1,50,000 / -बाद में रू. 50/- गुणाक में जमा किया जा सकता है एक्मुश्त राशि भी जमा की जा सकती है। एक माह में या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं।
मुख्य विशेषताएं
(a) कौन खाता खोल सकता है: -:-

10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा।भारत में डाकघर या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है।एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वाँ / तीन बालिका बच्चों के जन्म के मामले में, दो से अधिक खाते खोले जा सकते है ।

(b) जमा: -:-

(i) खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा रु. 250/- के साथ खोला जा सकता है।
(ii) वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रु. 250/- और अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख (रु 50/- के गुणक में ) एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तों या एकमुस्त भी जमा किया जा सकता है ।
(iii) जमा को खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है।
(iv) यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा रु. 250/- जमा नहीं किया जाता है, खाते को चूक खाते में माना जाएगा।
(v) 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते को खाता खोलने की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनत्तम जमा राशि 250/- + 50/- चूक जमा कर पुनर्जीवित किया जा सकता है।
(vi) जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

(c) ब्याज: -:-

(i) खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगा।
(ii) ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी।
(iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।
(iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में खाता होता है। (यानी बैंक से डाकघर पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में)
(iv) अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।

(d) खाता संचालन: – :-

खाता अभिभावक द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि बालिका बालिग आयु (अर्थात 18 वर्ष) प्राप्त नहीं कर लेती।.

(e) निकासी: -:-

(i) 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी लिया जा सकता है।
(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है।
(iii) निकासी एक मुश्त या किस्तों में की जा सकती है,अधिकतम प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं व अधिकतम पांच वर्ष के लिए जो निर्दिष्ट सीमा और आवश्यक निर्धारित शुल्क / अन्य शुल्क के अधीन है।.

(f) समय से पहले बंद: -:-

(i) खाता निम्न शर्तों पर खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है: -खाताधारक की मृत्यु पर। (मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक डाकघर C42बचत खाता ब्याज दर लागू होगी)।अति आवश्यक अनुकम्पा आधार पर(i) खाता धारक जीवन के खतरे वाली बिमारी होने पर।
(ii) अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया गया।
(iii) इस तरह का खाता बंद करने के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और आवेदन।
(vi) खाते को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें।

(g) परिपक्वता पर बंद: -:-

(i) खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद।
(ii) या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़की की शादी के समय। (शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद)।
टिप्पणी:- सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2019
फार्म उपलब्ध हैं

Post Sukanya Samriddhi Yojana

(ए) कौन खाता खोल सकता है: -:- 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर अभिभावक द्वारा। भारत में डाक या किसी भी बैंक में लड़की के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतर दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वाँ / तीन लड़कियों के जन्म के मामले में, दो से अधिक की कमाई हो सकती है। (बी) जामा: -:- (i) न्यूनतम प्रारंभिक जमा रु. 250/- के साथ खोला जा सकता है। (ii) वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रु. 250/- और अधिकतम जमा रु. 1.50 लाख (रु. 50/- के गुनेक में) एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तें या एकमुश्त भी जमा किया जा सकता है। (iii) सागर को ज्वालामुखी की तारीख़ से अधिकतम 15 वर्ष तक की जा सकती है। (iv) यदि एक वित्तीय वर्ष में एक टिकट में न्यूनतम जमा रु. 250/- जमा नहीं किया गया, खाता में गलती मानी जाएगी।

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(v) 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व फ़ेल्ट को खाते में जमा किया जा सकता है। (vi) जम सोसायटी एक्ट की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त की जाती है। (सी) ब्याज:-:- (i) खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज निवेश। (ii) ब्याज की गणना कैलेंडर माह के अंत और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। (iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज में जमा किया जाएगा। (iii) ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाता में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय के अंत में होता है। (यान बैंक से डाक टिकट या इसके विपरीत स्थानान्तरण के मामले में) (iv) सोयायटी एंटरप्राइजेज एक्ट के अंतर्गत कर मुक्त है।

(डी)खाता ऑपरेशन:-:- खाता अभिभावक द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि बालिका बालिग आयु (अर्थात 18 वर्ष) प्राप्त नहीं कर ली।.(ई) निकसी: -:- (i) 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुस्तक से विवरण प्राप्त किया जा सकता है। (ii) पूर्व वित्त वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% तक उपलब्ध हो सकता है। (iii) विक्रेताओं को एक मुश्त या किस्तों में जा सकता है, अधिकतम प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं व अधिकतर पांच वर्ष के लिए जो सीमा निर्धारित करता है और आवश्यक निर्धारित शुल्क / अन्य शुल्क के अधीन है। (च)समय से पहले बंद:-:- (i) खाताधारक की मृत्यु पर खाताधारक की मृत्यु पर 5 साल बाद खाताधारक की न्यूनतम राशि बंद की जा सकती है। (मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक डाक C42बचत खाता ब्याज दर लागू होगी)।

(ii) अभिभावक की मृत्यु जिसका खाता द्वारा संचालित किया गया। (iii) इस तरह का खाता बंद करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन मांगे गए हैं। (vi) टिकट को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाक टिकट के साथ पासबुक में आवेदन पत्र जमा करें। (जी)परिपक्वता पर बंद: -:- (i) खाते की तारीख से 21 साल बाद। (ii) या 18 साल की उम्र के बाद लड़की की शादी का समय प्राप्त करें। (शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद)।

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