Post Office MIS Scheme 2024 पोस्ट ऑफिस की इस योजना में मिलेगा 15 लाख रुपये
Post Office MIS Scheme पोस्ट ऑफिस की इस योजना में मिलेगा 15 लाख रुपये
अतिरिक्त जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा और केवल जमा राशि जमा खाते की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगी। (iv) ब्याज से संबंधित डाक, या ई-क्रेडिट में उपलब्ध बचत बचत में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से प्रस्थान किया जा सकता है। एम एमएस बैंकों के सीबीएस खातों में मासिक ब्याज की स्थिति में भी सीबीएस खातों में दर्ज बचत जमा की जा सकती है। (v) जमाकर्ता से मिलना दिलचस्प हो सकता है।
(d)समय से पहले बंद होना:- (i) जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई जमा राशि वापस नहीं लेगी। (ii) यदि खाते की तारीख से 1 वर्ष और 3 वर्ष से पहले खाता बंद किया जाता है, तो मूलधन में 2% के बराबर की कटौती होगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा | (iii) यदि खाता, राशि की तारीख से 3 साल बाद और 5 साल पहले खाता बंद हो जाता है
देय ब्याज, दर, आवधिकता आदि। | खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और अधिकतम शेष राशि जिसे बरकरार रखा जा सकता है |
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दिनांक 01.10.2023 से ब्याज दर निम्न प्रकार से हैं: -7 .4% प्रतिवर्ष देय मासिक | रु. 1000 / – के गुणक मेंएकल खाते में अधिकतम निवेश सीमा रु. 9 लाख और संयुक्त खाते में रु. 15 लाख हैएक व्यक्ति एमआईएस में अधिकतम रु. 9 लाख का निवेश कर सकता है (संयुक्त खातों में उसका हिस्सा भी शामिल है)संयुक्त खाते में किसी व्यक्ति के हिस्से की गणना के लिए, प्रत्येक संयुक्त धारक के पास प्रत्येक संयुक्त खाते में बराबर हिस्सेदारी होती है |
मुख्य विशेषताएं | |
(a)कौन खोल सकता है:- (i) एकल वयस्क (ii) संयुक्त खाता (3 वयस्क तक) (संयुक्त A या संयुक्त B) (iii) असत्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक/ असत्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक (iv) अपने नाम पर 10 साल से ऊपर का नाबालिग। (b)जमा:- (i) खाता न्यूनतम रु.1000/- की राशि व उसके के बाद रु. 1000/- से खोला जा सकता है। (ii) अधिकतम रु. 9 लाख एकल खाते में और रु. 15 लाख संयुक्त खाते में जमा किए जा सकते हैं। (iii) संयुक्त खाते में सभी संयुक्त धारकों के निवेश में समान हिस्सेदारी होगी (iv) किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी एमआईएस खातों में जमा / शेयर रु. 9 लाख से अधिक नहीं होंगे। (iv) नाबालिग की ओर से खोले गए खाते की सीमा अभिभावक के हिस्से से अलग होगी।. (c)ब्याज:- (i) ब्याज खाता खोलने की तिथि से एक माह के पूरा होने पर व परिपक्वता तक देय होगा। (ii) यदि खाताधारक द्वारा हर माह देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो इस तरह का ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा। (iii) जमाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में, अतिरिक्त जमा राशि वापस कर दी जाएगी और केवल डाकघर बचत खाता ब्याज खाता खोलने की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा। (iv) ब्याज संबंधित डाकघर, या ईसीएस में उपलब्ध बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से निकाला जा सकता है। एमआईएस खाते के सीबीएस डाकघर में है होने की अवस्था में मासिक ब्याज को किसी भी सीबीएस डाकघर में खोले गए बचत खाते में जमा किया जा सकता है। (v) जमाकर्ता को मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। (d)समय से पहले बंद होना:- (i) जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई जमा राशि वापस नहीं ली जाएगी। (ii) यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद और 3 साल से पहले खाता बंद किया जाता है, तो मूलधन में से 