CG MAHASAMUND DISTRICT JOB | जिला स्वास्थ्य विभाग में निकली विभिन्न पदों पर बंपर भर्ती

CG MAHASAMUND DISTRICT JOB | जिला स्वास्थ्य विभाग में निकली विभिन्न पदों पर बंपर भर्ती

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं < अर्हता अनुसार जिला स्तरीय भेषजश वर्ग-दो फार्मासिस्ट ग्रेड-02) ड्रेसर वर्ग-एक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा पदों को पूर्ति करने हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से दिनांक 07.06.2022 से दिनांक 27.06.2022 तक (कार्यालयीन समय 5:00 बजे तक) पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है :

भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट (ग्रेड-02)25300-80500 लेवल-6

ड्रेसर वर्ग-एक लेवल-4 19500-62000

शैक्षणिक योग्यता :-

फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा,

(2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन

10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वी उत्तीर्ण होना चाहिये, (2) आर्थोपेडिक < कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये, और (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये।

दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला महासमुद्र (छ0ग0) के पते पर भारतीय डाक के माध्यम < से पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रेषित स्वीकार्य होगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद (पद का नाम लिखे हेतु आवेदन लिखना अनिवार्य है। व्यक्तिगत व निजी डाक सेवा के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं

कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27.06.2022 (कार्यालयीन समय 5:00 बजे तक है अं < तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा

न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं < अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश / निर्देश, नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट पत्र क्रमांक 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। इस आदेश अनुसार सभी प्रदर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट मान्य होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये हाई स्कूल 10 वीं के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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