
आंध्र प्रदेश

छत्तीसगढ़

अरुणाचल प्रदेश

असम

बिहार

गोवा

गुजरात

हरियाणा

हिमाचल

जम्मू कश्मीर

झारखंड

कर्नाटका

दिल्ली

केरल

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

मणिपुर

मेघालय

मिजोरम

नागालैंड

उड़ीसा

पंजाब

राजस्थान

सिक्किम

तमिलनाडु

तेलंगाना

उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

अंडमान-निकोबार

चंडीगढ़

दादरा-नगर-हवेली

दमन-दीव

लक्षद्वीप

पांडिचेरी
CG OLD Pension Scheme (OPS) 2023 : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजन की पूरी जानकारी
CG OLD Pension Scheme (OPS) 2023 : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजन की पूरी जानकारी
अम्बिकापुर : पुरानी पेंशन का लाभ लेने देना होगा विकल्प
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने सभी विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ शासकीय सेवक जो 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का विकल्प शपथ पत्र के माध्यम से 24 फरवरी 2023 तक देना होगा। संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि की जानी है। यह प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई संधारित करना है।

ज्ञातव्य है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प एवं सहमति पत्र को कार्मिक संपदा पोर्टल पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन पर अपलोड करना होगा।
वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के द्वारा दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।
2/- उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाकर मूल प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी एवं एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित की जाएगी।
3/- कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक से प्राप्त पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन. पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प एवं सहमति पत्र को कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन से अपलोड किया जावेगा।
संदर्भित वित्त निर्देश -1 के द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS ) राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासकीय सेवकों के अप्रेल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि की कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है ।
2/- संदर्भित पत्र कमांक 3 के द्वारा दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। जिसके कियान्वयन हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत संदर्भित वित्त निर्देश क्रमांक 2 के द्वारा सेवानिवृत्ति / मृत्यु / सेवा त्याग के प्रकरणों में अंतिम आहरण पर लगाई गई रोक को हटाया जाता है। कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प प्राप्त करने के पश्चात् ही आहरण की कार्यवाही की जाए ।
Download PDF | Link 1 | Link 2 | Link 3 |
Official Website | Click Here |
Online Apply | Link 1 | Link 2 | Link 3 |
Join in Official Group | Telegram Group Join |
Join in Official Group | Whatsapp Group Join |
Question : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन में आवेदन कैसे करें ?
Answer : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है Mantralayajob.com उसके बाद होम पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप को टॉप कॉर्नर पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा जहां पर आपको इस विभाग के बारे में सर्च करना है जहां पर आपको, इस पुरानी पेंशन की पूरी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगा जहां से आप अच्छे से अवलोकन करके इस पुरानी पेंशन में आवेदन कर सकते हैं।
Question : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना या OPS क्या है?
Answer : पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह लाभार्थियों को उनके सेवा जीवन के अंत तक मासिक पेंशन प्रदान करता है। मासिक पेंशन व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है।
Question : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?
Answer : छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है। इसके तहत, कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार होता है। इसके उलट पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है।
Question : CG Job Alert WhatsApp Group Link?
Join in Telegram Group :- Click Hare
Join in WhatsApp Group :- Click Hare
Read Also This
- Nagar Nigam Recruitment : नगर निगम में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- Latest Jobs in CG : शासकीय विभाग में 5वीं, 8वीं, 10वीं पास के लिए निकली सीधी भर्ती
- 10th Pass Jobs : मंत्रालय विभाग में 1500 पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- Computer Pass Jobs : शासकीय विभाग में निकली कंप्यूटर पास के लिए सीधी भर्ती
- Jal Mantralaya Recruitment : जल मंत्रालय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- Bijli Vibhag Vacancy : बिजली विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- Sarkari Jobs : मंत्रालय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- Technical Officer Jobs : शासकीय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- Fire Officer Recruitment : शासकीय विभाग में फायर ऑफिसर के पदों पर निकली सरकारी नौकरी भर्ती
- 8th Pass Recruitment : शासकीय विभाग में निकली सरकारी नौकरी भर्ती