2% के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा | (iii) यदि खाता, खोलने की तारीख से 3 साल बाद और 5 साल से पहले खाता बंद हो जाता है, तो मूलधन में से 1% के बराबर कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। (iv) सावधि खाते को संबंधित डाकघर में पास बुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके समय से पहले बंद किया जा सकता है। (e)परिपक्वता:- (i) संबंधित डाकघर में पास बुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खोलने की तिथि से 5 साल की समाप्ति पर खाता बंद किया जा सकता है| (ii) यदि परिपक्वता से पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता बंद हो सकता है और नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारियों को राशि वापस कर दी जाएगी। ब्याज का भुगतान पूर्ववर्ती महीने तक किया जाएगा, जिसमें धनवापसी की जाती है टिप्पणी:- राष्ट्रीय बचत (एमआईएस) खाता नियम 2019 फार्म उपलब्ध हैं |
मुख्य गुण (ए)कौन खोल सकता है:- (i) एकल वयस्क (ii) संयुक्त खाता (3 वयस्क तक) (संयुक्त ए या संयुक्त बी) (iii) असत्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक/ असत्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक (iv) अपना नाम 10 वर्ष से ऊपर का नामांकन। (बी)जमा:- (i) न्यूनतम न्यूनतम रु.1000/- की राशि और उसके बाद रु. 1000/- से खोला जा सकता है। (ii) मुख्य रु. 9 लाख एकल खाते में और रु. 15 लाख संयुक्त खाते में जमा किये जा सकते हैं। (iii) संयुक्त स्टॉक में सभी शेयरधारकों के निवेश में समान स्टॉक होगा
(iv) किसी व्यक्ति द्वारा जमा/शेयर रु. 9 लाख से ज्यादा नहीं होगा। (iv) मॉइनाल्ट की ओर से खोले गए पैकेट की सीमा के अभिभावक के हिस्से अलग होंगे। (c)ब्याज:- (i) ब्याज खाते की तारीख से एक महीने के पूरे होने पर वांश तक देय होगा। (ii) यदि खाताधारक द्वारा हर माह बकाया ब्याज का दावा नहीं किया गया है तो इस प्रकार की ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज हिस्सेदारी नहीं होगी। (iii) किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में जमाकर्ता द्वारा दिए गए, अतिरिक्त जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा और केवल जमा राशि जमा खाते की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगी। (iv) ब्याज से संबंधित डाक, या ई-क्रेडिट में उपलब्ध बचत बचत में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से प्रस्थान किया जा सकता है।
एम एमएस बैंकों के सीबीएस खातों में मासिक ब्याज की स्थिति में भी सीबीएस खातों में दर्ज बचत जमा की जा सकती है। (v) जमाकर्ता से मिलना दिलचस्प हो सकता है। (d)समय से पहले बंद होना:- (i) जमा की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले कोई जमा राशि वापस नहीं लेगी। (ii) यदि खाते की तारीख से 1 वर्ष और 3 वर्ष से पहले खाता बंद किया जाता है, तो मूलधन में 2% के बराबर की कटौती होगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा |
(iii) यदि खाता, राशि की तारीख से 3 साल बाद और 5 साल पहले खाता बंद हो जाता है, तो मूलधन में 1% के बराबर हिस्सेदारी की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। (iv) संबंधित डाक टिकट में पास बुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके समय से पहले बंद किया जा सकता है। (e)परिपक्वता:- (i) संबंधित डाक टिकट में पास बुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके बेकरी की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर खाता बंद किया जा सकता है| (ii) यदि पुरातनपंथी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो खाता बंद हो सकता है और नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारियों की राशि वापस कर दी जाएगी। ब्याज का भुगतान पूर्व माह तक किया जाएगा, जिसमें धनवापसी की सुविधा है टिप्पणी: