Sarkari Chaprasi Bharti 2023 : शासकीय विभाग में चपरासी के पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
Sarkari Chaprasi Bharti 2023 : शासकीय विभाग में चपरासी के पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
कार्यालय न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय जशपुर जिला- जशपुर (छ०ग०) – आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :- 27.02.2023 संध्या 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कुटुम्ब न्यायालय जशपुर स्थापना के अंतर्गत के रिका आकस्मिकता निधि
भर्ती की पद का नाम
माली ,स्वीपर
भर्ती की योग्यता
वाक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर एसी मेकेनिक कम्प्यूटर/ प्रिंटर मेकेनिक इत्यादि प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।
Jashpur Court Recruitment : जशपुर न्यायालय में 5वीं, 8वीं, 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी भर्ती
आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य श
(1) रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी
(ञ) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(4) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिकलियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो. जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगे, जिनकी आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ स्थानीय / मूल निवासी अभ्यार्थी के लिये उच्चत्तर
आ
यु सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई हैं
यह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार
की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(कलेक्टर दर से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी स्वीपर / माली के कुल 02 पदों पर भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से कुटुम्ब न्यायालय जशपुर में दिनांक 27.02.2023 के संख्या 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-
(4) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी- 4(एक) (1) यदि अभार्थी छ०ग० शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित – जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी। 4 (एक) (2) यदि अभ्यर्थी ०ग० शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक [20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को कीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
4(एक) (3) ७०० शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा ७०० राज्य के निगमों / मंडल आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्ग कार्यगत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। 4 (एक) (4) ऐसे अभ्यर्थी जो घटनी किया गया शासकीय सेवा हो.
अपनी – आयु उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
स्पष्टीकरण :- छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छ माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने कारण सेवा मुक्त किया गया है।
4(एक) (5) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले यह अधिकतम आयु सीमा से वर्ष से अधिक नहीं होगी। 4(एक) (0) ऐसे महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। 4(एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-1-2/2002/1/3
दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है. इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा परियक्ता महिला आदि) के इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे 4(एक) (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी. किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4(एक)
(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
4(यो) (1)- आदिमजाति हरिजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहमागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
4 (दो) (2) विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार गुधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन
विभाग के ज्ञापन कमांक एफ-19-2/2005/13 दिनांक 1-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में वर्ष की छूट दी जायेगी। 4(यो) (3)- उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन
टीप – (1) आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।
क्रमांक एफ-6-10/2004/18 दिनांक 6 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बिंदु कमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। (2) बिंदु कमांक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक उदाहरण यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा
वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा अतः विकम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आ सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि यह आवेदित पद के
लिए निर्धारित समस्त अहंताओं तथा शर्तों को पूरा करते है, अतः आवेदन करने के
पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हताओं को सामान्य शर्तों को
पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि
नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को आति मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर
अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी चयन
समाप्त की जाएगी नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरता कर दी जायेगी। आवेदनों की छटाई पश्चात् पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (no) के वेबसाईड http://districts.ecourts.gov.in/jashpur पर अपलोड की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (छ०ग०) के वेबसाईड http://districts.ecourtn.gov.in/jashpur पर अपलोड की जायेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं की जायेगी।
(9)दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् आवेदकों को रोल नंबर आवंटित की जावेगी। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, कौशल परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (छग) के वेबसाईड http://districts.ecourts.gov.in/jashpur पर अपलोड की जायेगी। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (जग) के वेबसाईड http://district.ecourt.gov. .in/jaipur पर समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
(11) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने या नहीं प्राप्त
होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। (12) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं की जायेगी।
(13) आवेदक आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें।
(14) आवेदक एक से अधिक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करेंगे। एक ही लिफाफा में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त की जायेगी।
(15) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 5/- रूपये का का टिकट लगा हुआ दो नग लिफाफा संलग्न करना होगा।
(16) कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र मेंअंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
(17) जाँच एवं कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को पृथक से प्रवेश पत्र पत्र डाक के द्वारा भेजा जायेगा एवं जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (प्र०ग०) के वेबसाईड http://districts.ecourts.gov.in/jashpur पर अपलोड की जायेगी। जाँच एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्वयं का व-हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्राविंग लायसेंस / वोटर आई.डी. कार्ड/ आधार कार्य / पैन कार्ड स्मार्ट कार्ड)
एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूलप्रति के साथ उपस्थित रहना होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आवश्यक जाँच एवं परीक्षण एवं परीक्षण एक से अधिक दिनों में लिया जा सकेगा।
(18) कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जाएगा।
(19) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
(20) चयनित अभ्यर्थियों से कार्य व्यवस्था के अन्य पदों के कार्य भी लिए जा सकेंगे। अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी / आकस्मिकता निधि के
(21) प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में छित सभी जानकारी देखकर समझकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी मरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा। स्थान जशपुर
आवदेन करने की तिथि
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :- 27.02.2023 संध्या 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से
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FAQs…
Question : Jashpur Court भर्ती में आवेदन कैसे करें? |
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Answer : Jashpur Court भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है Mantralayajob.com उसके बाद होम पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप को टॉप कॉर्नर पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा जहां पर आपको इस विभाग के बारे में सर्च करना है जहां पर आपको, इस भर्ती की पूरी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगा जहां से आप अच्छे से अवलोकन करके इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं |
Question : Jashpur Court भर्ती की शैक्षणिक योग्यता क्या है? |
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Answer : Jashpur Court भर्ती की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं, 12वीं पास और स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए |
Question : Jashpur Court भर्ती की आयु सीमा क्या है? |
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Answer : Jashpur Courtभर्ती की आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के मध्य होने चाहिए। |