मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति बाबत् कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक / 754/ जिपं / अधी/स्था / 2019-20 जगदलपुर दिनांक 12/02/2020 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, किन्तु कोविड- 19 एवं अन्य कारणों से नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न नही किये जाने के कारण उक्त विज्ञापन को निरस्त किया जाता है।
छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र कमांक / 806 / पंग्राविवि/22/2011 दिनांक 06 अप्रेल, 2011 एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा नया रायपुर के पत्र क्रमांक/2767/वि- 7 / MGNREGA / स्था. / 2014 दिनांक 04 अगस्त 2014, पत्र क्रमांक 585 दिनांक 16 फरवरी 2016, पत्र क्रमांक 4063 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 पत्र क्रमांक 1231 दिनांक 05 अप्रैल 2018 तथा छ०ग० शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 807/पंग्राविवि/22/2019,
रायपुर दिनांक 05-03-2019 एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 89/वि-7 / MGNREGA / स्था. / 2023 दिनांक 09 जनवरी 2023 में दिये गये निर्देशानुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध जिला पंचायत बस्तर जिला जगदलपुर में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु दर्शित पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से दिनांक 13/02/2023 को 05.30 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
भर्ती की विभाग का नाम
छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय
भर्ती की पद का नाम
तकनीकी सहायक
भर्ती की योग्यता
1- तकनीकी सहायक (संविदा)- शैक्षणिक अर्हता का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :
आयु 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए । अधिकतम आयु सीमा के लिये छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश इन नियुक्तियों के लिये भी लागू होंगी ।
भर्ती की अन्य शर्ते
• आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पता- आवेदक अपना आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर जिला, जगदलपुर (छ.ग.) के पद नाम पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं अन्य माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
• संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तों के अधीन होगी।
• संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की होगी
• निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा तद्उपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:5 के मान से कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जायेगा।
• उच्चतर योग्यता के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।
• चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।
• आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 9X4″ साईज का दो लिफाफे जिस पर 21-27 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
• आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता पृथक से नही लिया जायेगा।
• छ०ग० राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
• दिव्यांगजनों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है
• रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
• आरक्षण का लाभ लेने के लिए उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है
• उपरोक्तानुसार एक मुश्त एकजाई वेतन देय होगा । इस वेतन पर विशेष वेतन, महगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह माडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी
• शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मासिक संविदा वेतन देय होगा। ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किसी पद से। पृथक किया गया अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गयी है, वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी
• संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है
• विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी की जा सकती है ।
• संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति / विवाद का निराकरण नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, MGNREGA जिला बस्तर, जगदलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
• उक्त विज्ञापन / नियुक्ति आरक्षण के संबंध में मान० उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर पा www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है
भर्ती में आवेदन करने की तिथि
दिनांक 13/02/2023 को 05.30 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।