WCD Accountant Vacancy : छत्तीसगढ़ महिला कोष महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती
WCD Accountant Vacancy : छत्तीसगढ़ महिला कोष महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती
छत्तीसगढ़ महिला कोष महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) E-mail: cgmahilakosh@gmail.com Phone: 0771-2420057, Fax: 0771-2420056

रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ महिला कोष, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत् गठित सोसायटी है, कोष को शासन से प्राप्त राशि से सभी जिला प्रबंधकों द्वारा निर्धारित मापदंड एवं निर्देशों के अनुसार स्व-सहायता समूहों एवं महिलाओं को ऋण प्रदाय किया जाता है। कोष को अपनी लेखाओं के लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण व अन्य सी. ए. संबंधी कार्य (जो कि टी.ओ.आर. में उल्लेखित है) हेतु योग्य एवं अनुभवी सी ए फर्म की सेवाएं ली जानी है ।
अतः पात्र सी. ए. फर्म से इस कार्य हेतु सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 को दोपहर 03:00 बजे खोला जावेगा। प्रस्ताव से संबंधित विवरण (TOR etc) कार्यालय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर कार्यालय से निर्धारित राशि रू. 500/- (अक्षरी रुपये पाँच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम पर जमा कर दिनांक 19.12.2022 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। डिमांड ड्राफ्ट अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा । प्रस्ताव कोष कार्यालय से जारी किए गए फार्म में ही जमा किया जाना होगा ।
Web Address :- cgwcQqqd.gov.in में भी प्रस्ताव संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती
रूचि की अभिव्यक्ति छत्तीसगढ़ महिला कोष के लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण हेतु चार्टेट एकाउंटेंट की सेवाएं लिए जाने हेतु प्रस्ताव
TOR (Term of Reference)
1. छत्तीसगढ़ महिला कोष, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत् गठित सोसायटी है, जिसके गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करना तथा महिला स्व-सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदाय करता है तथा सक्षम योजना से लक्षित महिला हितग्राहियों को भी आर्थिक स्वावलंबन हेतु ऋण प्रदाय किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ महिला कोष के अधीन, एक चक्रगामी कोष स्थापित किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है, लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण अवधि के वर्षो में इस कोष से सभी 28 जिलों में छत्तीसगढ़ महिला कोष के जिला प्रबंधक के माध्यम से हितग्राहियों को कोष की ऋण योजना व सक्षम योजना के अंतर्गत ऋण वितरित तथा निर्धारित ब्याज के साथ वसूल किया गया है।
3. कार्य का विवरण कोष के लेखों के लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण के लिए चार्टड एकाउटेंट फर्म की सेवाएं ली जानी है तथा फर्म द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्य किए जाने है :-
3. 1. छत्तीसगढ़ महिला कोष के वित्त वर्ष 2020-21 के लेखो का लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण – कोष के राज्य कार्यालय तथा कोष के 28 जिला प्रबंधको के बैंक खातों के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदाय किए गए ऋण, ऋण एवं ब्याज की वसूली, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऋण प्रकरण की स्वीकृति आदि से संबंधित लेखो का लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण एवं राज्य कार्यालय रिपोर्ट, 28 जिलों की रिपोर्ट एवं समेकित (Consolidated) रिपोर्ट राज्य कार्यालय में अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य पश्चात् जमा किए जावेंगे। अंकेक्षण कार्य महिला कोष के राज्य कार्यालय ( इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-4 प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़) में किया जाना होगा। कोष के राज्य कार्यालय एवं 28 जिलों के दस्तावेज / लेखा विवरण क्रमिकवार निर्धारित किए गए तिथि में कोष कार्यालय में उपस्थित होंगे तथा कोष कार्यालय में ही लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण का कार्य किया जाना है। रेंडम आधार पर 02 जिलों में जिला प्रबंधक के कार्यालय में जाकर लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य किया जाना है।
3.2. छत्तीसगढ़ महिला कोष के वित्त वर्ष 2021-22 के लेखो का लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कोष के राज्य कार्यालय तथा कोष के 28 जिला प्रबंधको के बैंक खातों के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदाय किए गए ऋण, ऋण एवं ब्याज की वसूली, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऋण प्रकरण की स्वीकृति आदि से संबंधित लेखो
का लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण एवं राज्य कार्यालय रिपोर्ट, 28 जिलों की रिपोर्ट एवं समेकित (Consolidated) रिपोर्ट राज्य कार्यालय में अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य पश्चात् जमा किए जायेंगे। लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य महिला कोष के राज्य कार्यालय (इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-4, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़) में किया जाना होगा। कोष के राज्य कार्यालय तथा 28 जिलों के दस्तावेज / लेखा विवरण क्रमिकवार निर्धारित किए गए तिथि में कोष कार्यालय में उपस्थित होंगे तथा कोष कार्यालय में ही लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण का कार्य किया जाना है। रेंडम आधार पर 02 जिलों में जिला प्रबंधक के कार्यालय में जाकर लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य किया जाना है।
