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REET New Vacancy 2024 Level 2 शिक्षा विभाग में 48,000 हजार पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
Primary Teacher Vacancy 2023 : शिक्षा विभाग में 48,000 हजार पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय) के पदों पर सीधी भर्ती 2022
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1966 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम-2014 के प्रधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ध 2002 के गैर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक और विद्यालय आयापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निम्नानुसार ऑन लाईन आवेदन पत्र किये जाते है
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य) / विशेष शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2022
बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य / विशेष शिक्षा) (लेवल प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2022 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम-2014 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य / विशेष शिक्षा) (लेवल प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है:–
भर्ती की पद का नाम
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय) के पदों पर सीधी भर्ती 2022
भर्ती की विभाग का नाम
शासकीय शिक्षा विभाग
भर्ती की शैक्षणिक योग्यता
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए साथ ही बीएड की उपाधि भी प्राप्त होनी चाहिए।
भर्ती की आयु सीमा
भर्ती की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
आवेदक निम्नानुसार निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1. आवेदन करने की अवधि दिनांक 21.122022 से दिनांक 19.01.2003 के पात्र 12:00 बजे तक रहेगी उक्त के उपरान्त कि स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।
2. इच्छुक उक्त निर्धारित recruitment.rajasthan.gov.in पर 580 10 के माध्यम से लब प्रथम एवं लेवल द्वितीय के विषयवार अलग-अलग आवेदन करेंगे विस्तृत तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाईट www.jan.gov.in पर अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पहले उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. दावेदन हेतु अभ्यर्थी संबंधित पद गया दिव्यांगजन उत्कृष्ट खिलाड़ी, पूर्व सैनिका महिला विधवा / परित्यकता श्रेणी के विज्ञापित पदो हेतु जारी विस्तृत विज्ञ राजस्थान पंचायती राज नियम-1991 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम-2014 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
4.आवेदक को उसकी दाता एवं पात्रता के अनुसार सबंधित पद हेतु वेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एक से अधिक पद की योग्यता एवं पात्रता होने पर प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र भरना होगा ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। वारदातों में राजस्थान राज्य के आरक्षित धर्म के अभ्यर्थियों को नियमानुसार एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।
5.गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP AREA) के विज्ञापित पदों के लिये अनुसूचित क्षेत्र (FSP AREA) के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
6. अनुसूचित क्षेत्र (SP AREA) के विज्ञापित पदों के लिये कंवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी सदगावी नि
करने हेतु पात्र होगें।
7.परीक्षा का माह एवं दिनांक बोर्ड द्वारा के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 25.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बार्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी।
8. बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित हैं।
9. अन्य बिन्दु एवं सूचना कृपया परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण संबंधी प्रावधान, रिक्त पदों का वर्गीकरण, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आयु में छूट के प्रावधान, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम इत्यादि को सूचना के लिये इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आवश्यक रूप से देखें विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की वैबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से आय करने की तिथि से पहले उपलब्ध करवा दी जायेगी।
10.इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन सूचना हेतु राणा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नं 0141-2722620 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्रव्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया
1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया द्वारा आवेदन Online Application Formलिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अनलाईन आवेदन-पत्र नरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन पंचायती राज नियम-1996 एवं एन.सी.टी.ई. की अधिसून दिनांक 2306 2010 एवं 2907.2011 तथा इनके संबंध समय-समय पर किये गये संशोधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। उसके पश्चात् अभ्यर्थी को चयनित पद का आवेदन खुलेगा। आवेदन में अभ्यर्थी सर्वप्रथम REET EXAM LEVEL YEAR एवं ROLL Number का विवरण GET DATA Option पर क्लिक करेगा। GET DATA पर क्लिक करने से अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम माता का नाम एवं जन्मतिथि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूर्व में भरवाये गये REET के आवेदन से प्रदर्शित होंगे जिन पर संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त विवरण में संशोधन हेतु प्रार्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सम्पर्क करना होगा शेष विवरण आवेदन पत्र के अनुरूप भरा जायेगा। समस्त विवरण भरने के बाद संतुष्ट हो जाने की स्थिति में उसको फार्म का प्रिव्यू उपलब्ध होगा जिसको फाइनल सबमिट करने के पश्चात् आवेदन शुल्क जमा किया जावेगा एवं अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन कमांक जनरेट हो जायेगा ऑनलाईन आवेदन कमांक अंकित आवेदन पत्र का अभ्यर्थी को प्रिन्ट निकाल लेना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application (D) जनरेट करना होगा।
3. अन्य परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
4. परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation का लम्बित सत्यापन समय रहते हो अन्यथा इसकी जिम्मेदारी व्यय अभ्यर्थी की होगी।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
6. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application ID) अंकित के प्राप्त नहीं हुआ है. तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Sumbit नहीं माना जायेगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mad पर सम्पर्क करे ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-22214242221425 एवं ऑनलाईन आवेदन बंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0291-3067541 पर सम्पर्क करें।
9. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने तथ्य पाने पर दो अभ्यार्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
10. Online Application Form में समस्त पाछित सूचना अवश्य अंकित करे ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ में तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरे कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा (लेवल प्रथम से 5 तक) सीधी भर्ती-2022 के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहे
12. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क के अनुरूप निम्नानुसार राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) बोर्ड को ऑनलाइन जमा कर (क) सामान्य धर्म व कीमीलेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के रुपये 450/ (ख) राजस्थान के मान कीनलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेद 300/-
(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/- (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प8 (3) कार्मिक / का– 2/18 दिनांक 02.06.2016 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/- देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।) नोट-
राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 250 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जना कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती 2022 के अन्तर्गत जिलेवार एवं वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:- गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA } एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के सामान्य / विशेष शिक्षा के पृथक-पृथक पदों का जिलेवार एवं वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार Annexure पर संलग्न है।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता-
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती 2022 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताऐं:-
राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 266 ( 3 ) में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-
5.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए :-
A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय
डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)
Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By
whatever name known)
अथवा
न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 45% marics and 2-year diploma in Elementary Education (By
whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations-2002
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
स्नातक (बी.एल.एड.)। Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.EL.Ed.)
अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में. द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षकों के लिये) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Education (Special Education) (For Special Teachers)
अथवा
स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)
Graduation with 2 year diploma in Elementary Education (By whatever name known)
नोट- उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प. 7 (13) / प्राशि/ आयो / 2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2022 में आवेदन हेतु पात्र होंगे- 1) उमावि स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।
(6) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश ले लिया है, उनके उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।
7. राष्ट्रीयता
(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या (ग) भूटान का प्रजाजन हो. या (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या (ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो। नोट-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ). (ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता की वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
भर्ती की आयु सीमा
8. आयु:- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल प्रथम, कक्षा से 5 तक) के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिए। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी be within the age limit upto 31.12.2024. The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to
पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक F4 (3) Am / Rules / Legal / PR/2010/1095 दिनांक 21.06.2010 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नही दी जायेगी।
निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है- 1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
iii. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी
v. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी। vi. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7. राष्ट्रीयता
(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या (ग) भूटान का प्रजाजन हो. या (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या (ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो। नोट-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ). (ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता की वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. आयु:- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / विशेष शिक्षा (लेवल प्रथम, कक्षा से 5 तक) के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिए। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी be within the age limit upto 31.12.2024. The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to
पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक F4 (3) Am / Rules / Legal / PR/2010/1095 दिनांक 21.06.2010 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नही दी जायेगी।
निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है- 1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
iii. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
v. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी। vi. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।
आवेदन करने की तिथि
आवेदन करने की अवधि दिनांक 21.12.2022 से दिनांक 19.01.2003 के पात्र 12:00 बजे तक रहेगी उक्त के उपरान्त कि स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।
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