Raipur Health Department Vacancy Form 2022 : जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 38 पदों की वेकेंसी
Raipur Health Department Vacancy Form 2022 : जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 38 पदों की वेकेंसी
विभाग का नाम
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.) मोतीबाग रोड, घड़ी चौक, रायपुर छ.ग.
रिक्त पदों की संख्या
कुल 38 पद
रिक्त पदों के नाम
एम.डी. मेडिसीन
निश्चेतना विशेषज्ञ
स्त्री रोग विशेषज्ञ
जनरल सर्जन
शिशु रोग विशेषज्ञ
रेडियोलॉजिस्ट / सोनोलॉजिस्ट
पैथालॉजिस्ट
योग्यता / अनिवार्यता
एम.डी./डी.एन.बी. / डी.सी.एच. पीडियाट्रिक एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
एम.डी. / डी.एन.बी. / डी.एम.आर.डी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
आवेदन की अंतिम तिथि
प्रति दिवस
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार निर्धारित प्रारूप में चाहे गये दस्तावजों के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रति दिवस कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो ( कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी )
2. चयनित उम्मीदवारों को शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया अटल नगर, जिला के वित्त निर्देश 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय,
3. महानदी भवन, नवा रायपुर पटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% 80%, 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा, किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगें
4. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।
5. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रकिया / चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
6. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
7. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा / निगम / मण्डल / उपकम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
8. कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
- सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी । प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथी से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी । जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा उनका चयन किया जावेगा।
3. चयनित उम्मीदवार की सर्वप्रथम अनंतिम सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, जिसका प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जायेगा।
4. चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा आपत्ति हो तो 15 दिन के भीतr4र इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा । उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
5. तत्पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही रोवा में लिया जाएगा तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जायेगा।
6. प्रगाण पत्रों की जांच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। उपरोक्त पद पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
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