3.3 संस्था / फर्म की पात्रता लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य हेतु निम्न संस्थाए / फर्म पात्र होगी 1. ऐसी संस्थाएं / फर्म जो इस प्रकार के वैधानिक लेखा परीक्षण इत्यादि कार्यों का का अनुभव रखती हो। फर्म को 1 अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय / अर्द्ध-शासकीय व केन्द्र / छ.ग. राज्य के पीएसयू का कम से कम पांच वैधानिक लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण का अनुभव हो।
2. संस्था / फर्म का पिछले 03 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 2021-22 ) में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष रू. 15.00 लाख या अधिक होना चाहिए। संस्था के पास वैध आयकर पंजीयन होना चाहिए।
3. संस्था के सभी दस्तावेज नियमानुसार वैध / जीवित होना चाहिए। संस्था का छत्तीसगढ़ राज्य में अपना मुख्य कार्यालय होना चाहिए।
1. सीए फर्म का तकनीकी मूल्यांकन में स्कोर 60 से कम होने की स्थिति में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. तकनीकी पात्रता पूर्ण करने वाले फर्मों का ही वित्तीय प्रस्ताव संबंधी लिफाफा खोला जावेगा। 3.5 रूचि की अभिव्यक्ति की शर्ते इस प्रकार है
1. अवधि अनुबंध की अवधि ऑडिट के पूरा होने तक और अधिकारियों को विधिवत हस्ताक्षर करने तक होगी। ऑडिट पूरी करने की कार्यवधि कार्य आदेश जारी करने पश्चात अधिकतम एक माह होगी विशेष परिस्थितियों में ही अवधि में वृद्धि छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा की जा सकेगी।
2. संस्था / फर्म को छ. ग. महिला कोष का राज्य कार्यालय तथा कोष के 28 जिला प्रबंधको के बैंक खातों के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 प्रदाय किए गए ऋण, ऋण एवं ब्याज की वसूली, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऋण प्रकरण
की स्वीकृति आदि लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य हेतु दर प्रस्तावित करना होगा।
3. उप ठेके में लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को चयनित फर्म द्वारा नहीं दिया जायेगा
4. कोई वाहन या अन्य शुल्क इस कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
5. लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य हेतु इच्छुक फर्मों को अमानत राशि के रूप में 5000 रूपये (राशि पांच हजार रू.) का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा, जो महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से देय होगा। प्रस्ताव स्वीकृत न होने पर यह राशि संस्था / फर्म को वापस कर दी जावेगी
6. रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव तकनीकी जानकारियों संबंधित प्रस्ताव व वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सील लिफाफे में रखकर निम्न अनुसार प्रस्तुत किये जायेगें
(क) तकनीकी जानकारी से संबंधित लिफाफा इस लिफाफा के उपर तकनीकी प्रस्ताव संबंधी लिफाफा लिखकर “लिफाफा -अ” लिखा जावे। “लिफाफा -अ” में कार्यालय से जारी किये गये तकनीकी आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 में तकनीकी प्रस्ताव सभी आवश्यक दस्तावेजों जो कि स्वप्रमाणित हो के साथ प्रस्तुत किये जावे ।
(ख) वित्तीय जानकारी से संबंधित लिफाफा : इस लिफाफा के उपर वित्तीय प्रस्ताव संबंधी लिफाफा लिखकर “लिफाफा-ब” लिखा जावे। “लिफाफा – ब में
कार्यालय से जारी किये गये वित्तीय आवेदन पत्र परिशिष्ट-2 में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे।
7. निर्धारित शर्तों के अनुरूप अथवा समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जाएगी एवं संस्था / फर्म के विरूद्ध काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।
8. सफल संस्था / फर्म को कार्य आदेश जारी करने के पूर्व महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष, नवा रायपुर के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।
9. रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष का होगा तथा जो सभी प्रतिभागी संस्था / फर्म को मान्य होगा। बिना कोई कारण बताये किसी भी समय रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव को अमान्य / निरस्त करने का अधिकार महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष को होगा।
10. किसी भी कानूनी विवाद के लिए विचारण क्षेत्र रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा।
11. लेखा परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने पर सभी शर्तों के पूर्ण होने के उपरांत देयक का भुगतान राज्य स्तर से सभी आवश्यक कटौतियां करते हुए किया जावेगा।
12. कार्यालय, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कराए गए ऑडिट कार्य की दर रु.60,000/- थी। (इसमें जीएसटी यात्रा भत्ते तथा अन्य सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित था ।)
13. अभिरूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव पूर्ण कर बंद लिफाफे में दिनांक 16.12.2022 तक कार्यालय, छत्तीसगढ़ महिला कोष, नवा रायपुर में दोपहर 1:00 बजे तक जमा किया जाना होगा।
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