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कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पेशल एजुकेटर की भर्ती । Special Educator Recruitment 2022

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा) जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

स्पेशल एजुकेटर की अस्थाई भर्ती हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

इस सरकारी नौकरी अधिसूचना अर्थात् Govt Jobs News से जुड़ी समस्त जानकारी जैसे वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि विवरण आप पेज में नीचे प्राप्त कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे Cg And All India Jobs से जुड़ी सभी जानकारियों देख सकते है समस्त पाठकों से विनम्र निवेदन है कि www.RojgarVibhag.com पर प्रतिदिन निकलने वाली रोजगार सूचनाओं की नवीनतम जानकारी पोस्ट की जाती है। अत: All India Jobs की नवीनतम जानकारी के लिए का अवलोकन अच्छे से कर लें, उसके बाद ही www.RojgarVibhag.com पर प्रतिदिन विजिट करें।

आवेदन करने की तिथि :-

  • दिनांक- 22.082022 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे

पदों का विवरण :-

पदों की संख्या :

  • 06

आयु सीमा :-

  • आयु 21 से 30 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता :-

  • 1. स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० (विशेष शिक्षा) में अथवा बी०एड० (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
    2. बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।

    3. आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुर्नवास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।

    4. छत्तीसढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
  • 5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।.

वेतनमान :-

  • 20,000

महत्वपूर्ण दस्तावेज :-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी आदि

चयन प्रक्रिया :-

  • पात्र-अपात्र सूची तैयार करने के पश्चात स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के मेरीट सूची के आधार पर चयन की जाएगी।
  • नियोक्त द्वारा जारी चयन सूची जारी होने के दिनांक 15 दिन के लिये वैध होगी।
  • प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
  • किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जाएगा।
  • चयन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

महत्वपूर्ण लिंक :-

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नियम एवं शर्ते :

1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि पशचात भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढायी जा सकेगी अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।

2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले मे अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जायेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।

4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

8. इस पद हेतु निश्चित एवं एक मुकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र ) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

9. समावेशी शिक्षा स्पेशल एजुकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।

10. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11. अपूर्ण आवेदन / निर्धारित प्रारूप गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा। 12. प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थित होने किसी प्रकार की कोई टी.ए./ डी.ए. देय नहीं होगा।

अन्य निर्देश :



1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. नियुक्त उम्मीदवारों के लिए जारी नियुक्ति आदेश मात्र 03 महिने तक के लिये वैध होगी, तीन महिने पश्चात भारत सरकार द्वारा अगामी माह के लिये स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढाई जा सकेगी ।

3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। 4. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल मैं प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

6. अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. स्पेशल एजुकेटर अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन हेतु पात्र होगें।

8. स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति में जिला- सूरजपुर के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी काक प्राथमिकता दिया जाएगा। सूरजपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य जिले के निवासी अभ्यर्थी को लिया जायेगा।

9. आवेदक को आवेदन के साथ 10 रुपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा।

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